विवाह के उद्देश्य से लड़की का अपहरण करने का आरोप: पटना हाईकोर्ट ने आरोपी-व्यक्ति को जमानत दी

LiveLaw News Network

3 March 2022 8:40 AM GMT

  • पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को कथित तौर पर विवाह के उद्देश्य से एक लड़की का अपहरण करने के मामले में आरोपी- व्यक्ति को जमानत दी।

    दरअसल, आरोपी ने मामले में याचिका दायर कर जमानत की मांग की थी।

    एकल न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा ने कहा,

    "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़ित-लड़की के बयान को ध्यान में रखते हुए मैं याचिकाकर्ता को नियमित जमानत देने के लिए इच्छुक हूं।"

    याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363/366-ए/504/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज मामले में नियमित जमानत की मांग की थी।

    क्या है पूरा मामला

    प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन का मामला यह था कि याचिकाकर्ता ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर विवाह के उद्देश्य से मुखबिर की बेटी का अपहरण किया था।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में केवल इसलिए झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह सह-आरोपी रौशन कुशवाहा का पिता है, जिसका मुखबिर की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था।

    आगे कहा गया कि पुलिस और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़ित-लड़की के बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसका सह-आरोपी रौशन कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध था और उसने उसके साथ एक मंदिर में शादी की और सह-आरोपी रौशन कुशवाहा के साथ रहना चाहती थी।

    उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता 03.10.2020 से हिरासत में है।

    कोर्ट का अवलोकन

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता और राज्य की ओर से पेश अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह की दलीलें सुनीं।

    कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,

    "पक्षकारों की ओर से दी गई प्रस्तुतियों के संबंध में और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़ित-लड़की के बयान को ध्यान में रखते हुए, मैं सक्रिय रूप से आरोपी को नियमित जमानत देने के लिए इच्छुक हूं।"

    तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

    कोर्ट ने जमानत का आदेश देते हुए अंत में कहा कि याचिकाकर्ता को 20,000 रुपए का निजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिम चंपारण की संतुष्टि पर जमानत दी जाए।

    याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार गुप्ता और राज्य की ओर से पेश अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह पेश हुए थे।

    केस का शीर्षक: सुदामा कुशवाहा बनाम बिहार राज्य

    कोरम: जस्टिस अनील कुमार सिन्हा

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