एसिड अटैक : केरल हाईकोर्ट ने कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़ित मां, नाबालिग बेटे को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने पर विचार करने का आदेश दिया

Sharafat

18 Sept 2023 2:45 PM IST

  • एसिड अटैक : केरल हाईकोर्ट ने कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़ित मां, नाबालिग बेटे को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने पर विचार करने का आदेश दिया

    केरल हाईकोर्ट ने थालास्सेरी में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को दो एसिड अटैक पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के कानून और उन्हें लगी चोटों की प्रकृति के आधार पर अधिक मुआवजा देने पर विचार करने का आदेश दिया है।

    जस्टिस देवन रामचन्द्रन ने इस प्रकार कहा,

    “ क्षतिपूर्ति से संबंधित कानून अब अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गया है। यह पर्याप्त होना चाहिए और पार्टियों को होने वाले नुकसान के अनुरूप होना चाहिए। सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण पहलुओं के आधार पर इस आशय की एक विशिष्ट खोज को लागू आदेशों में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन उस हद तक मेरा मानना ​​है कि यह वांछित है। मेरा निश्चित रूप से विचार है कि पूरे मामले पर DELSA द्वारा उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

    याचिकाकर्ता और उसके नाबालिग बेटे पर एसिड से हमला किया गया और वे बहुत गंभीर रूप से झुलस गए। उन्होंने केरल पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजे के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता को पांच लाख रुपये और उसके बेटे को दो लाख पचास हजार रुपये का अवॉर्ड दिया। उन्होंने जिला मुआवजा प्राधिकरण (DELSA) से बढ़े हुए मुआवजे का दावा करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि DELSA द्वारा दिया गया मुआवजा याचिकाकर्ताओं को लगी चोटों की प्रकृति को देखते हुए बेहद अपर्याप्त है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

    उत्तरदाताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि न्यायालय इच्छुक हुआ तो DELSA लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2014) और परिवर्तन केंद्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2015) में शीर्ष न्यायालय के फैसलों के आधार पर मुआवजे के पहलू पर पुनर्विचार करेगा।

    न्यायालय ने विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता उच्च मुआवजे के हकदार हैं या क्या दिया गया मुआवजा पर्याप्त और उचित है। इसमें पाया गया कि याचिकाकर्ताओं को लगी चोटें "बेहद गंभीर" थीं।

    “श्रीमती आर [नाम संशोधित] का चेहरा 50% से अधिक जल गया है; जबकि मास्टर ए [नाम संशोधित] अपने चेहरे, गर्दन और पीठ पर गंभीर घावों के साथ जी रहा है। इससे भी बदतर बात यह है कि मास्टर ए एक स्थायी रूप से विकलांग बच्चा है जो मानसिक मंदता और दौरे के विकार से पीड़ित है और इसलिए मुझे यकीन है कि विवादित आदेश जारी करते समय DELSA द्वारा इन सभी पहलुओं पर उचित परिप्रेक्ष्य में ध्यान दिया जाना चाहिए था।''

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं पर हुआ हमला एक वीभत्स एसिड अटैक था। उपरोक्त निष्कर्षों पर न्यायालय ने माना कि DELSA को मुआवजा देते समय मामले पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए था।

    कोर्ट ने डीईएलएसए को सभी प्रासंगिक पहलुओं और मुआवजे के कानून पर विचार करते हुए याचिकाकर्ताओं को उच्च मुआवजे के मामले पर बिना किसी देरी और चार महीने से पहले पुनर्विचार करने का आदेश दिया।

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