बॉम्बे हाईकोर्ट की सभी बेंचों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने वाले वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से मिली छूट
LiveLaw News Network
22 May 2020 3:22 PM IST
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक नोटिस जारी किया जिसमें सभी अधिवक्ताओं को बॉम्बे हाईकोर्ट प्रिंसिपल बेंच और हाईकोर्ट के अन्य बेंचों के समक्ष पेश होने के दौरान काले कोट और अधिवक्ताओं के गाउन पहनने से छूट दी गई।
मुख्य न्यायाधीश ने इसके बजाय उन्हें वर्चुअल कोर्ट के समक्ष 'उचित सज्जा' सुनिश्चित करते हुए पेश होने के लिए एक टाई या एक सफेद बैंड पहनने की अनुमति दी है।
इसी तरह, 13 मई के एक सर्कुलर में COVID -19 के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके सामने पेश होने वाले वकीलों के ड्रेस कोड में ढील दी थी।
वकीलों को "सादा सफ़ेद-शर्ट / सफेद-सलवार-कमीज / सफेद साड़ी पहनने की अनुमति दी गई, जिसमें एक सादा सफेद बैंड" था।
सुप्रीम कोर्ट के बाद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अगले दिन एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें काले कोट पहनने की छूट को दोहराया गया था और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर गाउन पहनने से छूट दी थी।
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को काले कोट और गाउन दोनों पहनने की अनुमति दी थी।
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