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चार व्यक्तियों की हत्या करने वाले अभियुक्त को दी फांसी की सज़ा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ठहराया उचित [निर्णय पढ़े]

Live Law Hindi
28 April 2019 3:01 PM GMT
चार व्यक्तियों की हत्या करने वाले अभियुक्त को दी फांसी की सज़ा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ठहराया उचित [निर्णय पढ़े]
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एक ही परिवार के दो नाबालिग बच्चों सहित चार की हुई थी हत्या

दो नाबालिग बच्चों सहित एक ही परिवार के चार व्यक्तियों ही हत्या करने वाले अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उचित ठहराया है।

खुशवंत सिंह पर कुलवंत सिंह,उसकी पत्नी हरजीत कौर व उनके दो बच्चे रमनदीप कौर व अरविंद्र सिंह का अपहरण करने और उनकी हत्या करने का आरोप था। सीबीआई ने इस मामले की जांच करके शुरूआत में रिपोर्ट दायर करर मामला बंद करने की मांग की थी। इसके कुछ समय बात पता चला कि खुशवंत सिंह ने एक अन्य हत्या के मामले में जांच के दौरान इस मामले में भी अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया। जिसके बाद इस मामले की फिर से जांच की गई।

सिंह को अन्य मामले में दी गई फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट मार्च 2019 में पहले ही उचित ठहरा चुकी है। उस मामले में सिंह पर छह लोगों को मारने का आरोप है।

सीबीआई ने पाया कि यह सिंह ही था जो पूरे परिवार को भाखड़ा नहर पर एक बाबा से मिलवाने के बहाने लेकर गया था। जिसके बाद प्रार्थना करते समय उन सबको नहर में फेंक आया। अभियोजन पक्ष के अनुसार कुलवंत सिंह ने कुछ जमीन बेची थी। उसी जमीन के बदले मिले पैसे को आरोपी सिंह हथियाना चाहता था।

निचली अदालत ने सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस गुरविंद्र सिंह ने निचली अदालत के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे अपने आरोप साबित किए है। सजा के बारे में पीठ ने कहा कि-

यह मामला दुर्लभ मामलों की श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ता ने दो नाबालिग बच्चों सहित चार व्यक्तियों की हत्या की है। इसलिए उसे अधिक्तम सजा फांसी दी जा रही है। जो मामले में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दी गई है।


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