साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बयान देने के उद्देश्य के लिए अभियुक्त का 'औपचारिक गिरफ्तारी' के अधीन होना जरूरी नहींः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Manisha Khatri

14 Nov 2022 11:45 AM GMT

  • साक्ष्य अधिनियम की  धारा 27 के तहत बयान देने के उद्देश्य के लिए अभियुक्त का औपचारिक गिरफ्तारी के अधीन होना जरूरी नहींः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    Madhya Pradesh High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए बयान के उद्देश्य के लिए एक आरोपी को औपचारिक गिरफ्तारी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है।

    एक आपराधिक अपील का फैसला करते हुए, जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पी.के. गुप्ता ने कहा कि धारा 27 के तहत एक बयान को मान्य करने के लिए दो सामग्री हैं-

    1-किसी व्यक्ति पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए

    2-व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए; उन्हें औपचारिक गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है

    मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता को अपने रूममेट की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसकी सजा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसके द्वारा दिए गए बयान पर आधारित थी, जिसके तहत उसने पुलिस को शव और अन्य आपत्तिजनक सामग्री के स्थान के बारे में सूचित किया था। दोषी करार देने के फैसले को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने कोर्ट के समक्ष यह अपील दायर की।

    अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसकी सजा मुख्य रूप से ''अंतिम बार एक साथ देखे गए'' के सिद्धांत पर आधारित है। आगे यह भी बताया गया कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसकी गवाही पर भी बहुत अधिक भरोसा किया था। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 27 के तहत उसका बयान उसकी गिरफ्तारी से पहले दर्ज किया गया था और इसलिए यह कानून की नजर में अस्वीकार्य था। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष निचली अदालत के समक्ष हत्या का मकसद स्थापित करने में विफल रहा। आगे यह भी कहा गया कि गवाहों की गवाही में कई विरोधाभास और चूक थे। इस प्रकार, यह प्रार्थना की गई कि उसकी दोषसिद्धि को रद्द किया जाए।

    इसके विपरीत, राज्य ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को उसके खिलाफ पेश किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर सही ढंग से विचार करने के बाद ही उसे दोषी ठहराया था।

    पक्षकारों की दलीलों और निचली अदालत के रिकॉर्ड की जांच करते हुए, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों में योग्यता नहीं पाई। कोर्ट ने कहा कि केवल मकसद की अनुपस्थिति अपीलकर्ता को दोषमुक्त नहीं कर सकती है, खासकर जब उसके खिलाफ परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित की गई हो-

    हमारे विचार में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में मकसद का अस्तित्व निश्चित रूप से अधिक अर्थ और महत्व रखता है। हालांकि, एक नियम के रूप में, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी मामले में, मकसद के अभाव में आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्पष्ट हैं और परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्थापित की जाती है जो स्पष्ट रूप से साबित करती है कि आरोपी ने अकेले अपराध किया था, तो आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।

    साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता के बयान के साक्ष्य मूल्य के संबंध में, न्यायालय ने माना कि इसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वह औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं था। ''गिरफ्तारी'' और ''हिरासत'' शब्दों के बीच अंतर करते हुए, अदालत ने कहा कि प्रावधान के अनुसार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना आवश्यक है। इसलिए धारा 27 के तहत उसकी गवाही की वैधता को बरकरार रखा गया-

    इस खंड को पढ़ने से पता चलता है कि 'किसी व्यक्ति पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए' और वह 'पुलिस अधिकारी की हिरासत में' होना चाहिए और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा आरोपी औपचारिक गिरफ्तारी के अधीन हो। हम निर्णयों की श्रेणी से अपने विचार में समर्थन पाते हैं और उक्त निर्णयों पर एक नज़र ड़ालने से पता चलता है कि पूर्वाेक्त प्रश्न अब कोई अभिन्न अंग नहीं है।

    उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उनके मामले को उचित संदेह से परे स्थापित किया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी जिसके आधार पर पर निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो और तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल- आशुतोष कैथवास बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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