[आत्महत्या के लिए उकसाना] शब्दों की धारणा लोगों की अलग-अलग होती है, ट्रायल के बिना प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
Brij Nandan
26 May 2022 2:11 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा है कि धमकी देने वाले शब्द की धारणा अलग-अलग लोगों में भिन्न होती है और इस प्रकार, मामले के तथ्यों में यह उचित नहीं होगा कि प्राथमिकी को बिना ट्रायल के रद्द कर दिया जाए।
जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने कहा,
"यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे मामले को कैसे आगे बढ़ाते हैं। यदि कोई गाली-गलौज और गंदी भाषा का उपयोग करके डांटता है, तो कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ लोग, जो संवेदनशील लोग हैं, इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। अदालत इसे नहीं ले सकती है और यह मानना कि आत्महत्या के लिए कोई उकसाना नहीं है। आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 107 को आकर्षित करने के उद्देश्य से कई तथ्यों पर विचार किया जाना है। इसलिए, मुकदमे के बिना यह कोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के उद्देश्य से कोई भी दस्तावेज और सबूत का सराहना नहीं कर सकता है।"
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता वी श्रीनिवासराजू पर एक सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में एक दंपति को परेशान करने का आरोप लगाया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। उन्होंने TV9 चैनल में एक इंटरव्यू भी दिया कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बिना किसी औचित्य के प्रतिवादी को 'पुंडा पोकरी' कहा है। यह उनकी पत्नी और कई दोस्तों और रिश्तेदारों ने देखा, जिन्होंने दंपति को फोन किया और घटना के बारे में पूछताछ की, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा हुई।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इससे उसकी पत्नी मानसिक रूप से कमजोर हो गई और वह अवसाद में चली गई, जिससे उसने आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया।
इस प्रकार शिकायत आईपीसी की धारा 500 और धारा 306, 504, 506, 499, 500 के तहत केस दर्ज किया गया था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि विचाराधीन भूमि कानूनी रूप से खरीदी गई थी और उस पर हाईकोर्ट द्वारा एक रिट याचिका में विचार किया गया था जहां यह माना गया था कि अतिक्रमण का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने बहुत लापरवाही से कहा था कि कुछ 'पुंडा पोकरी ने उनके खिलाफ शिकायत की थी और उनका इरादा शिकायतकर्ता का अपमान करने का नहीं था।
इसके अलावा, 15 दिनों के बाद ही शिकायतकर्ता की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा समय और कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने की कोई निकटता नहीं है।
जांच - परिणाम
पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद पाया कि पुलिस ने उचित जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया है। इसलिए, इस स्तर पर न्यायालय बिना सुनवाई के मैरिट के आधार पर दस्तावेजों की समीक्षा नहीं कर सकता।
कोर्ट ने कहा,
"निःसंदेह, याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने निवेदन किया कि केवल 'पुंडा पोकरी' का उल्लेख करना अपराध नहीं है या यह शिकायतकर्ता की पत्नी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है और यह जनता की नजर में शिकायतकर्ता को बदनाम नहीं करेगा, लेकिन यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वे मामले को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई गाली-गलौज और गंदी भाषा का इस्तेमाल करके डांटता है, तो कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं लेकिन कुछ लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो संवेदनशील लोग होते हैं।"
कोर्ट ने आगे कहा कि इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि 'शब्द' बिना सुनवाई के शिकायतकर्ता को बदनाम नहीं करेगा। इसलिए, याचिकाकर्ता वकील का तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता है कि 'पुंडा-पोकरी' शब्द आईपीसी की धारा 500 को आकर्षित नहीं करेगा।
कोर्ट ने अंत में कहा,
"इसलिए मेरी राय में दोनों मामलों में सुनवाई की आवश्यकता है और यदि याचिकाकर्ता के पास कोई बचाव है तो उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी तर्क देने की अनुमति है। इसलिए, यह कोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को इस पर रद्द नहीं कर सकता है।"
केस टाइटल: वी श्रीनिवासराजू बनाम येलहंका पुलिस के माध्यम से राज्य।
केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 4770/2015
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 170
आदेश की तिथि: 19 मई 2022
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