सभी स्कूल ट्यूशन फीस लेने के हकदार, चाहे उन्होंने लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन क्लास संचालित की हो या नहीं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

1 July 2020 7:58 AM GMT

  • सभी स्कूल ट्यूशन फीस लेने के हकदार, चाहे उन्होंने लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन क्लास संचालित की हो या नहीं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सभी स्कूल, चाहे वे लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं की पेशकश करें या नहीं, ट्यूशन शुल्क लेने के हकदार हैं।

    न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर की एकल पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

    (क) स्कूलों को अपना प्रवेश शुल्क लेने की अनुमति है, इसलिए, चूंकि COVID-19 लॉकडाउन अब हटा दिया गया है (पहले महामारी सुधार के एक महीने बाद प्रवेश शुल्क का भुगतान करने की तिथि सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी। " सभी भ्रमों को दूर करने के लिए स्कूलों को अब अपने प्रवेश शुल्क को वसूलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि लॉकडाउन स्टैंड 08.06.2020 पर काफी हद तक उठा लिया गया।")

    (ख) सभी विद्यालय, चाहे उन्होंने लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं की पेशकश की हो या नहीं, ट्यूशन शुल्क लेने के हकदार हैं।

    (ग) प्रत्येक स्कूल का स्कूल प्रबंधन वार्षिक शुल्क के तहत किए गए अपने वास्तविक व्यय को स्कूल के बंद रहने की अवधि तक पूरा करेगा और उनके द्वारा वास्तविक परिवहन शुल्क और वास्तविक भवन शुल्क सहित केवल ऐसे वास्तविक व्यय की वसूली करेगा लेकिन इस अवधि के लिए किसी भी गतिविधि या सुविधा के लिए कोई शुल्क नहीं वसूल करेगा, जिसके लिए कोई खर्च नहीं किया गया। हालांकि, शेष अवधि के लिए वार्षिक शुल्क स्कूल द्वारा पहले से तय किए गए शुल्क के अनुसार वसूल किया जाएगा।

    (घ) वर्ष 2020-21 के लिए शुल्क बढ़ाने से और 2019 -20 के समान शुल्क संरचना को अपनाने से स्कूल उपरोक्त कारणों से खुद को रोकेंगे।

    (ण) कोई भी अभिभावक उपरोक्त शर्तों में स्कूल शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, वे अपने आवेदन को अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में आवश्यक प्रमाण के साथ दाखिल कर सकते हैं, जिस पर स्कूल-प्राधिकरण द्वारा ध्यान दिया जाएगा और, इसे सहानुभूतिपूर्वक देखने के बाद, रियायत या संपूर्ण शुल्क छूट दें, जैसा भी मामला हो। यदि माता-पिता अभी भी दुखी हैं, तो वे नियामक निकाय से संपर्क कर सकते हैं, इसलिए पंजाब के गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत शुल्क का विनियमन कोई भी माता-पिता गलत दावा नहीं करके रियायत का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

    (च) गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2016 के पंजाब विनियमन की धारा 7 (f),पहले से ही अभिभावकों की शिकायतों को देखने के लिए है, जो किसी भी अत्यधिक शुल्क या वित्तीय लाभ या लाभ देने के उद्देश्य की अन्य गतिविधि के संबंध में है। माता-पिता इसी के तहत सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं और इसलिए, इस अदालत द्वारा अलग से कोई विशेष दिशा देने की आवश्यकता नहीं है।

    (छ) यदि किसी स्कूल को वर्ष 2020-21 के लिए बढ़ी हुई फीस का भुगतान नहीं करने पर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो वह जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकता है, जो इस पर गौर करेगा और इस तरह के एक आवेदन की प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करेगा। हालांकि, यह केवल एक बहुत ही कठिन मामले में प्रयोग किया जा सकता है जहां स्कूल वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और खर्चों को पूरा करने के लिए कोई आरक्षित संसाधन नहीं है।

