एआईबीई-XVII: बार काउंसिल ऑफ इंडिया उम्मीदवारों को 'कम से कम' नोट्स के साथ बेयर एक्ट की डाउनलोड की गई कॉपियां ले जाने की अनुमति दी

Brij Nandan

3 Feb 2023 5:13 PM GMT

  • एआईबीई-XVII: बार काउंसिल ऑफ इंडिया उम्मीदवारों को कम से कम नोट्स के साथ बेयर एक्ट की डाउनलोड की गई कॉपियां ले जाने की अनुमति दी

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 5 फरवरी को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन XVII (एआईबीई-17) में बैठने वाले उम्मीदवारों को बिना नोट्स (या कम से कम नोट्स) के बेयर एक्ट की डाउनलोड की गई प्रतियां ले जाने की अनुमति दी।

    गुरुवार को जारी इस संबंध में एक अधिसूचना इस प्रकार है,

    "उम्मीदवारों को बिना नोट्स के बेयर एक्ट की डाउनलोड की गई प्रतियां ले जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अगर ऐसी प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं, तो कुछ उम्मीदवारों द्वारा प्रार्थना के आधार पर संक्षिप्त नोट्स/न्यूनतम नोट्स के साथ बेयर एक्ट की प्रतियां की अनुमति दी जाएगी।"

    बता दें, यह अधिसूचना गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को सुनील कुमार चावड़ा (अधिवक्ता अर्पित आर. सिंघवी के माध्यम से) की ओर से दायर याचिका पर बीसीआई को नोटिस जारी करने के घंटों बाद जारी की गई थी, जिसमें उम्मीदवारों को प्रिंटआउट ले जाने की अनुमति देने के लिए बीसीआई को निर्देश देने की मांग की गई थी।

    हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में कहा गया है कि एआईबीई 17 के उम्मीदवारों को बेयर एक्ट्स की स्थानीय भाषा की खरीद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं है और साथ ही, स्थानीय भाषा में बेयर एक्ट की कमी है। दुर्लभ अधिनियमों की स्थानीय भाषा की कीमत बहुत अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को अत्यधिक कठिनाई होती है।

    याचिका में आगे कहा गया था,

    "AIBE वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए कोर्स के अनुसार, अगर छात्र को पूरे कोर्स के लिए बेयर एक्ट्स को ले जाना है, तो इस परीक्षा के लिए अनुमानित 84 बेयर एक्ट्स की आवश्यकता होगी। इसके याचिकाकर्ताओं को काफी अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। स्थानीय भाषा में बेयर एक्ट्स को प्रकाशित करने वाले प्रकाशकों की कमी भी है।"

    गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस बीरेन वैष्णव की पीठ ने बीसीआई को शुक्रवार (3 फरवरी) के लिए वापसी योग्य नोटिस जारी किया। हालांकि ये अधिसूचना बीसीआई द्वारा गुरुवार शाम को जारी की गई थी, इसलिए अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के समक्ष शुक्रवार को याचिका का निस्तारण किया गया था।


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