पति राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ आईजी के ट्रांसफर की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की
LiveLaw News Network
24 Feb 2022 11:24 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को इस आधार पर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी कि उनके पति राजेश्वर सिंह [पूर्व संयुक्त निदेशक ईडी] लखनऊ जिले की सरोजिनी नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने इसे छद्म मुकदमा करार देते हुए इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि दायर याचिका में महत्वपूर्ण विवरण का खुलासा नहीं किया गया है।
अनिवार्य रूप से, सौरभ कुमार शुक्ला नाम के एक मीडियाकर्मी ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि आईजीपी सिंह चुनाव और परिणामों को प्रभावित करेंगी क्योंकि वह पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ रेंज के रूप में कार्यरत हैं, जबकि उनके पति 170-सरोजिनी नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं।
याचिकाकर्ता के वकील ने जनवरी 1998 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि यदि किसी उम्मीदवार का जीवनसाथी निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है, तो वह / उसका ट्रांसफर किया जाना चाहिए।
उन्होंने आगे एक राजनीतिक दल द्वारा भारत के चुनाव आयोग को संबोधित विभिन्न संचारों का उल्लेख किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 की पत्नी के स्थानांतरण की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद, न्यायालय को निम्नलिखित कारणों से याचिका में कोई सार नहीं मिला;
- याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय XXII के नियम 1 के उप-नियम 3-ए का पालन नहीं किया, क्योंकि उसने रिट याचिका में उपरोक्त नियमों के संदर्भ में क्रेडेंशियल और विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।
- जनहित याचिका दायर करके याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे को पहले एक राजनीतिक दल द्वारा भारत के चुनाव आयोग के साथ उस पर कार्रवाई के रूप में प्रतिनिधित्व दाखिल करके उठाया गया है।
- इस संबंध में, न्यायालय ने इस प्रकार राय दी, "तथ्य यह है कि जिस राजनीतिक दल ने भारत के चुनाव आयोग के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है, वह इसे अन्य मंचों के सामने बहुत अच्छी तरह से उठा सकता था, अगर यह पाया गया कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी कोई भी निर्देश उल्लंघन हुआ है।
- भारत के चुनाव आयोग को एक राजनीतिक दल द्वारा लिखे गए पत्रों को तर्क के समर्थन में रिकॉर्ड में रखा गया है, हालांकि, इसके स्रोत का खुलासा नहीं किया गया है।
- रिट याचिका में यह दिखाने के लिए कोई दलील नहीं दी गई कि चुनाव आयोग द्वारा जारी 23 जनवरी, 1998 के निर्देशों का कैसे उल्लंघन किया जा रहा है।
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा,
"यह केवल यह प्रदान करता है कि संबंधित अधिकारी को चुनाव पूरा होने तक अपना मुख्यालय छोड़ना चाहिए। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 5 की पत्नी के आचरण के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है।"
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार चौधरी और प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह पेश हुए।
केस का शीर्षक - सौरभ कुमार शुक्ला बनाम भारत निर्वाचन आयोग एंड अन्य
केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 67
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