'अतीत में कभी भी, बॉम्बे हाईकोर्ट में जजों की कार्य क्षमता इतनी कम नहीं हुई': एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कानून मंत्री से रिक्तियों को भरने का आग्रह किया

Brij Nandan

11 July 2022 8:27 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (Bombay High Court Advocate's Association) ने केंद्रीय कानून मंत्री को संबोधित पत्र में हाईकोर्ट में शीघ्र नियुक्तियों की मांग की है, अगर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो वकीलों द्वारा विरोध की अप्रत्यक्ष चेतावनी दी गई है।

    उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में कथित देरी के बारे में पत्र में कहा गया,

    "वादियों को पता नहीं है कि वास्तविक समस्या क्या है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में अत्यधिक देरी के लिए कौन जिम्मेदार हैं। हालांकि, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब विवाद समाधान के वैध तरीके दुर्गम या अनुपलब्ध हो जाते हैं, तो यह अराजकतावाद का प्रतीक है।"

    पत्र में आगे कहा गया,

    "बड़ी तस्वीर यह है कि, न्याय के प्रशासन में देरी न केवल वादियों को प्रभावित करती है बल्कि राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालती है।"

    और कहा गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट नियुक्तियों में देरी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है।

    पत्र में कहा गया है,

    "अतीत में कभी भी, बॉम्बे हाईकोर्ट में जजों की कामकाजी क्षमता इतनी कम नहीं हुई है कि इसका प्रशासन अपंग हो गया है।"

    पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 94 न्यायाधीशों (71 स्थायी और 23 अतिरिक्त न्यायाधीशों) की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्य शक्ति में 55 न्यायाधीश (46 स्थायी न्यायाधीश और 9 अतिरिक्त न्यायाधीश) हैं।

    पत्र में आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए नौ वकीलों के नामों को मंजूरी दी थी, और अन्य 12 नामों की एक सूची कथित तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई है। हालांकि, उन नामों का क्या हुआ है, यह कोई नहीं जानता।

    पत्र में कहा गया है,

    "भारत के राष्ट्रपति ने 24.06.2021 को न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया। हालांकि, कोई नहीं जानता कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों के रूप में उनकी पदोन्नति के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ अनुशंसित एडवोकेट्स के नामों का क्या हुआ। भारत सरकार ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और निर्णय में देरी कर रही है।"

    इसमें कहा गया है कि जिन एडवोकेट्स के नामों की सिफारिश की गई है, उनका भाग्य अनिश्चित काल के लिए अधर में लटक गया है, जिससे अनावश्यक अटकलबाजी को बढ़ावा मिलता है। "यह अप्रिय स्थितियों की ओर जाता है जिससे बचा जा सकता है।"

    पत्र में बॉम्बे हाई कोर्ट की सभी बेंचों में लंबित मामलों के आंकड़ों का भी हवाला दिया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि स्थिति कितनी "गंभीर और गंभीर" है।

    पत्र में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित मामलों की कुल संख्या 5,90,651 है, जिसमें मुंबई और औरंगाबाद बेंच की प्रिंसिपल सीट पर 2 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।

    लंबित मामले

    बेंच सिविल क्रिमिनल कुल

    प्रधान पीठ, अपीलीय पक्ष 1,37,398 67,027 2,04,425

    प्रधान पीठ, मूल पक्ष 1,03,485 1,03,485

    नागपुर में बेंच 63,187 10,742 73,939

    गोवा में बेंच 5,254 568 5,822

    औरंगाबाद में बेंच 1,80,440 22,540 2,02,980


    पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1 जुलाई 2022 तक देश भर में सुप्रीम कोर्ट में दो और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में 381 रिक्तियां हैं। स्थिति को "बेहद गंभीर और खतरनाक" बताते हुए, पत्र में कहा गया है कि अगर यह इसी तरह से जारी रहा तो यह भारत में उच्च न्यायपालिका के अस्तित्व के लिए खतरा होगा।

    पत्र में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1993) 4 एससीसी 441 और लोक प्रहरी के महासचिव एस.एन. शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 333 नियुक्तियों के मुद्दे पर शीर्ष टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है।

    इसमें कहा गया है कि यह न्यायपालिका सहित सभी हितधारकों के हित में है, कि "प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए निश्चित समय रेखा तैयार की जाती है ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो" और एक अप्रत्यक्ष के साथ समाप्त हो। बॉम्बे हाईकोर्ट की सभी बेंचों पर वकीलों के विरोध की चेतावनी दी।

    इसमें कहा गया है कि यह उचित समय है कि हाईकोर्ट बार या तो मुंबई में अपनी प्रमुख सीट पर या औरंगाबाद, गोवा और नागपुर में बेंच उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के खिलाफ विरोध शुरू करें, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उचित रूप से जल्द से जल्द केंद्र सरकार से प्राप्त सिफारिशों पर कार्य नहीं करती है।

    पत्र की प्रति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधान मंत्री और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई है।

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