अब्दुल्ला आज़म की यूपी विधान सभा की सदस्यता रद्द, मुरादाबाद कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में अब्दुल्ला को सुनाई है दो साल की सजा
Brij Nandan
16 Feb 2023 2:40 PM IST
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अब्दुल्ला आजम खान के प्रतिनिधित्व वाली सीट को मुरादाबाद कोर्ट द्वारा 15 साल पुराने एक मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद 'रिक्त' घोषित कर दिया।
स्वार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अब्दुल्ला समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे हैं।
2 जनवरी 2008 पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खां की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम खां और उनके बेटे स्वार-टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे।
उन दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) और 353 (सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बता दें, ये दूसरी बार है जब उन्हें यूपी विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है।
इससे पहले, स्वार निर्वाचन क्षेत्र (2017 के राज्य विधानसभा चुनावों में) से उनका चुनाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर अमान्य कर दिया गया था कि नामांकन पत्र की जांच की तिथि, नामांकन दाखिल करने की तिथि और परिणामों की घोषणा की तारीख के समय उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ अपील पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला की एक याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु नहीं होने के चलते पूर्व विधायक की अयोग्यता को बनाए रखने के अपने 7 नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी।
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना यहां पढ़ें: