एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपी सेशन कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सीआरपीसी की धारा 438 के तहत हाईकोर्ट में नहीं जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Brij Nandan

4 July 2022 8:59 AM GMT

  • एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपी सेशन कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सीआरपीसी की धारा 438 के तहत हाईकोर्ट में नहीं जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने कहा कि एक बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act), 1989 के तहत एक आरोपी सेशन कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सीआरपीसी की धारा 438 के तहत हाईकोर्ट में नहीं जा सकता है।

    यह माना गया कि एक बार सत्र न्यायालय द्वारा इस तरह की याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद, एससी / एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत अपील करने का उपाय होगा।

    धारा 14-ए (2) में प्रावधान है: सीआरपीसी की धारा 378(3) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, विशेष अदालत द्वारा जमानत देने या इनकार करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है।

    जस्टिस अनूप चिकारा की पीठ एक आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत के लिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसकी इसी तरह की राहत के लिए आवेदन को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, (एससीएसटीपीओए) की धारा 14-ए के अनुसार, जमानत के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। ऊपर दी गई वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।"

    आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने कानून के गलत प्रावधान को चुना है, इसलिए वह एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

    अदालत ने आगे दो सप्ताह के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया ताकि याचिकाकर्ता कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपील दायर कर सके।

    अदालत ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपील दायर करता है तो स्थगन आदेश को जमानत आवेदन में पारित आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अन्यथा स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

    तदनुसार, अदालत ने उपरोक्त शर्तों में याचिका का निपटारा किया।

    केस टाइटल: सुखदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य

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