ज्ञानवापी - मस्जिद समिति ने चल रहे एएसआई सर्वेक्षण को 'तुरंत रोकने' के लिए वाराणसी कोर्ट के समक्ष नया आवेदन दायर किया

Sharafat

10 Aug 2023 2:45 AM GMT

  • ज्ञानवापी - मस्जिद समिति ने चल रहे एएसआई सर्वेक्षण को तुरंत रोकने के लिए वाराणसी कोर्ट के समक्ष नया आवेदन दायर किया

    वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने मस्जिद परिसर में चल रहे एएसआई सर्वेक्षण को 'तुरंत रोकने' के लिए जिला न्यायाधीश की अदालत के समक्ष एक नया आवेदन दायर किया है।

    आवेदन में कहा गया है कि एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी कोर्ट का 21 जुलाई का आदेश विवादित स्थल पर श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए चार वादी द्वारा दायर मुकदमे में दिया गया था, हालांकि, वादी एएसआई सर्वेक्षण के दौरान होने वाले खर्चों को वहन करने के लिए रुपए जमा करने में विफल रहे। जनरल सिविल रूल के नियम 70 के अनुसार , सर्वेक्षण को रोकने के लिए एक निर्देश जारी किया जाना चाहिए।

    आवेदन में यह भी कहा गया है कि प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण के बारे में कोई लिखित या मौखिक जानकारी नहीं दी गई है, न ही इसके लिए कोई समय तय किया गया है और इसके बावजूद एएसआई सर्वेक्षण कर रहा है, जो आवेदन में कहा गया है कि यह उचित नहीं है और इसलिए प्रार्थना है कि इसे रोका जाए।

    आवेदन में कहा गया है कि एएसआई द्वारा किया जा रहा सर्वेक्षण कार्य कानून में निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत किया जा रहा है जो अवैध है, जिसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना आवश्यक और उचित है।

    इस आवेदन पर अपना जवाब/आपत्ति दाखिल करने के लिए हिंदू वादी पक्ष को 17 अगस्त तक का समय दिया गया है।

    उल्लेखनीय है कि एएसआई वर्तमान में वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश के अनुसार वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। सर्वे का आज लगातार छठा दिन था।

    सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ' वुज़ुखाना ' क्षेत्र को छोड़कर, जहां पिछले साल एक 'शिवलिंग' मिलने का दावा किया गया था, को छोड़कर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने से रोकने से इनकार कर दिया था।

    एएसआई की ओर से दिए गए इस अंडर टैकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए कि साइट पर कोई खुदाई नहीं की जाएगी और संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अदालत ने सर्वेक्षण करने की अनुमति दी।

    कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश (3 अगस्त के) को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया, जिसने एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी थी।

    वाराणसी जिला न्यायाधीश ने 21 जुलाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निदेशक को उस क्षेत्र को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया, जिसे पहले सील कर दिया गया था ( वुजुखाना ) ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर इसे बनाया गया।

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