विवाद में एक पक्षकार मध्यस्थ को नामित नहीं कर सकता, भले ही मध्यस्थता समझौता इसकी अनुमति देता हो: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

20 Aug 2021 4:51 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता समझौते के लिए न तो एक पक्षकार और न ही इसके द्वारा नामित व्यक्ति को मध्यस्थ नामित किया जा सकता है, भले ही समझौता स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति देता हो।

    न्यायालय ने इस धारणा के साथ मध्यस्थता खंड की शर्तों की अवहेलना की, जिस हद तक उसने पट्टेदार (प्रतिवादी) को मध्यस्थ को नामित करने की अनुमति दी, जब पक्षकार सर्वसम्मति से नामांकित व्यक्ति तक पहुंचने में विफल रहीं।

    बेंच ने कहा कि,

    "वर्ष 2016 में अधिनियम में संशोधन के बाद, जिसके माध्यम से उप-धारा (5) को धारा 12 में डाला गया, इसके विपरीत किसी भी समझौते के बावजूद कोई भी व्यक्ति जिसका पक्षकार के साथ संबंध किसी भी के अंतर्गत आता है, वह अधिनियम की सातवीं अनुसूची में श्रेणियां मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र है।"

    न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने टीआरएफ लिमिटेड बनाम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर भरोसा किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 12(5) के प्रभाव पर विचार किया था और अनारक्षित रूप से घोषित किया था कि न तो विवादों के लिए एक पक्ष और न ही एक व्यक्ति नामित इसके द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ने अधिनियम की धारा 11(6) के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया और प्रार्थना की कि न्यायालय कुछ विवादों को सुलझाने और तय करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करता है, जिनका समाधान केवल मध्यस्थता के तंत्र के माध्यम से होता है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रवीण के. जॉय ने प्रतिनिधित्व किया।

    प्रतिवादियों के लिए बहस करते हुए अधिवक्ता जी श्रीकुमार ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता अनुरोध बनाए रखने योग्य नहीं है। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि उन्होंने धारा 11(5) के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

    आगे तर्क दिया कि धारा 11(5) के अनुसार, याचिकाकर्ता कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले 30 दिनों तक प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य था, जो वह करने में विफल रहा।

    इसके अतिरिक्त समझौते में एक और खंड है, जिसने एक अपमानजनक प्रावधान किया कि यदि ऐसी सहमति प्राप्त करने में असमर्थ है, तो पट्टेदार द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा, जो इस मामले में प्रतिवादी है।

    याचिकाकर्ता ने याचिका को सुनवाई योग्य बनाए रखने का बचाव करते हुए कहा कि समझौते ने स्पष्ट रूप से उस प्रक्रिया का खुलासा किया है जिस पर मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए सहमति हुई है।

    निष्कर्ष

    अदालत ने अपने फैसले में अधिनियम की धारा 11(5) और 11(6) के परस्पर विश्लेषण किया, क्योंकि ये दोनों ही दो अलग-अलग परिदृश्यों में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित हैं।

    इस प्रकार यह देखा गया कि धारा 11(2), 11(5) और 11 (6) के संयुक्त पठन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि धारा 11(5) केवल उन मामलों में आकर्षित होगी जहां एक मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया के रूप में एक समझौता होगा जैसा कि धारा 11(2) में संदर्भित है, पक्षकारों के बीच विफल रहा है।

    कोर्ट ने पक्षकारों के बीच समझौते के खंड 27 पर भरोसा किया जो स्पष्ट रूप से एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पक्षकारों के बीच सहमत एक विशिष्ट प्रक्रिया के लिए प्रदान करता है। कोर्ट ने कहा कि स्वयंसिद्ध रूप से धारा 11(2) के आदेश को इस खंड की शर्तों से संतुष्ट किया गया है और परिणामस्वरूप धारा 11(5) लागू नहीं हो सकती है।

    चूंकि पक्षकार एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया पर सहमत हुए थे, अदालत प्रतिवादी की प्रस्तुतियों के पक्ष में नहीं हो सकती थी कि धारा 11 (6) के तहत आग्रह किया गया मध्यस्थता अनुरोध धारा 11 (5) की कठोरता का अनुपालन न करने के कारण उचित नहीं है।

    कोर्ट ने कहा कि जहां तक धारा 11(2) का संबंध है, पक्षकारों को मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया के लिए एक समझौता करने की स्वतंत्रता है, जिसमें केवल धारा 11 (6) ही लागू होगी और इसलिए, न्यायालय को विश्वास नहीं है कि मामला धारा 11(5) के दायरे में आएगा, जैसा कि प्रतिवादी ने कहा है।

    उच्च न्यायालय ने कहा कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सकारात्मक और निर्णायक रूप से यह निर्धारित करे कि क्या मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई समझौता है और फिर धारा 11 की सही और लागू उप-धारा को लागू करना है।

    तदनुसार, मध्यस्थता अनुरोध की अनुमति दी गई और पक्षकारों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

    प्रतिवादियों द्वारा किए गए अनुरोध का अनुपालन करते हुए कि वे मध्यस्थता की लागतों को वहन करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, अदालत ने याचिकाकर्ता के सुझाव से सहमति व्यक्त की और उसे मध्यस्थता की कार्यवाही की पूरी फीस और खर्च वहन करने का निर्देश दिया।

    इस प्रकार मध्यस्थ को अंतिम परिणाम के आधार पर अवार्ड के भुगतान की व्यवस्था के लिए उचित प्रावधान करने के लिए कहा गया।

    केस का शीर्षक: तुलसी डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम डॉ अप्पू बेनी थॉमस

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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