पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में 11 साल की नाबालिग के रेप मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस डायरी और मेडिकल रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network

31 March 2022 7:45 AM GMT

  • पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में 11 साल की नाबालिग के रेप मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस डायरी और मेडिकल रिपोर्ट मांगी

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को उत्तर 24-परगना के बशीरहाट के मटिया में 11 साल की नाबालिग लड़की के बलात्कार की भीषण घटना की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट के साथ केस डायरी की मांगी की।

    मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी।

    अदालत ने आगे आदेश दिया कि नाबालिग पीड़िता की वर्तमान मेडिकल स्थिति के बारे में अदालत को सूचित करते हुए रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

    गुरुवार को लापता हुई 11 वर्षीय स्कूली छात्रा शुक्रवार को मटिया के एक पार्क के पास से बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

    पुलिस लड़की को बशीरहाट सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ले गई, जहां से उसे कलकत्ता के आरजी कर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस ने शनिवार को लड़की की चाची और 20 वर्षीय सहर अली सदर को हावड़ा के दोमजुर से गिरफ्तार किया। बशीरहाट कोर्ट ने दोनों आरोपी को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

    चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी को अदालत के समक्ष एक हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इस रिपोर्ट में घटना की जांच की स्थिति बताई गई है। पीठ ने केस डायरी को अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत के समक्ष दायर करने के लिए कहा।

    बेंच ने अपने आदेश में दर्ज किया,

    "मामले की गंभीरता को देखते हुए हम महाधिवक्ता को केस डायरी के साथ जांच के चरण और स्थिति के बारे में एक हलफनामे के रूप में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हैं।"

    राज्य सरकार को पीड़िता की वर्तमान मेडिकल स्थिति के बारे में अदालत को अवगत कराते हुए एक मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया। अदालत ने आगे आदेश दिया कि कलकत्ता के आरजी कर अस्पताल में इलाज करा रही नाबालिग पीड़िता को हर संभव मेडिकल सुविधाएं और मेडिकल उपचार दिया जाए।

    सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अस्पताल के पांच डॉक्टरों की टीम को मिलाकर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि गठित मेडिकल बोर्ड में अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर शामिल हों।

    अदालत ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर अस्पताल के प्रमुख में अन्य अस्पतालों के विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं। बेंच ने आगे आदेश दिया कि नाबालिग पीड़िता के माता-पिता को चिकित्सकीय सलाह के अधीन अपनी बेटी से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    न्यायालय हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ताओं द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुना रहा था।

    याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वर्तमान बलात्कार मामला भीषण निर्भया कांड की याद दिलाता है, जिसमें 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में 23 वर्षीय लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया था। घटना के विवरण के बारे में अदालत को अवगत कराते हुए याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि 23 मार्च को नाबालिग लड़की के साथ बदमाशों ने बेरहमी से बलात्कार किया और 24 मार्च को पुलिस अधिकारियों को उसका शव मिला।

    बेंच को आगे बताया गया कि नाबालिग लड़की के साथ कई बार बलात्कार किया गया और उसके गुप्तांगों में लोहे की रॉड भी डाली गई। इससे उसकी आंत फट गई। संबंधित वकीलों ने यह भी कहा कि भारी पुलिस तैनाती के कारण किसी अन्य डॉक्टर या कार्यकर्ताओं को नाबालिग पीड़िता के माता-पिता से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

    यह मानते हुए कि राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच में बहुत कम विश्वास है, याचिकाकर्ताओं ने घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने अदालत की निगरानी में घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के लिए प्रार्थना की।

    सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने अदालत को अवगत कराया कि नाबालिग पीड़िता अब सचेत और स्थिर है। उसकी मेडिकल स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता के स्वास्थ्य के बारे में सूचित करने वाले नियमित अंतराल पर मेडिकल बुलेटिन जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।

    उन्होंने आगे पीठ को सूचित किया कि संबंधित राज्य पुलिस अधिकारियों ने घटना की जांच के लिए हर संभव कदम उठाए हैं।

    केस शीर्षक: सुमित्रा भट्टाचार्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य संबंधित मामले

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