90 फीसदी पुलिस अधिकारी भ्रष्ट हैं, केवल 10 फीसदी अधिकारी ही ईमानदार और जांच करने में सक्षम: मद्रास हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
11 Feb 2022 5:25 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाते हुए एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में कहा कि पुलिस विभाग में 90 प्रतिशत भ्रष्ट अधिकारी हैं।
न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन ने टिप्पणी की कि विभाग भी पुलिस अधिकारियों के पास जांच के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं होने से त्रस्त है।
जज के मुताबिक सिर्फ 10 फीसदी अधिकारी ही 'ईमानदार और सक्षम' हैं, लेकिन वे अकेले ही सारी जांच नहीं कर सकते हैं।
बेंच ने कहा,
"हालांकि इस अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी की क्षमता जहां तक होनी चाहिए वहां तक नहीं है। अपनी क्षमता के भीतर मामले की जांच की है। जांच अधिकारी की अक्षमता को इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के रूप में नहीं माना जा सकता है। दुर्भाग्य से, आज की तारीख में, पुलिस विभाग 90% भ्रष्ट अधिकारियों के साथ-साथ उन अधिकारियों के साथ चल रहा है जिनके पास जांच करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है और केवल 10% अधिकारी ईमानदार और सक्षम अधिकारी हैं। 10% अधिकारी अकेले सारी जांच नहीं कर सकते।"
अदालत ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, भ्रष्ट अधिकारियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने और उन अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने का सही समय है जो भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन जांच कौशल में कमी है।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पीड़ित याचिकाकर्ता को अपनी अक्षमता के लिए इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उपाय निकालने की स्वतंत्रता है।
अदालत ने यह भी नोट किया,
"यह बताना प्रासंगिक है कि मूल शिकायत दर्ज करने की तिथि पर सेल डीड का कथित निष्पादक जीवित था, यदि प्रतिवादी पुलिस ने तुरंत उक्त कमालम की जांच की होती, तो पूरी सच्चाई सामने आ गई होती। कमालम की मृत्यु तक प्रतिवादी पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की।"
अवमानना याचिका एक पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा दायर की गई थी, जिसने पहले एक सेल डीड के संबंध में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक धमकी के लिए शिकायत दर्ज की थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 447, 294 (बी), 120 (बी), 420, 467, 468, 471 और 506 (ii) के तहत मामला दर्ज किया है।
जांच पूरी हो गई थी, मामले को 'तथ्य में गलती' के रूप में बंद कर दिया गया था, और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष संदर्भित आरोप पत्र (आरसीएस) दायर किया गया था। तथापि, वास्तविक शिकायतकर्ता को आरसीएस नोटिस तामील नहीं किया गया था।
इसके बाद, उच्च न्यायालय ने पुलिस को आरसीएस नोटिस की तामील करने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता को विरोध याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।
याचिकाकर्ता/ मुख्तारनामा धारक ने तिरुचेंगोडे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक विरोध याचिका दायर की।
मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्देशों को वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा एक आपराधिक रिवीजन याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने पुलिस को तीन महीने में नए सिरे से जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।
एक बार फिर, प्रतिवादी पुलिस ने मामले को 'तथ्य में गलती' के रूप में बंद कर दिया, आरसीएस नोटिस की तामील की और मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की।
इसलिए, आपराधिक रिवीजन याचिका में पिछले उच्च न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाते हुए वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा एक अवमानना याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की।
प्रतिवादी निरीक्षक ने तर्क दिया कि सेल डीड के सत्यापनकर्ताओं सहित गवाहों की एक नई परीक्षण के बाद, पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पक्षों के बीच विवाद प्रकृति में दीवानी है और कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है, यही वजह है कि मामला 'तथ्य में गलती' के रूप में बंद कर दिया गया था।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा,
"गवाहों की सूची के बयान के आधार पर मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पक्षों के बीच विवाद प्रकृति में दीवानी है और इसलिए, प्रतिवादी पुलिस ने आपराधिक मामले को बंद कर दिया है। अभिलेखों के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर इस न्यायालय को यह नहीं लगता है कि प्रतिवादी पुलिस ने जानबूझकर इस न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की है। तब से प्रतिवादी पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है, याचिकाकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विरोध याचिका दायर कर सकता है और कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाया जाए।"
केस का शीर्षक: एस. वसंती बनाम एम. बग्ज्ञलक्ष्मी, पुलिस निरीक्षक
मामला संख्या: Cont P No.1330 of 2021 in Crl.C.No.112 of 2021
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 58
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