तीन महीने की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी की मौत की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया

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20 March 2019 6:51 AM GMT

  • तीन महीने की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी की मौत की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया

    सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों तीन माह की एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के एक आरोपी की मौत की सज़ा स्थगित कर दी।

    मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, एस अब्दुल नज़ीर और संजीव खन्ना की पीठ ने नवीन @अजय को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर ली।

    दिसम्बर 2018 में न्यायमोरती पीके जायसवाल और एसके अवस्थि की पीठ ने नवीन@अजय को निचली अदालत ने जो सज़ा सुनाई थी उसकी पुष्टि की।

    गत सप्ताह इसी पीठ ने एक अन्य मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फ़ैसले को स्थगित कर दिया था।

    जनवरी 2019 में हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने रब्बू बनाम सर्वेश की मौत की सज़ा की पुष्टि की थी। इस आरोपी पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग़ सह आरोपी के साथ एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसको आग लगा दिया था।

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