"अभियुक्त ने अपने फोन के दुरुपयोग के लिए माफी मांगी और CM के प्रति सम्मान व्यक्त किया": इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने UP के मुख्यमंत्री को मौत की धमकी देने के आरोपी को जमानत दी

Sparsh Upadhyay

30 Jan 2021 6:15 PM IST

  • Accused Apologized For His Phone Being Misused, Showed Respect & Esteem To UP CM Yogi Adityanath

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार (27 जनवरी) को अमर पाल यादव नाम के एक ट्रक ड्राइवर को जमानत दे दी, जिसने कथित तौर पर 24 घंटे के भीतर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को रिहा नहीं करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी देने वाला व्हाट्सएप संदेश भेजा था।

    न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने धारा 124 ए, 501, 504, 505 (1) (बी), और 506 आईपीसी और 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 के तहत दर्ज अपराध/एफआईआर नंबर में आवेदक द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की।

    आवेदक-अभियुक्त के खिलाफ आरोप

    आरोपी-आवेदक के खिलाफ आरोप है कि उसने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए अपने मोबाइल नंबर से UP-112 हेल्पलाइन से जुड़े एक नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेजा और यह धमकी भी दी कि अगर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 24 घंटे में रिहा नहीं किया गया, तो वह मुख्यमंत्री को मार देगा।

    आरोपी-आवेदक के वकील ने कहा कि वह एक ट्रक चालक है और उसका मुख्तार अंसारी या किसी अन्य अपराधी से कोई सरोकार नहीं है।

    यह प्रस्तुत किया गया था कि एक ढाबा, जहां आरोपी-आवेदक भोजन कर रहा था, में मौजूद एक व्यक्ति ने कॉल करने के बहाने उसका मोबाइल ले लिया, हालाँकि उसने वह व्हाट्सएप संदेश भेजा और उसके बाद आरोपी-आवेदक को उसका मोबाइल लौटा दिया।

    आगे यह तर्क दिया गया कि आरोपी-आवेदक को ऐसा संदेश भेजा गया था, इस बात का एहसास केवल तब हुआ जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

    आरोपी का जेल से एक हलफनामा भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उसने विशेष रूप से कहा था कि उसने कोई एसएमएस नहीं भेजा है, वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है, वह मुख्यमंत्री को उच्च सम्मान में रखता है और हमेशा कानून का पालन करेगा और वह अपने मोबाइल से इस तरह के संदेश के लिए पछतावा करता है।

    आरोपी-आवेदक के रुख को देखते हुए बेंच ने कहा,

    "तथ्य यह है कि उसने साफ शब्दों में अपने फोन के दुरुपयोग के लिए माफी मांगी है और, मुख्यमंत्री के प्रति अपना सम्मान दिखाया है, मुझे लगता है कि यह जमानत देने के लिए एक फिट मामला है।"

    इसके पश्चयात, न्यायालय ने निर्देश दिया कि उसे रिहा किया जाए।

    संबंधित ख़बर में, पिछले महीने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कामरान अमीन खान नाम के 25 वर्षीय युवक को जमानत दी थी, जिसने कथित तौर पर एक व्हाट्सएप संदेश भेजा था जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से मारने की धमकी दी गई थी।

    केस का शीर्षक - अमर पाल यादव बनाम यूपी राज्य

    ऑर्डर डाउनलोड करनेके लिए यहां क्लिक करें

    आदेश पढ़ें

    Next Story