[ गुजरात दंगे ] सबूत इकट्ठा नहीं किए गए, अगर किए तो विश्लेषण नहीं किया गया, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि एसआईटी कुछ छिपा रही है : जाकिया जाफरी मामले में सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

LiveLaw News Network

18 Nov 2021 1:48 PM GMT

  • [ गुजरात दंगे ] सबूत इकट्ठा नहीं किए गए, अगर किए तो विश्लेषण नहीं किया गया, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि एसआईटी कुछ छिपा रही है : जाकिया जाफरी मामले में सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के अन्य उच्च पदाधिकारियों को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता काबिल सिब्बल को सुना।

    जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच के समक्ष प्रस्तुतियां देते हुए, जाकिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि इस दुखद घटना के महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी द्वारा नहीं की गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसी द्वारा एक बड़ी साजिश के तत्वों को स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूतों की अनदेखी की गई है।

    सिब्बल ने नोट किया कि साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए और जो एकत्र किए गए थे उनका विश्लेषण नहीं किया गया, इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ छुपाया गया था या एसआईटी द्वारा संरक्षित किया गया था।

    पूरे गुजरात में हथियार इकट्ठा करना और बम बनाना - जांच नहीं की गई

    2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात राज्य में हथियार इकट्ठा करने और बम बनाने के मुद्दे पर अपने पिछले सबमिशन को याद करते हुए सिब्बल ने धवल पटेल [तहलका टेप में] की गवाही का उल्लेख किया, जिन्होंने डायनामाइट के इकट्ठा करने के बारे में विस्तार से बात की थी।

    इसी मुद्दे पर, सिब्बल ने हरेश भट द्वारा दिए गए बयानों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने एक रोहित जावेरी का उल्लेख किया, जो उसे हथियारों की तस्करी में मदद कर रहा था। यह देखते हुए कि श्री ने पहले ही धवल पटेल और हरेश के बयान पहले ही पढ़ लिए थे, उन्होंने रोहित जावेरी के बयान से न्यायालय को अवगत कराया -

    "रोहित जावेरी, मैंने पढ़ा नहीं है। रोहित जावेरी, जो एक व्यवसायी हैं, विहिप के कोषाध्यक्ष थे..."

    बेंच ने पूछा,

    "धवल पटेल किस जिले के रहने वाले हैं?"

    सिब्बल ने उत्तर दिया, "सावरकांता।"

    फिर से बेंच ने पूछा,"हरेश भट?"

    सिब्बल ने उत्तर दिया, "गोधरा।"

    फिर बेंच ने अनिल पटेल के बारे में पूछा। सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि वह सावरकांता से हैं और बाबू बजरंगी अहमदाबाद से हैं।

    चारों आरोपियों के इंटरव्यू को लेकर कोर्ट ने पूछा, ''इन सभी 4 लोगों का इंटरव्यू किसने लिया है?''

    सिब्बल ने बताया कि चारों साक्षात्कार आशीष खेतान ने कराए थे।

    "आशीष खेतान गुजरात से हैं?", बेंच ने पूछताछ की।

    सिब्बल ने स्पष्ट किया कि आशीष खेतान तहलका के पत्रकार थे जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था।

    इसके बाद उन्होंने अदालत का ध्यान अनिल पटेल की उस गवाही की ओर दिलाया, जिसमें दंगों के दौरान बनाए जा रहे बमों के बारे में हरेश भट की गवाही की पुष्टि हुई थी।

    "वह हरेश भट की बात की पुष्टि करते हैं। वह कहते हैं कि बम हरेश भाई की अपनी फैक्ट्री में बनाए गए थे। यह हरेश की बात की पुष्टि है। अलग-अलग साक्षात्कारों में भी इसकी पुष्टि होती है।"

    यह सोचकर कि सिब्बल रोहित जावेरी का जिक्र कर रहे हैं, बेंच ने पूछा, "उनका बयान कहां से शुरू होता है?"

