एसिड अटैक सर्वाइवर को कोई 'गंभीर चोट' न होने पर भी आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 326A के तहत आरोप तय किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Brij Nandan

20 July 2022 4:39 PM IST

  • एसिड अटैक सर्वाइवर को कोई गंभीर चोट न होने पर भी आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 326A के तहत आरोप तय किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 326 ए के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया जा सकता है, भले ही एसिड अटैक (Acid Attack) सर्वाइवर को कोई गंभीर चोट न लगी हो।

    कोर्ट ने आगे कहा कि एसिड अटैक सर्वाइवर को गंभीर चोट हर मामले में अनिवार्य नहीं है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह प्रावधान एसिड आदि के उपयोग से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए अपराध और दंड से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति का कारण बनता है, या जलता है या अपंग या विकृत या अक्षम करता है, किसी भी भाग या किसी व्यक्ति के शरीर के अंग या उस पर तेजाब फेंक कर या उस व्यक्ति को तेजाब पिलाकर गंभीर चोट का कारण बनता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि आईपीसी की धारा 320 'गंभीर चोट' को परिभाषित करती है।

    पूरा मामला

    जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की पीठ निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 326-ए, 504, 506 के तहत दर्ज एक आरोपी द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें धारा 227 सीआरपीसी के तहत उसके आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

    उनका मामला था कि प्रथम दृष्टया, उनके खिलाफ धारा 326 ए आईपीसी के तहत आरोप नहीं लगाए गए थे क्योंकि एसिड अटैक सर्वाइवर के शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। यह आगे तर्क दिया गया था कि शरीर के किसी हिस्से में कोई स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति या जलन या अपंग या विकृत या अक्षम नहीं था, इसलिए धारा 326 ए या 326 बी के तहत आरोप नहीं बनाया गया था।

    दूसरी ओर, राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि संशोधनवादी के खिलाफ धारा 326 ए आईपीसी के तहत आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री है और एक सह-आरोपी को पहले ही धारा 326 ए और 506 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जा चुका है।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    शुरुआत में, कोर्ट ने पाया कि इस धारा में कुल 9 "OR" का उपयोग किया गया है जो दर्शाता है कि धारा 326A IPC के तहत आरोप पीड़ित / सर्वाइवर को गंभीर चोट पहुंचाए बिना तैयार किया जा सकता है।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "एसिड पीड़िता को गंभीर चोट, प्रत्येक मामले में अनिवार्य नहीं है। नौ "OR" का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि व्यक्ति, या उस व्यक्ति को तेजाब डालकर, फेंककर स्थायी या आंशिक क्षति के मामले में, विकृति, जलन, अपंग, डिफिगर, शरीर के किसी भी हिस्से को निष्क्रिय कर देती है। ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 326ए के तहत आरोप तय किया जाना चाहिए।"

    अदालत ने 18 वर्षीय सर्वाइवर द्वारा प्राप्त चोटों को भी ध्यान में रखते हुए कहा कि उसे एसिड से जलने की चोट लगी थी।

    इसके अलावा, यह देखते हुए कि मुकदमा आरोप तय करने के चरण में है, अदालत ने जोर देकर कहा कि आरोप तय करने के समय, अदालत को सबूतों की जांच करने या इस मानक को लागू करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियोजन पक्ष सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ मामला साबित करने में सक्षम होगा या नहीं।

    कोर्ट ने कहा,

    "कोर्ट के समक्ष सामग्री पर स्थापित मजबूत संदेह के आधार पर भी आरोप तय किया जा सकता है। उपरोक्त चर्चा के आधार पर कोर्ट का विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने एक कानूनी आदेश पारित किया है, इसमें कोई स्पष्ट त्रुटि या भौतिक अनियमितता नहीं है। संशोधनवादी के खिलाफ आईपीसी की धारा 326 ए के तहत भी आरोप तय करने के लिए संशोधनवादी के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य सामग्री है और ऐसी परिस्थितियों में आवेदक को आरोप मुक्त नहीं किया जा सकता है।"

    केस टाइटल - ओयस @ अवेश बनाम यूपी राज्य [आपराधिक संशोधन संख्या - 2022 का 2407]

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 327

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