आरोपी को उचित कानूनी सहायता नहीं मिल रही, उसके वकील को धमकी दी जा रही है कि वह सीआरपीसी की धारा 395 के तहत हाईकोर्ट का संदर्भ न दें: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

Brij Nandan

13 Jun 2022 5:57 AM GMT

  • आरोपी को उचित कानूनी सहायता नहीं मिल रही, उसके वकील को धमकी दी जा रही है कि वह सीआरपीसी की धारा 395 के तहत हाईकोर्ट का संदर्भ न दें: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा है कि हाईकोर्ट को संदर्भ देने के लिए सीआरपीसी की धारा 395 का प्रावधान केवल इसलिए लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि आरोपी को कोई उचित कानूनी सहायता नहीं मिल रही है या उसके वकील को धमकी दी गई है।

    जस्टिस पंकज मिथल ने कहा,

    "संदर्भ केवल निम्नलिखित दो आकस्मिकताओं में सत्र न्यायाधीश द्वारा हाईकोर्ट में किया जा सकता है: (ए) जहां सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के किसी प्रावधान की वैधता के बारे में एक प्रश्न शामिल है या यदि न्यायालय की राय में ऐसा कोई प्रावधान अमान्य या निष्क्रिय है लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है; और (बी) जहां कानून का कोई प्रश्न विचार के लिए उठता है।"

    कोर्ट वामीक फारूक की दिनांक 31.01.2010 की मृत्यु की घटना से संबंधित एक आपराधिक शिकायत पर सुनवाई कर रहा था, जो पहले श्रीनगर के दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन था। खतरे की धारणा के कारण, दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर ने मामले को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर को इस अनुरोध के साथ संदर्भित किया कि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है।

    प्रधान सत्र न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 31.12.2015 के तहत धारा 395 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले को हाईकोर्ट को एक संदर्भ के रूप में संदर्भित किया था। संदर्भ आदेश में, यह उल्लेख किया गया कि आरोपी ने मौखिक रूप से प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा नियुक्त वकील को धमकी दी गई है और उसे कोई कानूनी सहायता नहीं मिल रही है।

    कोर्ट ने नोट किया कि सीआरपीसी की धारा 395 की उप-धारा (1) का पठन यह प्रकट करेगा कि अदालत हाईकोर्ट को इस बात से संतुष्ट होने पर संदर्भ दे सकती है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम या उसके किसी प्रावधान की वैधता के बारे में एक प्रश्न शामिल है जो निपटान के लिए आवश्यक हो सकता है। उसके समक्ष या इस तरह के अधिनियम, अध्यादेश या विनियम का कोई प्रावधान अमान्य या निष्क्रिय है, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है जिसके लिए उक्त अदालत अधीनस्थ है या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बशर्ते कि इस तरह के संदर्भ के लिए कारण दर्ज किए गए हों।

    इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि धारा 395 सीआरपीसी की उप-धारा (2) प्रावधान करता है कि सत्र न्यायालय हाईकोर्ट को भी संदर्भित कर सकता है यदि वह उचित समझे कि उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में कानून का प्रश्न विचार के लिए उठता है। दूसरे शब्दों में, पूर्वोक्त प्रावधान के तहत, केवल कानून के एक प्रश्न के उत्पन्न होने पर कि मामला हाईकोर्ट को भेजा जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि संदर्भ आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वर्तमान मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम या उसके किसी प्रावधान की वैधता के बारे में कोई प्रश्न शामिल है या अदालत की राय में ऐसा कोई अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या कोई प्रावधान है। अमान्य या निष्क्रिय या उसके समक्ष लंबित मामले में कानून का प्रश्न शामिल है जिसके लिए उच्च न्यायालय के निर्णय की आवश्यकता होती है।

    कोर्ट ने कहा कि इस तरह के किसी भी बयान के अभाव में, सत्र न्यायालय द्वारा हाईकोर्ट का संदर्भ नहीं दिया जा सकता है।

    उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन संदर्भ स्पष्ट रूप से सीआरपीसी की धारा 395 के दायरे से बाहर है। सीआरपीसी की धारा 432 सुनवाई योग्य नहीं है। तदनुसार, याचिका का निपटारा कर दिया गया और रिकॉर्ड को प्रधान सत्र न्यायाधीश, श्रीनगर को वापस करने का निर्देश दिया गया, ताकि मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।

    केस टाइटल: फारूक अहमद वानी बनाम अब्दुल खलीकी

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