    (ज) वर्ष 2020-21 में स्कूल की फीस में कोई वृद्धि करने के खिलाफ स्कूलों को सलाह देने वाले 14 मई के निर्देश; स्कूल के रोल से छात्रों के नाम को हटाने और उन्हें ऑनलाइन क्लास से रोकने के लिए नहीं है, भले ही उनके माता-पिता अपनी नौकरियों के नुकसान के कारण आनुपातिक ट्यूशन शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में न हों; और किसी भी शिक्षक को हटाने या मासिक वेतन में कमी या शिक्षण / गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी नहीं है।

    (i) 14 मई के आदेश की दिशा में भी कोई संशोधन नहीं किया गया है कि कोई भी बच्चा स्कूलों और ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने से वंचित नहीं रहेगा।

    अदालत फीस के चार्ज पर अंकुश लगाते हुए निदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा 14 मई को जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए बिना सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और स्कूली छात्रों के अभिभावकों के संघों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रही थी।

    स्कूली शिक्षा, निदेशक ने निर्देशित किया था:

    क) निजी अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा फीस की पूर्ण छूट जो लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं कर रहे हैं;

    (ख) ऑनलाइन कक्षाएं देने वाले स्कूल लॉकडाउन अवधि के लिए केवल ट्यूशन शुल्क ले सकते हैं;

    (ग) स्कूलों को भवन शुल्क, परिवहन शुल्क, भोजन शुल्क वसूलने से रोक दिया गया, जिससे अभिभावकों पर ऐसी किसी भी सुविधा का बोझ नहीं पड़े।

    याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध मनमाने थे,

    "यह विवादित नहीं है कि अगर स्कूल ऑनलाइन शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, तो भी स्कूलों को खर्च पूरे करने हैं, अर्थात शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पूर्ण वेतन के साथ-साथ भवन, बिजली के खर्च आदि। वे स्कूल जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं उन्हें अपने शैक्षणिक स्टाफ के वेतन का भुगतान करने से छूट नहीं दी जा सकती।

    यह निष्कर्ष निकालते हुए कि इस तरह का वर्गीकरण तर्कसंगत नहीं है, खासकर जब सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल के दायित्वों और बुनियादी खर्च बने रहते हैं भले ही वे ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं या नहीं। इन परिस्थितियों में, उन स्कूलों के लिए एक अलग दिशा निर्देश जारी नहीं हो सकते जो ऑनलाइन कक्षाएं नहीं दे रहे हैं।

    पीठ ने कहा कि गैर सहायता प्राप्त संस्थान जो ऑनलाइन कक्षाएं नहीं दे रहे हैं, उन्हें ऐसे दिशा-निर्देश देना कि संबंधित अवधि के लिए ट्यूशन शुल्क नहीं लिया जाए, भेदभावपूर्ण और मनमाना होगा।

    बेंच ने कहा,

    "माता-पिता की शिकायत है कि उन्हें उन सेवाओं के भुगतान के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, जो उन्होंने प्राप्त ही नहीं की, खासकर जब या तो कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन सेवाओं की पेशकश नहीं की या क्योंकि वे दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जहां ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, हो सकता है एक उचित शिकायत हो, लेकिन उक्त शिकायत करते समय, माता-पिता इस तथ्य को भूल गए हैं, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, कि इस लॉकडाउन अवधि के दौरान कर्मचारियों और शिक्षकों को लगातार वेतन का भुगतान करना पड़ता है।"

    निर्णय आगे बताता है कि इस अवधि के दौरान बुनियादी ढांचे को बनाए रखना होगा ताकि जब बच्चे स्कूलों में लौट आएं, तो योग्य और सक्षम शिक्षकों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं के रूप में छात्रों को बुनियादी सुविधाएं बरकरार रहें।

    पीठ ने कहा,

    "स्कूलों को वित्तीय स्थिति और बुनियादी ढांचे की अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को बनाए रखने और पूरा करने के लिए बुनियादी ट्यूशन फीस की आवश्यकता होती है, कहीं ऐसा न हो कि स्कूल बंद करने के लिए मजबूर हो जाएं जो न तो राज्य के हित में होगा, या अभिभावक या बच्चे के हित में। अन्यथा, इस न्यायालय को इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्कूल फिर से खुलने पर इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का सामना करने का प्रयास करेंगे।

    एक ही वर्ग के बीच नियमों के दो सेट नहीं हो सकते।"

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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