इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल के "वास्तविक इतिहास" का अध्ययन करने के लिए फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी के गठन की मांग वाली याचिका खारिज की

Sharafat

12 May 2022 10:51 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल के वास्तविक इतिहास का अध्ययन करने के लिए फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी के गठन की मांग वाली याचिका खारिज की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ताजमहल के पीछे "वास्तविक इतिहास" पर शोध करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने विवाद उठाया था कि क्या वास्तव में ताजमहल एक मुगल स्ट्रक्चर है।

    याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के सीलबंद दरवाजों को खोलने का निर्देश देने की भी मांग की ताकि "ताजमहल के इतिहास" से संबंधित कथित विवाद को समाप्त किया जा सके।

    जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कहा कि प्रार्थना "गैर-न्यायपूर्ण" ( non-justiciable)है और यह मामला इतिहासकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

    पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि याचिका में मांगी गई राहत यानी तथ्य खोज समिति के माध्यम से तथ्यों की खोज सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आती है।

    पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से मौखिक रूप से कहा,

    "हम आपकी प्रार्थनाओं से आश्वस्त नहीं हैं।"

    इस पर वकील ने बेंच से पूछा कि क्या उन्हें अलग प्रार्थना के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पीठ ने हालांकि वकील से पूछा कि क्या प्राचीन स्मारक अधिनियम, 1951 कोई घोषणा करता है कि ताजमहल मुगलों द्वारा बनाया गया था जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी।

    अदालत का विचार था कि याचिकाकर्ता "पूरी तरह से एक गैर-न्यायसंगत मुद्दे" पर सुनवाई के लिए अदालत आया है।

    पीठ ने कहा,

    "हमारी राय है कि याचिकाकर्ता ने हमें पूरी तरह से गैर-न्यायसंगत मुद्दे पर फैसला देने का आह्वान किया है।"

    इस प्रकार, न्यायालय ने देखा कि स्मारक के वास्तविक इतिहास का अध्ययन करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने से संबंधित पहली प्रार्थना पर निर्णय नहीं लिया जा सकता।

    अदालत ने कहा,

    "मुद्दे अदालत के बाहर हैं और इसे विभिन्न तरीकों से किया जाना चाहिए और इसे इतिहासकारों के पास छोड़ देना चाहिए।"

    इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा:

    "यह अदालत के निर्देश देने का विषय नहीं है कि किस विषय पर शोध या अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम इस तरह की याचिका पर विचार करने में सक्षम नहीं हैं।"

    पिछली सुनवाई के दौरान, बेंच ने एक याचिकाकर्ता की खिंचाई की थी जिसने ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के सीलबंद दरवाजों को खोलने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश देने की मांग की थी।

    याचिकाकर्ता डॉ. रजनीश सिंह, जो भाजपा की अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने दावा किया कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और वह सच्चाई का पता लगाने के लिए पास के कमरों में जाकर शोध करना चाहते हैं।

    जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कहा,

    "इस तरह की बहसें अदालत के लिए नहीं, बल्कि ड्राइंग रूम के लिए होती हैं।"

    याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अदालत द्वारा एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए और देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में जानने की जरूरत है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए।

    याचिकाकर्ता ने कहा,

    "मैं यह स्पष्ट करता हूं कि मेरी मुख्य चिंता बंद कमरों को लेकर है और हम सभी को पता होना चाहिए कि उन कमरों के पीछे क्या है। कृपया मुझे उन कमरों में जाने और रिसर्च करने की अनुमति दें।"

    "कल आप आएंगे और हमें इस अदालत के माननीय न्यायाधीशों के चैंबर में जाने के लिए कहेंगे?"