    सिब्बल ने कहा, "मैं अनिल पटेल को पढ़ रहा हूं। पृष्ठ 90 से शुरू होता है।"

    राज्य के उच्च पदाधिकारियों के साथ आरोपियों के सहयोग और उस संबंध में जांच की कमी के मुद्दे को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा -

    "देखिए, पुलिस उनका सहयोग कर रही है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह सबूत है, लेकिन यह गंभीर जांच का विषय है।"

    सिब्बल ने आगे बताया कि जब खेतान ने अनिल से दंगों के दौरान पुलिसकर्मियों के आचरण के बारे में पूछा, तो उन्होंने सूचित किया था "यहां पुलिस ने हमारा समर्थन किया, कहा कि उन्हें लूटने के लिए कुछ करो, उन्हें खत्म करो ... वह (किसी पुलिसकर्मी के पिता) हमारे कार्यक्रम में भी काम करता है।"

    27 फरवरी की रात को हुई गुप्त बैठक- जांच नहीं

    दूसरा मुद्दा जिस पर सुनवाई के दौरान विचार किया गया वह था गोधरा कांड में शवों के अहमदाबाद पहुंचने के एक दिन पहले 27.02.2002 की रात को राजनीतिक संगठनों की गुप्त बैठक। सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

    "अब चार्ट पर वापस जा रहे हैं। पेज पर दूसरा शीर्षक है - 27.02.2002 की रात को गुप्त बैठक। कृपया पृष्ठ 296 शीर्षक देखें।"

    बेंच ने सिब्बल से पूछा, "यह दस्तावेज क्या है?"

    खेतान द्वारा दर्ज किए गए धीमंत भट के बयान का जवाब देते हुए, सिब्बल ने आगे कहा -

    "यह धीमंत भट है। वह आरएसएस और भाजपा के सदस्य हैं। यह बयान आशीष खेतान द्वारा दर्ज किया गया है। यह कहते हैं कि उसी दिन तुरंत दो बैठकें हुईं।"

    पीठ ने पाया कि कुछ भ्रम था क्योंकि जो बयान पढ़ा जा रहा था वह धवल पटेल का था। इस मुद्दे को हल करते हुए, सिब्बल ने बताया, "पृष्ठ 295 धीमंत भट है।"

    उससे सहमत होते हुए बेंच ने कहा, "आप सही कह रहे हैं। इस चार्ट में धीमंत भट का उल्लेख नहीं है। यह दूसरा शीर्षक है। हां। ठीक है।"

    अपनी प्रस्तुतियां जारी रखते हुए, सिब्बल ने आगे कहा -

    "कृपया पृष्ठ 296 पर देखें [धीमंत की गवाही] दो बैठकें थीं जिन्हें करना था, अगर हमारे पास हिम्मत है तो हमें इसे तुरंत वापस देना चाहिए। इसलिए हम आज रात शुरू करेंगे। [धीमंत की गवाही] क्या यह स्थानीय नेताओं द्वारा आयोजित किया गया था।? हां , स्थानीय नेताओं द्वारा, निर्देश ऊपर से आया है।"

    यह देखते हुए कि गवाही से पता चलता है कि राज्य के उच्च पदाधिकारियों को लामबंदी का आदेश दिया गया था, उन्होंने प्रस्तुत किया -

    "सवाल यह है कि ये मुद्दे क्यों नहीं थे? एसआईटी ने जांच नहीं की?"

    गवाही से आगे पढ़ते हुए, सिब्बल ने तर्क दिया कि सहयोग स्पष्ट है -

    "इस स्टिंग ऑपरेशन में आपको सहयोग मिलेगा। जाहिर है सभी नहीं। पुलिस के सहयोग से, योजनाएं बनाई गईं, हथियार लाए गए।"

    पीठ ने स्पष्ट करने के लिए पूछा, "यह मूल रूप से गुजराती या हिंदी में है?"

    सिब्बल ने बताया, "हिन्दी।"

    यह संकेत देते हुए कि अनुवाद में भाषा की अभिव्यक्ति खो सकती है, बेंच ने टिप्पणी की, "हिंदी प्रतियां..अभिव्यक्ति भिन्न हो सकती है। क्या यह रिकॉर्ड में थी?"

