[आत्महत्या के लिए उकसाना] आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराने के लिए 'सकारात्मक कृत्य' आवश्यक: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

LiveLaw News Network

1 April 2022 5:59 AM GMT

  • Gujarat High Court

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने दोहराया कि आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषी ठहराने के लिए 'सकारात्मक कृत्य' आवश्यक है।

    कोर्ट ने कहा,

    "आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व हैं: (i) उकसाना; (ii) मृतक को आत्महत्या करने में मदद करने या उकसाने का आरोपी का इरादा। हालांकि, आरोपी का कृत्य, मृतक का अपमान करना अभद्र भाषा का उपयोग करना, अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं होगा। ऐसे सबूत होने चाहिए जो यह साबित कर सकें कि इस तरह के कृत्य के लिए आरोपी का इरादा मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाना था।"

    न्यायमूर्ति एसएच वोरा और न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की खंडपीठ अपीलकर्ता-राज्य गुजरात द्वारा आईपीसी की धारा 498 (ए) और 306 के तहत अपराधों के लिए बरी करने के आदेश को चुनौती दे रही थी।

    मामले के संक्षिप्त तथ्य यह थे कि पीड़िता ने कथित तौर पर दहेज की मांग के चलते कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों की जांच की और दस्तावेजी सबूत पेश किए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन उचित संदेह से परे मामले को स्थापित करने में विफल रहा।

    हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही मृतक पिछले छह महीनों से अपने ससुर और सास से अलग रह रही थी, लेकिन वह अपने घर वालों को पत्र लिखकर कहती थी कि वह खुश है।

    इसके अलावा, पीड़िता के भाई के बयान के अनुसार, उसने पति और ससुराल वालों द्वारा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न / दहेज का खुलासा नहीं किया है।

    बेंच ने कहा,

    "इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ठोस सबूत जोड़कर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) और 306 के तहत मामला स्थापित नहीं कर सका और ट्रायल कोर्ट ने सही पाया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के तहत अनुमान को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। जहां अभियोजन पक्ष पीडब्लू नंबर 1 से 3 के साक्ष्य के माध्यम से मृतक को आरोपी द्वारा किए गए उत्पीड़न के पहलू को साबित करने में विफल रहा है, जो मृतक के निकटतम रिश्तेदार हैं।"

    हाईकोर्ट ने आगे पुष्टि की कि आईपीसी की धारा 306 के अनुसार, यह साबित करना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया, उसने उसी में सक्रिय भूमिका निभाई है। वर्तमान मामले में, बेंच ने पाया कि शत्रुतापूर्ण रवैये या दहेज की लगातार मांग की कोई विशेष घटना नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष अपना मामला नहीं बना सका है।

    कोर्ट ने अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) 2 SCC 427 पर भरोसा जताया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था,

    "दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी काम को करने में जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है। अभियुक्त की ओर से आत्महत्या करने के लिए उकसाने या मदद करने के लिए सकारात्मक कृत्य के बिना, दोषसिद्धि कायम नहीं की जा सकती है। विधायिका की मंशा और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने के लिए एक स्पष्ट कारण होना चाहिए। इसके लिए एक सक्रिय कृत्य या प्रत्यक्ष कृत्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक प्रतिबद्ध होता है और उस कृत्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना कि उसने आत्महत्या कर ली हो।"

    तथ्यों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद और आपराधिक न्यायशास्त्र के मुख्य सिद्धांत का पालन करते हुए कि एक बरी अपील में यदि अन्य दृष्टिकोण संभव है, तो भी, अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में पलट कर अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, जब तक कि मुकदमे के निष्कर्ष न हों। बेंच ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को ध्यान में रखते हुए बरी करने के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया।

    केस का शीर्षक: गुजरात राज्य बनाम रावल दीपक कुमार शंकरचंद एंड 2 अन्य

    केस नंबर: आर/सीआर.ए/1125/1995

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