इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, राज्य में अदालतें और न्यायाधिकरण 3 मई तक बंद रहेंगे

LiveLaw News Network

25 April 2020 10:00 AM IST

  • Allahabad High Court expunges adverse remarks against Judicial Officer

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि तीन मई को लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इसकी अधीनस्थ सभी अदालतें बंद रहेंगी।

    यह घोषणा राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा उच्च न्यायालय को संबोधित पत्र की पृष्ठभूमि में की गई है, जिसमें लॉकडाउन अवधि की समाप्ति के बाद ही अधीनस्थ अदालतों को खोलने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

    19 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि सभी न्यायालय जो इस हाईकोर्ट के अधीनस्थ हैं और जो न्यायालय इसके अधीन नहीं हैं, वे भी 20 अप्रैल से काम करने के लिए खोले जाएंगे।

    हालांकि, COVID के कारण मौजूदा असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ अदालतों को कामकाज के लिए खोलना 27 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था।

    यूपी के सभी जिला जजों को संबोधित एक पत्र के माध्यम से, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने अब सूचित किया है कि

    "उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह इवाम गोपन विभा के पत्र में लॉकडाउन अवधि की समाप्ति के बाद से ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को खोलने के लिए अनुरोध किया गया है।

    उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नॉवेल कोरोना वायरस (CO VID-19)। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, यह निर्देश दिया गया है कि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय 03.05.2020 तक बने रहेंगे। "





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