अडानी गैग ऑर्डर रद्द करने वाले जज ही सुनेंगे पारंजॉय गुहा ठाकुरता और न्यूजलॉन्ड्री की अन्य याचिकाएं
Amir Ahmad
22 Sept 2025 4:11 PM IST

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के जिला जज सुनील चौधरी ने पत्रकार पारनजॉय गुहा ठाकुरता और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूजलॉन्ड्री द्वारा अडानी के खिलाफ दायर एक्स-पार्टी गैग ऑर्डर चुनौती देने वाली याचिकाएं उसी जज को स्थानांतरित कर दीं, जिन्होंने पहले चार अन्य पत्रकारों के खिलाफ दिए गए उसी ऑर्डर को रद्द किया था।
अब इन याचिकाओं को पहले जिला और सेशंस जज के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद जज आशीष अग्रवाल के समक्ष पेश किया जाएगा, जिन्होंने पिछले गुरुवार को चार पत्रकारों को राहत प्रदान की थी। जज अग्रवाल का मानना था कि कथित मानहानिकारक लेख लंबे समय से सार्वजनिक डोमेन में हैं, इसलिए सिविल जज को लेख हटाने का निर्देश देने से पहले पत्रकारों की सुनवाई करनी चाहिए थी।
उन्होंने कहा,
"लंबे समय से प्रकाशित लेख और पोस्टों को प्लेंटिफ़ द्वारा चुनौती दी गई, अदालत ने प्रतिवादियों को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं समझी। मेरी राय में सिविल जज को ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए था, क्योंकि आदेश का प्रभाव यह है कि लेखों को प्रथम दृष्टया मानहानिकारक घोषित किया गया और हटाने का निर्देश भी दिया गया।”
जज सुनील चौधरी ने पारनजॉय गुहा ठाकुरता की याचिका पर गुरुवार को आदेश सुरक्षित रखा था। हालांकि, कुछ ही घंटों बाद जज आशीष अग्रवाल ने चार अन्य पत्रकारों के मामले में उसी आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद जज चौधरी ने मामला स्थानांतरित किया।
न्यूजलॉन्ड्री ने आज ही अपनी अपील दर्ज करवाई, जिसमें एडवोकेट बनी दीक्षित ने कंपनी का पक्ष रखा। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज के सीनियर एडवोकेट जगदीप शर्मा ने न्यूजलॉन्ड्री की याचिका का विरोध किया यह कहते हुए कि कंपनी पहले ही हाईकोर्ट जा चुकी है और उसका मामला आज सूचीबद्ध है।
पारनजॉय गुहा ठाकुरता की ओर सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पैस और एडवोकेट अपार गुप्ता ने पैरवी की। कोर्ट ने आदेश दिया कि ठाकुरता की याचिका भी जज आशीष अग्रवाल के समक्ष सुनी जाएगी।

