99 अपराधी भले छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के दोषियों की आजीवन कारावास की सजा रद्द की

LiveLaw News Network

2 Feb 2022 12:48 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में एक महिला सहित दो हत्या के दोषियों की उम्रकैद की सजा रद्द करते हुए कहा कि 99 अपराधी भले छूट जाएं, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए।

    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 114 के तहत पारित दोषसिद्धि के 2012 के आदेश के खिलाफ हत्या के दो दोषियों द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा- I और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।

    पूरा मामला

    सूचना देने वाले के छोटे भाई नरेंद्र सैनी की कथित रूप से हत्या करने के आरोप में इंद्रभान सिंह सैनी ने 4 जनवरी 2006 को चार लोगों (दो अपीलकर्ताओं सहित) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    आरोप है कि मृतक अपने घर के सामने खड़ा था जब पिंकू (अपीलार्थी संख्या 1), सोनू, मोनू मौके पर पहुंचे और पिंकू ने मारने के इरादे से मुखबिर के भाई पर लाइसेंसी राइफल से गोली चलाई। सोनू और मोनू ने पीड़िता का एक-एक हाथ पकड़ रखा था। इसके साथ ही आरोपी की मां- ईश्वरी देवी (अपीलकर्ता संख्या 2)अपने बेटों को फायरिंग के लिए उकसा रही थी।

    ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मूल्यांकन के बाद और रिकॉर्ड पर साक्ष्य का मूल्यांकन करने और मामले की योग्यता की जांच के बाद, दोषसिद्धि का फैसला सुनाया और उपरोक्त दो अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 304 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता पिंकू उर्फ जितेंद्र को भी आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    संबंधित अपीलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए कहा कि इस बारे में कोई कानाफूसी नहीं है कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, वास्तव में थाने से मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट कब भेजी गई थी।

    कोर्ट ने यह भी देखा कि एफ.आई.आर. एक संज्ञेय मामला दर्ज करने से संबंधित है, लेकिन यह चेक एफआईआर पर मुखबिर के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि मुखबिर- इंद्रभान सैनी ने दावा किया है कि उसने चेक एफआईआर पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

    अदालत ने कहा कि इस पहलू ने पुलिस और मुखबिर दोनों की बातों में विसंगतियां पैदा की और इस प्रकार एफ.आई.आर. संदिग्ध बन गया और पुलिस के साथ विचार-विमर्श और मिलीभगत का परिणाम साबित हुआ।

    अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ-साथ जांच अधिकारियों के बयान गुप्त, विरोधाभासी और प्रेरक विश्वास नहीं है, जबकि उनमें बहुत भ्रम और अनियमितता है।

    अदालत ने आगे कहा,

    "अभियोजन द्वारा घटना की जगह को भी काफी हद तक बदल दिया गया है। तथ्य के दोनों गवाह अत्यधिक इच्छुक गवाह हैं।"

    महत्वपूर्ण रूप से, यह मानते हुए कि पूरे अभियोजन पक्ष की गवाही में सबूत के एक स्वतंत्र स्रोत द्वारा घटना की पुष्टि का अभाव है, न्यायालय ने इस प्रकार देखा,

    "प्राथमिकी के अनुसार घटना मुखबिर के घर के सामने हुई, जबकि अभियोजन पक्ष के गवाहों के विवरण में घटना देवी राम के चबूतरे के कोने की बताई जा रही है। घटना के स्थान को इस तरह बदल दिया गया है। अपीलकर्ता के घर को स्केच या साइट प्लान में चिह्नित नहीं किया गया है। इसके अलावा, साइट प्लान सभी आरोपियों की विशिष्ट स्थिति के बारे में चुप है। वसूली एसबीबीएल बंदूक पुलिस द्वारा लगाई गई थी जो बिल्कुल नकली है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि रिकवरी मेमो में यह वर्णन है कि सील के नीचे रखे जाने पर एसबीबीएल बंदूक काम करने की स्थिति में थी, जबकि उस समय जब एसबीबीएल बंदूक फॉरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त की गई थी, तो कथित बंदूक काम करने की स्थिति में नहीं थी। यह सुविधा और सहजता से देखा जा सकता है कि कई व्यक्तियों के घर आरोपी पिंकू उर्फ जितेंद्र के पड़ोस में स्थित हैं, लेकिन एसबीबीएल बंदूक की बरामदगी के संबंध में पुलिस द्वारा एक भी गवाह प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया।

    अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में भी बहुत सारे विरोधाभास पाया, जो सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे।

    कोर्ट ने टिप्पणी की कि वे इस तथ्य के संकेत हैं कि उनकी गवाही सुधार और अलंकरण से भरी है और उस पर भरोसा करना कठिन होगा।

    अंत में, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि गवाही में विभिन्न भौतिक असामान्यताओं के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अभियोजन की कहानी पर गंभीर संदेह मंडरा रहा है।

    कोर्ट ने कहा,

    "घटना का विवरण जैसा कि प्राथमिकी में दिया गया है, इस मामले की संपूर्णता से मेल नहीं खाता है और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत इंद्रभान सैनी पीडब्ल्यू -1 के बयान और इस मामले की मौजूदा परिस्थितियों के साथ इस मामले की गवाही से स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी है। हालांकि प्राथमिकी में राइफल के रूप में वर्णित हथियार को बाद में उसी रात 01:00 बजे शरीर की पोस्टमॉर्टम परीक्षण के बाद बदल दिया गया था। घटना (अर्थात् 04/05.01.2006), जो मृतक के शरीर से बरामद एक गद्देदार टुकड़ा और सात छर्रों का खुलासा करती है। इस प्रकार, अपराध में राइफल के उपयोग की संभावना को नकारते हुए घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष के दोनों गवाहों के बयान हैं जो कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे।"

    कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और उनकी सजाओं को रद्द किया।

    केस का शीर्षक - पिंकू @ जितेंद्र बनाम यूपी राज्य, ईश्वरी देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

    केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 30

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