प्राइवेट स्कूल की फीस में 20% की कटौती केवल 15 मार्च, 2022 तक जारी रहेगी: कलकत्ता हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

20 Dec 2021 11:51 AM GMT

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    कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस में पहले से निर्धारित 20 प्रतिशत की कटौती 15 मार्च, 2022 को समाप्त हो जाएगी, जो महामारी की समाप्ति और पर्याप्त सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने के कारण होगी।

    कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया कि छात्रों को 15 मार्च, 2022 के बाद कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, अगर स्कूल द्वारा निर्दिष्ट फीस का भुगतान किया जाता है।

    न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ पीड़ित अभिभावकों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुना रही थी, जो चल रही महामारी के कारण सत्र 2021-2022 के लिए स्कूल की फीस में आंशिक छूट की मांग कर रही थी, जिसके कारण छात्र केवल वर्चुअल मोड में स्कूलों में भाग ले रहे हैं।

    बेंच ने 13 अक्टूबर, 2020 को महामारी के कारण राज्य के निजी स्कूलों की फीस में 20% की कटौती का आदेश दिया था।

    बेंच ने शुरू में कहा,

    "COVID-19 महामारी की समाप्ति के संकेत के साथ और नई-सामान्य अवधि में पर्याप्त सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ, यह आकलन करने का समय आ गया है कि हमारे 13 अक्टूबर 2020 के आदेश को समय-समय पर संशोधित कैसे किया जाना चाहिए।"

    यह मानते हुए कि 15 मार्च, 2022, स्कूल फीस के भुगतान की निर्धारित व्यवस्था को जारी रखने की कट-ऑफ तारीख होगी, बेंच ने आगे निर्देश दिया,

    "15 मार्च, 2022 को कट-ऑफ तारीख के रूप में तय किया गया है, जब तक कि छात्रों के लिए स्कूलों / शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवा के लिए 80% फीस का भुगतान करने की वर्तमान व्यवस्था, जैसा कि 13 अक्टूबर, 2020 के आदेश द्वारा निर्देशित है, जारी रहेगा।"

    कोर्ट ने आगे रेखांकित किया,

    "एक छात्र को 15 मार्च 2022 के बाद कक्षाओं में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब स्कूल द्वारा निर्दिष्ट फीस का भुगतान किया जाएगा"

    आगे यह भी आदेश दिया गया कि 15 मार्च, 2022 से इस मुकदमे में शामिल स्कूल और शैक्षणिक संस्थान सभी मौजूदा छात्रों को अपने रोल में फिर से प्रवेश देंगे।

    बेंच ने आगे कहा कि जो छात्र बोर्ड परीक्षा देने का इरादा रखते हैं, उन्हें बोर्ड द्वारा आवश्यक पंजीकरण फीस प्रत्येक स्कूल द्वारा निर्धारित नियत तारीख तक स्कूल में जमा करना होगा। यदि इस तरह के पंजीकरण फीस का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बोर्ड परीक्षा के लिए छात्र का नाम भेजने के लिए स्कूल का कोई दायित्व नहीं होगा।

    दिशा-निर्देश

    • छात्रों को फिर से प्रवेश देने से पहले, स्कूल 15 फरवरी, 2022 तक उनके माता-पिता या अभिभावकों को अनिवार्य सुविधाओं और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए फीस और अतिरिक्त फीस का एक अनुमान भेजेगा। इसके लिए फीस के संकेत के साथ वैकल्पिक सुविधाओं को भी एक साथ इंगित किया जाएगा।

    • फीस का भुगतान न करने के संबंध में उत्पन्न विवाद को ध्यान में रखते हुए अब से प्रत्येक माह के लिए फीस का अग्रिम भुगतान किया जाएगा।

    • फीस और अन्य शुल्कों के लिए अपना अनुमान प्रस्तुत करने में स्कूल विशेष रूप से निर्देश के तरीके को इंगित करेगा, यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन जिसके लिए फीस की मांग की जाती है।

    • हमारे पूर्व के आदेशों में निहित अन्य सभी निर्देश 15 मार्च, 2022 तक जारी रहेंगे।

    • हमारे पिछले आदेशों का पालन न करने और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित सभी आरोपों को इस अदालत द्वारा स्थगित तिथि पर निपटाया जाएगा।

    मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2022 को शाम 4 बजे होनी है।

    केस का शीर्षक: राजीव चक्रवर्ती एंड अन्य बनाम पश्चिम बंगाल एंड अन्य राज्य

    आदेश की कॉपी पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





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