एलएलबी एडमिशन के लिए 3 साल का डिप्लोमा / पॉलिटेक्निक 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के बराबर: बीसीआई ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया

Brij Nandan

29 Sep 2022 5:34 AM GMT

  • बार काउंसिल ऑफ इंडिया

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया

    12 वीं कक्षा की डिग्री के अभाव में कानून का अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए एक डिग्री स्नातक की याचिका पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को सूचित किया कि 21 मई 2022 को इसकी कानूनी शिक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों को 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के बराबर माना जाएगा।

    याचिकाकर्ता ने 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ज्वाइन किया। इसके बाद, उन्होंने लेटरल एंट्री के माध्यम से बीई की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वह 3 साल एलएलबी करना चाहता था। चूंकि उसने 12 वीं नहीं दी थी, इसलिए उसे एडमिशन हासिल करने में मुश्किलें आईं।

    हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई थी, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता तीन साल के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने का पात्र है। इस प्रकार, कोर्ट ने तमिलनाडु के रजिस्ट्रार डॉ अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: एसजे शेख अबुल आसिम बनाम रजिस्ट्रार-सह-चेयनमैन एंड अन्य

    केस नंबर: डब्ल्यूपी (एमडी) नंबर 17420 ऑफ 2022

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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