    पीठ ने आगे पूछा कि क्या यह अदालत को तय करना है कि ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किसने किया।

    पीठ ने कहा,

    "आप मानते हैं कि संरचना (ताजमहल) शाहजहां ने नहीं बनाई थी? क्या हम यहां कोई फैसला सुनाने आए हैं? कृपया हमें उन ऐतिहासिक तथ्यों पर न ले जाएं जिन पर आप विश्वास करते हैं।"

    पीठ ने यह भी कहा कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और अगर वह नाराज हैं तो उन्हें आदेशों को चुनौती देनी चाहिए।

    अदालत ने उनसे पूछा कि क्या न्यायाधीशों के पास ऐसे मुद्दों को निर्धारित करने के लिए इस तरह के कौशल हैं, जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें बंद कमरों के बारे में जानने का अधिकार है और सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है।

    याचिका के बारे में

    रिट याचिका डॉ. रजनीश सिंह ने दायर की थी, जो भाजपा की अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी हैं।

    दायर याचिका में सरकार को 'ताजमहल के वास्तविक इतिहास' के अध्ययन और प्रकाशन के लिए एक फेक्ट-फाइंडिग कमेटी का गठन करने और इसके आसपास के विवाद को खत्म करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर याचिका में आगे कहा गया है कि समूहों ने दावा किया है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसे 'तेजो महालय' के नाम से जाना जाता था और यह कई इतिहासकारों द्वारा भी समर्थित है।

    याचिका में कहा गया,

    "यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कई वर्षों से एक विवाद चरम पर है जो ताजमहल @ तदज महल @ तेजो महालय से संबंधित है। कुछ हिंदू समूह और प्रतिष्ठित संत इस स्मारक को पुराने शिव मंदिर के रूप में दावा कर रहे हैं जो कई इतिहासकारों और तथ्यों द्वारा समर्थित हैं, हालांकि कई इतिहासकार इसे मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तेजो महालय @ ताजमहल ज्योतिर्लिंग (नागनाथेश्वर) यानी उत्कृष्ट शिव मंदिरों में से एक प्रतीत होता है।"

    इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि इन दावों के कारण हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे सभी विवादों और विवादों को समाप्त किया जाए जो दो धर्मों के लोगों के बीच किसी भी टकराव का कारण बनते हैं।

    याचिका में आगे कहा गया,

    "ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल का नाम शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के नाम पर रखा गया था। हालांकि कई पुस्तकों में शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज-उल-ज़मानी नहीं मुमताज महल के रूप में वर्णित किया गया था, यह भी तथ्य है कि एक मकबरे का निर्माण पूरा होने में 22 साल लगते हैं जो वास्तविकता से परे है और पूरी तरह से बेतुका है।"

    ताजमहल के कथित इतिहास पर आगे बताते हुए याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया,

    "कई इतिहास की किताबों में यह है कि 1212 ईस्वी में, राजा परमर्दी देव ने तेजो महालय मंदिर महल (वर्तमान में ताजमहल) का निर्माण किया था। मंदिर बाद में जयपुर के तत्कालीन महाराजा राजा मान सिंह को विरासत में मिला था। उनके बाद, संपत्ति राजा जय सिंह द्वारा आयोजित और प्रबंधित किया गया था, लेकिन शाहजहां (1632 में) ने कब्जा कर लिया गया था और बाद में इसे शाहजहां की पत्नी के स्मारक में बदल दिया गया था।"

    याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि ताजमहल की चार मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में स्थित 22 कमरे स्थायी रूप से बंद हैं और पीएन ओक जैसे इतिहासकारों और कई हिंदू उपासकों का मानना है कि उन कमरों में शिव का मंदिर है।

    याचिका में आगे कहा गया है कि एक आरटीआई में उन दरवाजों, छिपे हुए कमरों को बंद करने का कारण पूछा गया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा के जवाब में कहा गया कि सुरक्षा कारणों से उन दरवाजों को बंद कर दिया गया है।

    याचिका में कहा गया है कि ताजमहल, विरासत के इतिहास और भारतीय कला और पुरातत्व की गौरवशाली उपलब्धि का प्रतीक है। इसे अपने वास्तविक परिप्रेक्ष्य में नामित और मान्यता प्राप्त होना चाहिए और दुनिया के एक महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में इसकी उत्पत्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय परंपरा और विरासत के उल्लंघन के रूप में एक "ऐतिहासिक धोखाधड़ी" का शिकार, यदि उक्त स्मारक गलत तरीके से एक मकबरे के रूप में पहचाना जाता है और इसके मूल और वास्तविक निर्माण को एक महल / मंदिर का रूप देने से इतिहास के लिए उचित होगा।

    केस का शीर्षक: डॉ रजनीश सिंह बनाम भारत संघ एंड अन्य

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