इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सफाई कर्मी को अपशब्द कहने वाले व्यक्ति के ख़िलाफ़ पुलिस अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

7 Jun 2020 9:12 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सफाई कर्मी को अपशब्द कहने वाले व्यक्ति के ख़िलाफ़ पुलिस अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य के पुलिस अधिकारियों को एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिस पर एक सफाई कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का आरोप है।

    जस्टिस अनिल कुमार और जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से एफआईआर पर कार्रवाई करने और ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार (2014) 2 सुप्रीम कोर्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार में कार्रवाई करने को कहा है।

    आदेश में कहा गया है कि

    "ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (2014) 2 एससी 1 में निर्धारित कानून और रिपोर्ट में पक्षकारों के लिए वकील की दलील सुनने के बाद और मामले में पेश रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, हम इसके माध्यम से याचिकाकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह पुलिस अधीक्षक, जिला हरदोई-विपरीत पार्टी नंबर 3 से शिकायत के संबंध में संपर्क करे, जो उसने वर्तमान रिट याचिका में उठाई है और इसके बाद पार्टी नंबर 3 मामले में उचित कदम उठाएगी, जैसा कि ललिता कुमारी (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून में तय है।"

    ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार (2014) 2 सुप्रीम कोर्ट 1 में मामले में शीर्ष अदालत ने एफआईआर दर्ज करने और उसके बाद की जांच के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। यह माना गया था क अपराध की जानकारी का खुलासा होने पर CrPC की धारा 154 के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में कोई भी प्रारंभिक जांच स्वीकार्य नहीं है।

    वर्तमान मामला अनुसूचित जाति समुदाय की एक विधवा महिला मीरा देवी द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने यूपी के हरदोई जिले में सफाई कर्मचारी के रूप में काम किया था।

    यह आरोप लगाया गया कि जब याचिकाकर्ता और उनके सहकर्मी सफाई कर्मी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, तब आरोपी देवराज आया और उन्हें गाली देने लगा और जब याचिकाकर्ता ने घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उसने अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया।

    इसके बाद, उसने उसे धमकी दी कि वह इस घटना का प्रसारण न करे वरना वह उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा।

    याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि भले ही आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और एससी / एसटी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस तरह के अभावग्रस्त दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, यह आरोप लगाया गया कि आरोपी लगातार खुला

    घूम रहा है और याचिकाकर्ता और उसके परिवार को मामले को वापस लेने की धमकी दे रहा है।

    याचिकाकर्ता ने कहा,

    "याचिका दायर करने के लगभग एक महीने बीतने के बाद भी, अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जिससे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और वे आरोपी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, जिसके कारण याचिकाकर्ता पीड़ित है।"

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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