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किसी आवेदन का विरोध करने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित ईमेल पर अनुरोध भेज सकते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने की व्यवस्था

LiveLaw News Network
14 May 2020 3:00 AM GMT
किसी आवेदन का विरोध करने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित ईमेल पर अनुरोध भेज सकते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने की व्यवस्था
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सूचित किया कि हाईकोर्ट के समक्ष किसी भी आवेदन का विरोध करने के इच्छुक सभी व्यक्ति निर्धारित ईमेल पर इसके लिए अनुरोध भेज सकते हैं।

ईमेल को सुनवाई की तारीख से एक दिन पहले शाम 8 बजे तक भेज दिया जाना है, जिसके अनुसार, संबंधित कार्यवाही के लिए वीडियो लिंक उन्हें प्रदान किया जाएगा।

इस आशय के लिए जारी नोटिस में कहा गया है कि

"माननीय न्यायालय ने ईमेल आईडी दिया है, जिस पर किसी भी आवेदन का विरोध करने के इच्छुक व्यक्ति को उसके मोबाइल नंबर के साथ एक ईमेल भेजना होगा जिसमें केस विवरण (पार्टियों का नाम, केस नंबर, वर्ष आदि) और अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के लिए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक प्रदान करने के लिए अनुरोध के साथ उसकी ईमेल आईडी दर्ज हो।

इस ईमेल को सुनवाई की तारीख से एक दिन पहले शाम 8 बजे से पहले हाईकोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए। "

लखनऊ के लिए ई-मेल आईडी निम्नानुसार हैं:

सिविल मामलों के लिए

vc_lucknow_civil@allahabadhighcourt.in

क्रिमिनल मामलों के लिए

vc_lucknow_criminal@allahabadhighcourt.in

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक सुनवाई के वीडियो प्लेटफॉर्म पर किसी पक्षकार की ओर से केवल दो अधिवक्ताओं को अनुमति दी जाएगी।

नोटिफिकेशन पढ़ें



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