दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा
LiveLaw News Network
1 Jun 2022 4:25 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान द्वारा इस साल मार्च में उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने को चुनौती देने वाली याचिका पर शहर पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें उनके चरित्र को खराब घोषित किया गया था।
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले को 28 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। हालांकि, अदालत ने खान को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
खान की ओर से पेश हुए वकील सुफियान सिद्दीकी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस का हिस्ट्री शीट खोलना कानून की प्रक्रिया का खुलेआम दुरुपयोग है।
उन्होंने तर्क दिया कि कार्रवाई पुलिस नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में थी जिसमें कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता होनी चाहिए।
उन्होंने तर्क दिया,
"याचिकाकर्ता को सूचित करने के बजाय, उन्होंने इसे मीडिया में प्रसारित किया है। यह दिल्ली पुलिस के दुर्भावनापूर्ण आचरण को दर्शाता है। यह परिवार के सदस्यों के नाम सहित प्रक्रिया को खराब करता है।"
उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि हालांकि पुलिस किसी भी व्यक्ति का नाम शामिल करने की शक्ति रखती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि उक्त प्रैक्टिस में सवाल यह है कि संबंधित डीसीपी को निश्चित कारण दर्ज करने होंगे। "डीसीपी मुख्यालय द्वारा जारी अपने स्वयं के सर्कुलर के अनुसार, यह अनिवार्य है कि संबंधित डीसीपी को उन कारणों को दर्ज करना होगा जहां कोई दोष सिद्ध नहीं होता है।
इस पृष्ठभूमि में यह तर्क दिया गया कि एसएचओ ने खान के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी सामग्री या आधार के बिना, दुर्भावनापूर्ण तरीके से उक्त प्रैक्टिस की है। तदनुसार, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
केस टाइटल : अमानतुल्लाह खान बनाम राज्य