कानूनी सहायता या न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं को अपील में निर्णय की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

1 April 2022 5:47 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट कार्यालय को कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण या अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करना चाहिए। भले ही अधिवक्ता उन निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करने में विफल रहे जिन्हें वे चुनौती दे रहे हैं।

    जस्टिस एसएस जाधव और जस्टिस एमएन जाधव की बेंच ने एडवोकेट पवन माली के उल्लेख पर आदेश पारित किया। उन्हें अलीबाग सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अदालत ने नियुक्त किया है।

    पीठ ने कहा कि कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण ने माली को फैसले की फोटोकॉपी की आपूर्ति की है, जिन्होंने "देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ अपील मेमो को सख्ती से तैयार किया था।"

    हालांकि, हाईकोर्ट कार्यालय ने उन्हें इस आधार पर अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी कि वह आक्षेपित निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहे।

    अदालत ने कहा,

    "वास्तव में कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्वान वकील को उक्त फैसले की प्रमाणित प्रति कभी नहीं दी गई।"

    अदालत ने तब माली को फैसले की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट दी गई।

    पीठ ने कहा,

    "कार्यालय कागजात को स्वीकार करेगा और अन्य कार्यवाही की तरह ही पंजीकृत करेगा। ये निर्देश उन सभी अधिवक्ताओं पर लागू होंगे जो या तो न्यायालय द्वारा या कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रति दाखिल न करने पर दस्तावेजों को स्वीकार करने और कार्यालय द्वारा अपील दर्ज करने में एक बाधा हो।"

    केस शीर्षक: बाबी कृष्ण पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य

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