साढ़े सात साल की लड़की से बलात्कार का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की मौत की सज़ा को बदला [निर्णय पढ़े]

Live Law Hindi

18 Feb 2019 5:37 AM GMT

  • साढ़े सात साल की लड़की से बलात्कार का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की मौत की सज़ा को बदला [निर्णय पढ़े]

    सुप्रीम कोर्ट ने गत सप्ताह साढ़े सात साल की लड़की से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति की मौत की सज़ा को बदल दिया।

    तीन जजों न्यायमूर्ति एके सीकरी,न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने अपने फ़ैसले में आरोपी को दोषी माना और कहा कि अपराध नृशंस तो है पर इतना नहीं कि इस मामले में आरोपी को मौत की सज़ा दी जा सके।

    निचली अदालत ने आरोपी विजय रैकवर को आईपीसी की धारा 376 (2) (f) और धारा 201 तथा POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी माना था।

    बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी आरोपी को निचली अदालत से मिली मौत की सज़ा की पुष्टि की।

    आरोपी ने सुप्रीम में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की और उसने भी आरोपी को दोषी माने जाने के फ़ैसले को सही ठहराया। पर कोर्ट ने कहा कि यह वाक़या विरलों में विरल नहीं है। न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा,

    "यह ग़ौर करना ज़रूरी है कि आरोपी का पहले किसी अपराध में नाम नहीं रहा है और वह एक पेशेवर अपराधी नहीं है। अपराध के समय वह 19 साल का था। ऐसा कहा गया है कि जेल में उसका व्यवहार अच्छा रहा है …उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह न्याय के हित में होगा कि उसकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए"।


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