मुख्यमंत्री के ट्वीट के आधार पर आयु में छूट का दावा नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

6 Sept 2021 8:20 AM IST

  • P&H High Court Dismisses Protection Plea Of Married Woman Residing With Another Man

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार के उम्मीदवार मुख्यमंत्री के ट्वीट के आधार पर आयु में छूट का दावा नहीं कर सकते हैं।

    न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की खंडपीठ ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए ऐसा कहा। 11 अगस्त को एकल पीठ ने उनकी रिट याचिका खारिज कर दी थी।

    अपीलकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों ने निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए 7 अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की: -

    1. 6.07.2021 को विज्ञापित पुलिस उप-निरीक्षकों के पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रतिवादियों को आयु में छूट देने का निर्देश देना।

    2. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार 01.01.2021 को उनकी आयु की गणना करने के लिए "सीमा के विस्तार के लिए संज्ञान", जिसके तहत COVID-19 महामारी के मद्देनजर 15.3.2020 से अगले आदेश तक की अवधि को "शून्य अवधि" के रूप में माने जाने का निर्देश दिया जाए।

    3. याचिकाकर्ताओं (यहां अपीलकर्ता) को उक्त पदों के लिए निर्धारित परीक्षा में अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति देना।

    अपीलकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि पंजाब पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टरों के 560 पदों का विज्ञापन 6.07.2021 को किया गया और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27.07.2021 थी। उक्त विज्ञापन के अनुसार 1.1.2021 को न्यूनतम निर्धारित आयु 18 वर्ष थी और 1.1.2021 को अधिकतम निर्धारित आयु 28 वर्ष थी, कुछ छूटों के अधीन।

    अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि 12.7.2020 को, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि पुलिस विभाग में उप-निरीक्षकों के लिए भर्ती आयु 28 से बढ़ाकर 32 वर्ष करने के लिए जल्द ही एक आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

    अपीलकर्ताओं के वकील ने 2020 के डब्ल्यूपी (सी) नंबर 8956 में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया, नजमा बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली सरकार ने 22.7.2021 को फैसला किया जिसमें कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुख्यमंत्री द्वारा किया गया आश्वासन कानून में लागू किया गया था।

    इसके अलावा अपीलकर्ताओं के वकील ने यह भी तर्क दिया कि पंजाब पुलिस नियम 1934 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 12.6 (सी) के प्रावधान के अनुसार, पुलिस महानिदेशक, पंजाब के पास विशेष परिस्थितियों में ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की शक्ति है। अपीलकर्ताओं के वकील ने आगे तर्क दिया कि वर्ष 2020 में, COVID-19 संक्रमण फैलने के कारण लॉक डाउन के कारण किसी भी पद का विज्ञापन नहीं किया गया था। अपीलकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसी शर्तों में, अपीलकर्ताओं को भी लाभ दिया जाना चाहिए और उन्हें ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर उप-निरीक्षकों के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे पात्र होते यदि उक्त पदों का विज्ञापन वर्ष 2020 में किया गया था।

    दूसरी ओर, राज्य के वकील ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और तर्क दिया कि न्यायालय मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ट्वीट के आधार पर ऊपरी आयु सीमा में छूट के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता है। पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 12.6 (c) में संशोधन करके ही आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। राज्य के वकील ने अपने तर्कों का सारांश देते हुए तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने पूरे मामले को सही परिप्रेक्ष्य में निपटाया और वर्तमान अपील खारिज करने योग्य है।

    डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद आदेश दिया कि फैसले में कोई अवैधता या विकृति नहीं पाते हैं और निम्नलिखित कारणों का हवाला देते हैं:

    "अपीलकर्ता केवल इस आधार पर ऊपरी आयु सीमा में छूट की मांग नहीं कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री, पंजाब ने 12 जुलाई, 2020 को ट्वीट किया था कि आने वाले दिनों में उप-निरीक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष से बढ़ाकर 32 वर्ष किया जा सकता है। अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से ऊपर केवल कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमों में संशोधन करके बढ़ाई जा सकती है।"

    पीठ ने यह भी देखा कि अपीलकर्ताओं द्वारा ऊपर संदर्भित दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से कोई मदद नहीं मिली क्योंकि मामले के तथ्य और परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। उस मामले में संबंधित मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कुछ वादे किए थे कि सरकार गरीबी के कारण ऐसा करने में असमर्थ होने पर किराएदार की ओर से किराया देगी।

    पीठ ने यह भी देखा कि अपीलकर्ताओं को ऊपरी आयु में छूट सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि 2016 के बाद से ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई है और इस तरह उन्होंने सब-इंस्पेक्टर के रूप में चुने जाने का मौका खो दिया है।

    खंडपीठ ने वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हुए कहा कि नियम 12.6 (सी) के प्रावधान में यह प्रावधान है कि पुलिस महानिदेशक लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए विशेष परिस्थितियों में ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकते हैं। हालांकि, न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को उप-निरीक्षकों के पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में ढील देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी करने के लिए इच्छुक नहीं है। इसका कारण यह है कि यह न्यायालय नियम बनाने वाले प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है या नियमों के तहत निर्धारित ऊपरी आयु बढ़ाने के लिए कानून नहीं बना सकता है।

    तदनुसार, पीठ ने वर्तमान अपील को खारिज कर दिया।

    (मामले का शीर्षक: समनदीप सिंह एंड अन्य बनाम पंजाब राज्य एंड अन्य)

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



    Next Story