दिल्ली कोर्ट ने गैग ऑर्डर के खिलाफ न्यूज़लॉन्ड्री की अपील पर अडानी एंटरप्राइज से जवाब मांगा
Amir Ahmad
24 Sept 2025 4:47 PM IST

दिल्ली कोर्ट ने गैग ऑर्डर के खिलाफ न्यूज़लॉन्ड्री की अपील पर अडानी एंटरप्राइज से जवाब मांगा
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री की उस अपील पर अडानी एंटरप्राइज से जवाब मांगा, जिसमें कंपनी के खिलाफ रिपोर्टिंग पर रोक लगाने वाले एकपक्षीय गैग ऑर्डर के खिलाफ अपील की गई।
इस आदेश के संबंध में चार अन्य पत्रकारों को पहले ही जिला जज आशीष अग्रवाल की अदालत से राहत मिल चुकी है।
न्यूज़लॉन्ड्री की याचिका जिला जज सुनील चौधरी के समक्ष है, जिन्होंने एंटरप्राइज से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर के लिए निर्धारित की।
इससे पहले जज चौधरी ने चार पत्रकारों के संबंध में एकपक्षीय गैग ऑर्डर रद्द करने वाले जज अग्रवाल के आदेश के मद्देनजर मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। जज चौधरी ने निर्देश दिया था कि अपीलों को जज अग्रवाल की अदालत में पुनः सौंपे जाने के लिए प्रिंसिपल जज के समक्ष रखा जाए।
प्रिंसिपल जिला एवं सेशन जज ने अपील को स्थानांतरित करने से इनकार किया था, जिसके बाद मामला फिर से जज चौधरी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।
इस पृष्ठभूमि में अदानी एंटरप्राइजेज की ओर से सीनियर एडवोकेट जगदीप शर्मा ने तर्क दिया कि जज अग्रवाल ने मामले के गुण-दोष के आधार पर कुछ नहीं कहा। इसलिए यह आदेश बाध्यकारी नहीं है।
उन्होंने कहा,
"दूसरी अदालत अपने विचार आप पर थोप नहीं सकती।"
संदर्भ के लिए जज अग्रवाल ने कहा कि कथित रूप से मानहानिकारक लेख लंबे समय से सार्वजनिक डोमेन में थे। इसलिए सिविल जज को उनके लेख हटाने का निर्देश देने से पहले पत्रकारों की बात सुननी चाहिए थी।
न्यूज़लॉन्ड्री के वकील ने दलील दी कि इस डिजिटल समाचार प्लेटफ़ॉर्म को मुकदमे में जॉन डो प्रतिवादियों को दी गई राहत के आधार पर हटाने के नोटिस जारी किए गए।
उन्होंने आशंका जताते हुए कहा,
"अगर हम इसका पालन नहीं करते हैं तो हम अवमानना के दायरे में आ जाएंगे।"
अदालत ने पूछा कि क्या यूट्यूब ने आईटी नियमों के तहत मध्यस्थ दायित्वों के मद्देनजर अपनी इच्छा से हटाने के नोटिस जारी किए या हटाने का अनुरोध अदानी एंटरप्राइज ने किया।
इसके बाद अदालत ने एंटरप्राइज को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
एडवोकेट ध्रुव विग और बानी दीक्षित ने न्यूज़लॉन्ड्री का प्रतिनिधित्व किया।

