अहमदाबाद कोर्ट ने गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के मामले में तीस्ता सीतलवाड की आरोपमुक्ति की अर्जी खारिज की

Sharafat

20 July 2023 6:30 PM IST

  • अहमदाबाद कोर्ट ने गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के मामले में तीस्ता सीतलवाड की आरोपमुक्ति की अर्जी खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की जमानत याचिका की अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद गुजरात के अहमदाबाद शहर के सत्र न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में उच्च सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप के संबंध में तीस्ता सीतलवाड को आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया।

    सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, अहमदाबाद के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश एआर पटेल ने सीतलवाड द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रथम दृष्टया मामला बनाया जा सकता है।

    सीतलवाड ने गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आरोपमुक्त करने की याचिका दायर की थी। उन्होंने गुजरात राज्य द्वारा सरकारी अधिकारियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए सबूत गढ़ने और गवाहों को प्रशिक्षित करने के आरोप लगाए। अपने डिस्चार्ज आवेदन में सीतलवाड ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि कोई भी आधार मौजूद नहीं है जो उन्हें उन अपराधों से जोड़ता हो जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है।

    आवेदन में कहा गया कि

    “आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया उसे कथित अपराधों से जोड़ने का कोई आधार मौजूद नहीं है, आगे बढ़ने या मुकदमे की कठोरता का सामना करने के लिए तो दूर की बात है क्योंकि कथित मूल अपराधों से जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं है जिसके लिए आरोप पत्र दायर किया गया है। आरोप तय होने से पहले ऐसे रिकॉर्ड और दस्तावेजों का अस्तित्व अनिवार्य है। आरोपी के खिलाफ पेश की गई सभी सामग्री प्रथम दृष्टया यह जवाब देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि क्या आरोपी ने कोई अपराध किया है और (उनकी सामग्री संतुष्ट है)।

    हालांकि इस तर्क को न्यायाधीश का समर्थन नहीं मिला, जिन्होंने सीतलवाड के खिलाफ फैसला सुनाया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। अदालत ने माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि मामला कायम रखा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, न्यायाधीश सीतलवाड के इस तर्क से भी असहमत थे कि सबूत उन्हें कथित अपराधों से नहीं जोड़ते हैं, यहां तक ​​कि उन्होंने आरोपियों और उनके द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराध के बीच सांठगांठ के बारे में एक विशेष टिप्पणी भी की।

    सीतलवाड को पूर्व सिविल सेवक आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट के साथ गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, जून में एक स्थानीय अदालत ने पूर्व के आरोपमुक्ति आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इस स्तर पर उनके खिलाफ आरोप निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। सूत्रों से पता चला है कि संजीव भट्ट ने अभी तक डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर नहीं किया है।

    सीतलवाड की डिस्चार्ज अर्जी वकील एसएम वत्स के माध्यम से दायर की गई थी , जबकि विशेष लोक अभियोजक अमित एम पटेल गुजरात राज्य की ओर से पेश हुए।

    Next Story