चार हिंदू महिला उपासकों ने संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी कोर्ट में आवेदन दिया

Avanish Pathak

16 May 2023 1:49 PM IST

  • चार हिंदू महिला उपासकों ने संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी कोर्ट में आवेदन दिया

    काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में चार हिंदू महिला उपासकों ने वाराणसी के जिला जज के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की मांग की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे पर किया गया था।

    आवेदन (सीपीसी की धारा 75 (ई) और आदेश 26 नियम 10ए के तहत) पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर एक मुकदमे में दायर किया गया है, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में साल भर पूजा करने के अधिकारों की मांग कर रही हैं।

    यह आवेदन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एएसआई को 'शिव लिंग' का वैज्ञानिक सर्वेक्षण (आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके) करने का निर्देश देने के 4 दिन बाद दायर किया गया है, जो कथित तौर पर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाया गया है। सर्वेक्षण शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाना है।

    महत्वपूर्ण रूप से, आवेदन में कहा गया है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लाखों वर्षों से विवादित स्थल (ज्ञानवापी मस्जिद परिसर) में मौजूद था, हालांकि, मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा कई बार इसे नष्ट/क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिन्हें काफिरों और मूर्तिपूजकों के प्रति घृणा थी। 1017 ई में महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ हमलों की शुरुआत हुई।

    आवेदन में आगे कहा गया है कि सबसे कट्टर और क्रूर मुगल सम्राटों में से एक, औरंगजेब ने 1669 में विवादित स्थल पर भगवान आदिविशेश्वर के मंदिर को गिराने के लिए फरमान जारी किया था और उसके आदेश का पालन करते हुए, उसके अधीनस्थों ने उक्त मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश का पालन किया। हालांकि, बाद में पुराने ध्वस्त मंदिर से सटे, काशी विश्वनाथ के नाम पर एक नया मंदिर 1777-1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होल्कर द्वारा बनाया गया था।

    इस पृष्ठभूमि में आवेदन में कहा गया है कि जीर्ण-शीर्ण हालत में खड़ी विवादित इमारत (ज्ञानवापी मस्जिद) स्पष्ट रूप से अपने प्राचीन अतीत के बारे में बताती है और इमारत की संरचना को देखने के बाद, कोई भी आसानी से कह सकता है कि इमारत एक पुराने हिंदू मंदिर के अवशेष हैं और वह कल्पना के किसी भी खंड द्वारा वर्तमान संरचना को मस्जिद नहीं माना जा सकता है।

    अपने दावे के समर्थन में, आवेदन 16 मई, 2022 की घटना को संदर्भित करता है, जब अधिवक्ता आयुक्तों ने, न्यायालय के आदेशों के अनुसार, मंदिर का सर्वेक्षण किया और इमारत की पहली मंजिल पर एक 'शिव लिंग' पाया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सील कर दिया गया था।

    एडवोकेट कमिश्नरों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, आवेदन में विस्तार से बताया गया है कि कैसे पूरे मस्जिद परिसर में हिंदू मंदिर के कई कलाकृतियां और चिह्न हैं।

    हालांकि, आवेदन में कहा गया है कि अनुमान और धारणाएं कितनी भी मजबूत क्यों न हों, वैज्ञानिक तरीकों से न्यायालय के समक्ष एक जिम्मेदार तथ्य-खोज विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री और प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तार्किक निष्कर्ष पर आने के लिए साबित करना होगा और इसलिए, आवेदन मे संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई द्वारा सर्वेक्षण की प्रार्थना करता है।

    अर्जी एडवोकेट हरि शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर की गई है।

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