मुंबई की आर्थर रोड जेल में COVID-19 का संक्रमण फैलने के बाद कई कैदियों ने ज़मानत की मांग की, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, कैदियों को भी जीवन का अधिकार

LiveLaw News Network

10 May 2020 9:00 AM IST

  • मुंबई की आर्थर रोड जेल में COVID-19 का संक्रमण फैलने के बाद कई कैदियों ने ज़मानत की मांग की, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, कैदियों को भी जीवन का अधिकार

    मुंबई की आर्थर रोड जेल के 100 से अधिक कैदियों और स्टाफ सदस्यों का COVID -19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद कैदियों में डर का माहौल पैदा हो गया है, विशेष रूप से उन लोगों में जो हाइपर-टेंशन, मधुमेह जैसे अन्य रोग से पीड़ित हैं।

    बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने शुक्रवार को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग कर रहे कई कैदियों की याचिका पर सुनवाई की।

    मेडिकल ग्राउंड पर रिहाई की मांग करने वाले आरोपियों में से एक 66 वर्षीय हेमंत भट्ट हैं, जिनका COVID -19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है और वर्तमान में आर्थर रोड में बं है। भट्ट पीएनबी बैंक घोटाले और भगोड़े नीरव मोदी के प्रमुख सहयोगी हैं।

    भट्ट क्रॉनिक हार्ट के मरीज हैं, उनकी बाई-पास सर्जरी हुई है और वह हाइपर-टेंशन से पीड़ित हैं। शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर्थर रोड, ने आवेदक हेमंत भट्ट से संबंधित एक मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखी। यह बताया कि उनका COVID -19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज जेल में अलग-थलग है और अन्य बीमारियों के लिए विस्तृत टेस्ट संभव नहीं है।

    उक्त रिपोर्ट के साथ, जेल में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला गया है। यह बताया गया है कि आज तक मुंबई सेंट्रल जेल के 77 कैदियों और 8 से 10 स्टाफ सदस्यों का COVID -19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है।

    कोर्ट ने ज़मानत देने से किया इंकार

    " स्थिति पर तत्काल ध्यान दिया गया, जिस आवेदक को अलग रखने के बारे में सूचित किया गया है, उसे वर्तमान में बाहर नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन साथ ही उस बीमारी के कारण भी जिसके कारण वह पीड़ित है या अति-तनाव और जीर्ण हृदय ऐसी बीमारी जिसके लिए उसका इलाज किया गया है और वर्तमान में उसकी शिकायत है, उसे वायरस का सामना करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।

    यह चिकित्सकीय रूप से बताया गया है कि हाइपर-टेंशन और डायबिटीज के मरीजों में इम्यूनिटी कम होने से वायरस का खतरा अधिक होता है। और ऐसी परिस्थितियों में आर्थर रोड जेल के अधीक्षक को यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक के कोरोना के लिए इलाज में उचित कदम उठाएं और यदि यदि स्थिति ऐसी है तो उसे अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी जाती है।

    इसी तरह, अधीक्षक से उन 77 कैदियों के बारे में भी उचित देखभाल करने की उम्मीद की जाती है, जिनका COVID -19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है, ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। यदि आवश्यक हो तो उन्हें उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं में स्थानांतरित करना होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य कैदी भी हैं जो उक्त कैदियों के निकट हैं। "

    एक अन्य मामला 43 वर्षीय अली अकबर श्रॉफ का था, जिन्होंने अस्थायी जमानत पर रिहाई की मांग की थी, क्योंकि वह मधुमेह, उच्च-तनाव और उच्च रक्तचाप के पुराने रोगी हैं और उन्हें लगातार चिकित्सा और उपचार की आवश्यकता के कारण साइनस की समस्या भी है। वह मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी बंद है।

    उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अबद पोंडा ने प्रस्तुत किया कि जेल अधिक कमजोर हो गए हैं और आर्थर रोड जेल में 103 कैदियों और कर्मचारियों के सदस्यों का COVID -19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है।

    जस्टिस डांगरे ने कहा,

    "स्थिति में कोई संदेह नहीं है और पोंडा को बयान देने में उचित ठहराया जा सकता है कि आर्थर रोड जेल के 100 से अधिक कैदियों और कर्मचारियों का COVID -19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है। किसी भी आकस्मिक स्थिति में नए घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए में निर्णय राज्य सरकार और नीति निर्माताओं को लेना है। यदि यह सच है कि आर्थर रोड जेल में 100 से अधिक रोगियों का का COVID -19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है, तो यह अधिकारियों को अपने मामलों की व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जेल में वर्तमान में कैदियों को रखा गया है।

    जेलों में भीड़भाड़ के कारण वायरस से संक्रमित नहीं होना चाहिए और एक सुरक्षा और स्वस्थ वातावरण के कैदियों के अधिकार की याद नहीं दिलाई जानी चाहिए क्योंकि जब तक वे बाहर की दुनिया में रहते हैं, उतने ही अच्छे जीवन का आनंद लेते हैं। "

    हालांकि, अदालत ने यह भी नोट किया कि जेल में ऐसे कैदी हैं जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और वर्तमान में जेल में बंद हैं और वायरस के लिए अधिक संवेदनशील हैं क्योंकि वर्तमान आवेदक की तुलना में जिन्होंने किसी विशेष कागजात को रिकॉर्ड में नहीं रखा है जो पीड़ा को दर्शाता हो।

    यह राज्य सरकार और जेल अधिकारियों के लिए सभी कैदियों को सुरक्षित रखने के लिए स्थिति से निपटने के लिए उचित नीतिगत निर्णय लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए खुला है कि वे जेल में वायरस के प्रसार को रोकेंगे। चूंकि वर्तमान आवेदक के मामले में कोई आसन्न स्वास्थ्य बाधा नहीं दिखाई देती है, इसलिए आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, राज्य सरकार ने कैदियों को आपातकालीन पैरोल या अस्थायी जमानत पर रिहा करने के लिए एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया था। कमेटी ने तय किया कि केवल 7 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधियों / कैदियों को आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया जाएगा, जबकि उन अभियुक्तों को जो मकोका, एमपीआईडी, पीएमएलए, NDPS,UAPA जैसे विशेष अधिनियम के तहत जेल में बंद हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया।

    आदेश की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story