फरार/घोषित अपराधी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Brij Nandan

18 Jan 2023 8:07 AM IST

  • Allahabad High Court

    Allahabad High Court

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ एक वारंट जारी किया गया है और वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार है और उसके खिलाफ संहिता की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, तो वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

    जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी तीन व्यक्तियों (मृतक के ससुर, सास और पत्नी) की अग्रिम जमानत नामंजूर करते हुए यह टिप्पणी की।

    अदालत ने कहा कि आवेदक/आरोपी पूछताछ और जांच के लिए उपलब्ध नहीं थे और उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत की राहत देने से इनकार किया जाता है।

    इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, कोर्ट ने साधना चौधरी बनाम राजस्थान और अन्य राज्य, 2022 (237) एआईसी 205 (एससी) और प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य एलएल 2021 एससी 579 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया।

    क्या है पूरा मामला?

    अभियुक्त आवेदकों के खिलाफ पिछले वर्ष मृतक को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था, जिसके कारण मृतक ने 16 जून, 2022 को यमुना पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी।

    आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद, वे इस आधार पर अग्रिम जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय गए कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है।

    यह निवेदन किया गया कि आवेदक सं.3 (मृतक की पत्नी) को दहेज की मांग को लेकर मृतक के परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, और उसे ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।

    यह आगे तर्क दिया गया कि आवेदकों के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आवेदकों की ओर से मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है।

    दूसरी ओर, ए.जी.ए. साथ ही शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने मृतक आकाश के कॉल विवरण की जांच की है। सुसाइड नोट एकत्र किया है। स्वतंत्र गवाह के बयान दर्ज किए हैं, जो वर्तमान मामले में आवेदकों की संलिप्तता को दर्शाता है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि सुसाइड नोट से यह स्पष्ट है कि आवेदक संख्या 1 और 2 को मृतक को इस हद तक परेशान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि उन्होंने मृतक को अपने बच्चे से मिलने की अनुमति नहीं दी, जो कि उकसाने के बराबर है।

    अंत में, यह एस.एस.पी., प्रयागराज की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत किया गया, निचली अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है और आवेदकों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा के तहत कार्यवाही शुरू की है। जो यह दर्शाता है कि आवेदक सहयोग नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार, उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

    दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, पार्टियों के लिए वकील की प्रस्तुतियां, अभियोजन पक्ष के मामले में आवेदक को सौंपी गई भूमिका, गंभीरता और आरोप की प्रकृति के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए, अदालत का यह विचार है कि आवेदक के पक्ष में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने का कोई मामला नहीं बनता है।”

    आवेदक के वकील: नीरज कुमार द्विवेदी, आद्या प्रसाद तिवारी, प्रदीप कुमार सिंह,

    विपक्षी पार्टी के वकील: जीए, राजेश कुमार रॉय शर्मा

    केस टाइटल - आनंद शंकर पांडे और 2 अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य [CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.P.C. No. – 8536 ऑफ 2022]

    केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 21

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





    Next Story