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ट्रायल शुरू होने के बाद केवल अस्पष्टता को दूर करने के लिए दलीलों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती: पटना हाईकोर्ट

Shahadat
18 March 2023 5:03 AM GMT
ट्रायल शुरू होने के बाद केवल अस्पष्टता को दूर करने के लिए दलीलों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती: पटना हाईकोर्ट
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पटना हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की पीठ ने हाल ही के एक मामले में माना कि न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए मुकदमे में संशोधन की मांग करने वाले पक्षकार झूठ बोलते हैं कि उचित परिश्रम के बावजूद, वे इस मामले को ट्रायल ट्रायल शुरू होने से पहले नहीं उठा सकते थे।

अदालत ने आगे कहा कि संशोधनों को केवल इसलिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वे प्रकृति में स्पष्ट हैं या ट्रायल शुरू होने के बाद किसी भी अस्पष्टता को दूर करते हैं।

यह ऐसा मामला है, जहां वादी ने भूमि के विभाजन के साथ-साथ घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिफ्ट डीड शून्य, अप्रभावी, अप्रवर्तनीय है। मुकदमे में तय किए गए मुद्दे दोनों पक्षकारों द्वारा दायर दलीलों और लिखित बयानों पर आधारित है।

वाद अंतिम तर्क के चरण में लंबित था, जब याचिकाकर्ताओं ने पाया कि क्षेत्र के साथ-साथ वाद भूमि के भूखंडों की संख्या में टाइपोग्राफिकल त्रुटि की गई। इसके बाद उन्होंने सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 के तहत संशोधन याचिका दायर की, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपील की।

आवेदक के वकील का निवेदनः

आवेदक ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट यह विचार करने में विफल रहा कि प्रस्तावित संशोधन प्रकृति में औपचारिक है और मुकदमे की प्रकृति को नहीं बदलेगा। आगे तर्क दिया गया कि यदि संशोधन की अनुमति नहीं दी गई तो यह मुकदमेबाजी की बहुलता को जन्म देगा। वैकल्पिक रूप से यदि इसकी अनुमति दी गई तो इससे उत्तरदाताओं को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

प्रतिवादी के वकील का निवेदन:

उत्तरदाताओं ने यह कहते हुए प्रतिवाद किया कि प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से याचिकाकर्ता तथ्य के अपने प्रवेश को वापस लेना चाहते हैं, जो बाद में मुकदमे की प्रकृति को बदल देगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उचित परिश्रम नहीं दिखाया गया और उन्होंने 31 साल से अधिक पुराने मुकदमे में तर्क के स्तर पर संशोधन याचिका दायर करने में देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

निर्णय:

जस्टिस मिश्रा ने कहा ट्रायल कोर्ट के अवलोकन को ध्यान में रखते हुए कहा,

"वादी अनुसूची में बदलाव करना चाहते हैं, जो विभाजन की विषय वस्तु है और इसके क्षेत्र को भी बदलना चाहते हैं। यह भी देखा गया कि वादी को लाने के लिए पर्याप्त समय था। यदि आवश्यक हो तो संशोधन लेकिन अंतिम तर्क के स्तर पर बिना कोई कारण बताए संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संशोधन याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और दुर्भावना से दायर की गई है। प्रस्तावित संशोधन से वाद भूमि का कुल क्षेत्रफल बदल जाएगा और इसके खाते और प्लॉट नंबर भी इन आधारों पर ट्रायल कोर्ट ने संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया, जो कि कानूनी है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस मिश्रा ने जे. सैमुएलंद अन्य बनाम गट्टू महेश और अन्य ने (2012)1 पीएलजेआर एससी 412 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरोसा करते हुए रिपोर्ट किया,

"2002 में शुरू किए गए आदेश VI नियम 17 में संशोधन का पूरा उद्देश्य ट्रायल शुरू होने के बाद याचिका में संशोधन के लिए आवेदन दाखिल करने से रोकना है, जिससे आश्चर्य से बचा जा सके। साथ ही यह कि पक्षों को दूसरे के मामले की पर्याप्त जानकारी थी। यह आवेदन दाखिल करने में देरी की जाँच करने में भी मदद करता है।"

जस्टिस मिश्रा ने यह भी कहा,

"टाइपोग्राफिक त्रुटि/गलती का दावा निराधार है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में वादपत्र तैयार करने वाले, हस्ताक्षर करने वाले और वादी को सत्यापित करने वाले व्यक्ति ने कुछ ध्यान दिया होता तो इस चूक पर ध्यान दिया जा सकता था और इसे ठीक किया जा सकता था। ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता कि किसी भी घटना में उचित परिश्रम का पालन किया गया, तीन से चार वाक्यों में चलने वाली अनिवार्य आवश्यकता की चूक टाइपिंग संबंधी त्रुटि नहीं हो सकती है, जैसा कि अभियोगी द्वारा दावा किया गया।"

सैयद हसीबुद्दीन बनाम सैयद मोहम्मद अकरम हुसैन और अन्य (2006) 4 पीएलजेआर 260 के मामले पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि संशोधन का अनुरोध करने वाले पक्ष को अब अदालत में यह साबित करना होगा कि वे मेहनती होने के बावजूद ट्रायल शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकते।

ट्रायल के दौरान केवल स्पष्ट करने या अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए संशोधन नहीं किए जा सकते। ट्रायल शुरू होने के बाद संशोधन की अनुमति देने के लिए यह न्यायालय की शक्ति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

अदालत ने आगे इस तथ्य पर ध्यान दिया,

वर्तमान मामले में "अंतिम तर्क के चरण में संशोधन याचिका दायर करने के लिए उचित परिश्रम का कोई स्पष्टीकरण नहीं है और केवल यही बहाना दिया गया कि इसकी तैयारी के समय जानकारी में आया कि टाइपिस्ट की गलती के कारण कुछ गलत तथ्य टाइप किए गए। यह सीपीसी के आदेश VI नियम 7 के परंतुक में निहित उचित परिश्रम खंड के विपरीत है। यह स्पष्ट है कि चरण में संशोधन लाने के लिए उचित परिश्रम का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।”

ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा कि उसने इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करते हुए क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि नहीं की। इसके साथ ही आवेदन खारिज कर दिया।

केस टाइटल- शिव कुमार व अन्य बनाम अनिल भगत और अन्य। सिविल विविध क्षेत्राधिकार नंबर 246/2018

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