दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में एक अप्रैल से सभी प्रकार के वादों के लिए समान रूप से ए-4 साइज पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा
LiveLaw News Network
17 March 2021 10:50 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार को जारी प्रैक्टिस डायरेक्शन के तहत हाईकोर्ट और राजधानी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में सभी प्रकार के वादों से संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्रों में याचिकाओं, हलफनामों, अर्जियों अथवा अन्य दस्तावेजों आदि तथा सभी प्रकार की अपीलों, आदेशों और फैसलों के लिए ए - 4 साइज के पेपर का एक समान रूप से इस्तेमाल किया जाएगा।
यह प्रैक्टिस डायरेक्शन एक अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।
नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 123 के तहत नियमावली समिति की सिफारिशों पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के बाद यह दिशानिर्देश जारी किया गया है। नियमावली समिति दिल्ली हाईकोर्ट (ऑरिजिनल साइड) रूल्स, 2018 एवं अधीनस्थ मामलों को देखती है।
दिशानिर्देश में कहा गया है, "हाईकोर्ट और राजधानी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में सभी प्रकार के वादों से संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्रें में याचिकाओं, हलफनामों, अर्जियों अथवा अन्य दस्तावेजों आदि में तथा सभी प्रकार की अपीलों, आदेशों और फैसलों के लिए ए-4 साइज के पेपर का एक समान रूप से इस्तेमाल किया जाएगा।"
दिशानिर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग / टाइपिंग ए – 4 साइज के पेपर पर एक ही साइड की जायेगी।
जहां तक पेपर के विशेष विवरण एवं ए – 4 साइज पेपर के फॉर्मेटिंग स्टाइल का प्रश्न है तो प्रैक्टिस डायरेक्शन में इसका भी स्पष्ट विवरण किया गया है, जो निम्न प्रकार से है :-
"ए – 4 साइज पेपर (29.7 cm X 21 cm) जो 75 जीएसएम से कम न हो और उस पर टाइम्स न्यू रोमन फोंट का इस्तेमाल किया जाये, फोंट साइज 14, लाइन स्पेसिंग 1.5 (कोटेशन और इंडेंट के लिए – फोंट साइज – 12 , सिंगल लाइन स्पेसिंग), बायीं और दायीं ओर चार - चार सेमी तथा ऊपर एवं नीचे दो – दो सेमी जगह छोड़कर ।"
प्रैक्टिस डायरेक्शन कॉपी यहां पढे़ं: