वित्तीय सहायता लेने के लिए 22 हज़ार वकीलों ने आवेदन किया, BCI ने राशि वितरित करने की अनुमति देने के पत्र का जवाब नहीं दिया: पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने HC में कहा

LiveLaw News Network

21 May 2020 11:13 AM IST

  • वित्तीय सहायता लेने के लिए 22 हज़ार वकीलों ने आवेदन किया, BCI ने राशि वितरित करने की अनुमति देने के पत्र का जवाब नहीं दिया: पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने HC में कहा

    पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने कलकत्ता हाईकोर्ट को मंगलवार को सूचित किया कि लॉकडाउन के बीच, अधिवक्ताओं से वित्तीय सहायता के लिए लगभग 22000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उसी पर कार्यवाही की जा रही है।

    मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ को बताया गया कि राज्य बार काउंसिल को अधिवक्ताओं को इस तरह की वित्तीय सहायता के संवितरण शुरू करने से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति लेने की आवश्यकता है।

    वेस्ट बंगाल बार काउंसिल ने कहा,

    "बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल को इस तरह की अनुमति के लिए एक पत्र लिखा गया है, लेकिन स्टेट बार काउंसिल के इस तरह के पत्र पर आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।"

    उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र और पश्चिम बंगाल राज्य से अनुरोध किया कि वे उचित स्तर पर सरकारी अधिवक्ताओं की बकाया फीस के भुगतान के मुद्दे पर गौर करें।

    डिवीजन बेंच के सामने एक रिट याचिकाकर्ता ने पेश किया गया कि पेशेवर सेवा देने की वकीलों की फीस के रूप में भारी राशि का बकाया और देय राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर है, जो वकीलों को इन सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन अधिवक्ताओं को सरकार की ओर से चुकाई जानी है।

    यह आग्रह किया गया कि यदि वकीलों के इस तरह के बकाया को मंजूरी दे दी जाती है, तो यह सरकारी अधिवक्ताओं की कठिनाई को काफी हद तक कम कर देगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट जनरल ने और हमारे अनुरोध पर, भारत के संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट ने हमें आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को देखेंगे और उचित स्तर पर सरकारी अधिवक्ताओं के बकाया शुल्क के भुगतान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे।"

    आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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