इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'अर्नेश कुमार मामले के दिशानिर्देशों' के उल्लंघन के लिए पुलिस अधिकारी को अवमानना ​​​​का दोषी ठहराया, 14 दिन के कारावास की सजा दी

Sharafat

21 Aug 2022 1:07 PM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्नेश कुमार मामले के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए पुलिस अधिकारी को अवमानना ​​​​का दोषी ठहराया, 14 दिन के कारावास की सजा दी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक पुलिस अधिकारी को अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को जानबूझकर दरकिनार करने के लिए अवमानना ​​​​का दोषी ठहराते हुए 14 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

    अर्नेश कुमार मामले के फैसले के अनुसार, जहां अपराध में सात साल से कम की सज़ा का प्रावधान हो, वहां गिरफ्तारी अपवाद होनी चाहिए और ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के बजाय सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत पेश होने के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में असाधारण परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा।

    इस मामले में अवमाननाकर्ता [चन्दन कुमार, थाना प्रभारी, कंठ, जिला शाहजहांपुर] ने सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत आरोपी को नोटिस दिया, लेकिन, उसने जानबूझकर जीडी में दर्ज किया कि आरोपी ने नोटिस के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

    दरअसल, इस पुलिस अधिकारी ने यह कहकर मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की कि चूंकि आरोपी मुस्लिम समुदाय का है और इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो सांप्रदायिक दंगों की आशंका है।

    हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई आशंका नहीं है क्योंकि माना जाता है कि उच्च अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने तक थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। जीडी में कोई एंट्री नहीं थी कि आरोपी के गिरफ्तार नहीं होने की स्थिति में साम्प्रदायिक भड़कने की ऐसी कोई आशंका है।

    ऐसा अर्नेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर आरोपी को किसी तरह गिरफ्तार करने के लिए किया गया।

    कोर्ट ने उसे अवमानना ​​का दोषी पाया,

    "जीडी में भ्रामक एंट्री जानबूझकर और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अर्नेश कुमार (सुप्रा) में जनादेश को दरकिनार करने के एकमात्र उद्देश्य से की गई। अवमाननाकर्ता ने परिस्थितियों में उस जनादेश को दरकिनार कर दिया है जो उस पर बाध्यकारी था।"

    जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वाइज़ मियां की पीठ ने सजा के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह कहा गया कि यह सार्वजनिक हित और न्याय के प्रशासन के हित में नहीं करेगा।

    पुलिस अधिकारी के दृष्टिकोण को लापरवाह बताते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

    "अवमानना ​​करने वाले का दृष्टिकोण लापरवाही वाला रहा है, इस प्रकार, उसने खुद को कानून के ऊपर समझा। अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते वह ​कानून के जनादेश का पालन करने के लिए बाध्य है, इसका उल्लंघन नागरिक और आपराधिक परिणाम देगा। उसके द्वारा मांगी गई माफी कार्यवाही से बचने के लिए है।"

    नतीजतन, न्यायिक प्रक्रिया में जनता के सम्मान और विश्वास को सुरक्षित करने के लिए अदालत ने चंदन कुमार, पुलिस स्टेशन, कंठ, जिला शाहजहांपुर के प्रभारी को अवमानना करने के लिए 14 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई और एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया।

    हालांकि, सजा 60 दिनों के लिए स्थगित रखी गई क्योंकि अवमाननाकर्ता के वकील ने दलील दी कि अवमाननाकर्ता अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत अपील करना चाहेगा। इसके मद्देनजर, अवमानना ​​​​याचिका का निपटारा किया गया।

    उपस्थिति

    आवेदक के लिए वकील :- सुधीर मेहरोत्रा

    विपक्षी पक्ष के वकील:- आर.वी. पांडे, अभिषेक मिश्रा, आशुतोष कुमार पांडे, आर.वी. पांडे

    केस टाइटल - रे वि. श्री चंदन कुमार, जांच अधिकारी

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एबी) 381

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story