    स्थिति के बारे में पूरी तरह से निश्चित ना होने पर सिब्बल ने जवाब दिया, "एसआईटी के पास था। मैं इसकी पुष्टि करूंगा।"

    गुप्त बैठक की बात करने वाले एक अन्य सदस्य की गवाही का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा -

    "अब भाजपा वडोदरा इकाई के सदस्य दीपक शाह। कृपया पृष्ठ 289 पर देखें। वह बैठक के बारे में बात करते हैं। क्या आप बैठक में उपस्थित थे: भावना यह थी कि अगर हम जवाबी कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह आतंक को प्रोत्साहित करेगा। विहिप द्वारा पहले बंद का आह्वान किया गया था।..."

    निष्कर्ष निकालते हुए सिब्बल ने कहा, "तो यह भी दर्शाता है कि बैठकें हुई थीं।"

    उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एसआईटी के पास पहले से ही रिकॉर्ड था, लेकिन अनिवार्य रूप से इसकी जांच के लिए कोई कार्रवाई नहीं की -

    "यह सब हमें एसआईटी द्वारा दिया गया था। हमारे द्वारा व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं बनाया गया है। यह सब एसआईटी रिकॉर्ड का हिस्सा है।"

    अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक कृत्यों के लिए भीड़ जुटाना, नफरत फैलाना, - जांच नहीं की गई भीड़ जुटाना

    "तीसरा शीर्षक है नफरत फैलाने, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक कृत्य करने वाली भीड़ जुटाना। मैंने पहले ही बाबू बजरंगी को पढ़ा है। अब, अरविंद पांडेय।", सिब्बल ने तीसरे मुद्दे की अपनी प्रस्तुति शुरू की।

    सिब्बल ने अरविन्द पाण्डेय, जो एक लोक अभियोजक थे, की गवाही को पढ़ते हुए, जैसा कि खेतान द्वारा अभिलिखित किया गया था, प्रस्तुत किया -

    "[अरविंद की गवाही] वह कहते हैं कि मैं यह सब तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम अपनी किताब में लिख सको कि लोग कितनी आसानी से पुलिस को बेवकूफ बना सकते हैं... आधी भीड़ ने पुलिस को उलझा दिया, आधी दूसरी तरफ मुड़ गई।"

    दंगों के दौरान जिस तरह से राजनीतिक संगठनों ने काम किया - उसकी जांच नहीं की गई

    जैसे ही सिब्बल गुजरात दंगों के दौरान राजनीतिक संगठनों के काम करने के तरीके के मुद्दे पर आए, बेंच ने पूछा, "टेप की सामग्री समाचार में कब थी? 2007 या 2008?"

    सिब्बल ने तिथि की पुष्टि करते हुए न्यायालय को सूचित किया -

    "यह आजतक पर 26.10.2007 को प्रसारित किया गया था। मैं वह तारीख दूंगा जब तहलका ने इसे प्रकाशित किया था। यह अलग-अलग तिथियों पर प्रकाशित हुआ था। यह खंड V में है।"

    इसके बाद तहलका पत्रिका में प्रकाशन की सही तारीख पर कुछ चर्चा हुई। सिब्बल ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह इसका पता लगाएंगे और अदालत को जानकारी देंगे।

    इस मुद्दे पर अपनी दलीलें जारी रखते हुए, सिब्बल ने तोगड़िया की गवाही का हवाला दिया, जो बजरंग दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे -

    "अंतिम शीर्षक में - गुजरात में बजरंग दल और वीपीएच ने कैसे काम किया, तोगड़िया हैं। उन्होंने कहा कि वह नेतृत्व कर रहे थे, और सबसे आगे थे। [वे बजरंग दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बंद बुलाया और गोधरा से शव लाए" ।] ... यह महत्वपूर्ण है कि क्षत- विक्षत शवों को सार्वजनिक डोमेन पर रखने की अनुमति क्यों दी गई। नियमावली के तहत उन्हें कभी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था।"

    पुलिस की मिलीभगत - जांच नहीं

    सिब्बल ने पुलिस की निष्क्रियता और पीपी की कठोर कार्रवाई का प्रदर्शन करते हुए न्यायालय को सूचित किया -

    "इसके बाद पुलिस की आत्मसंतुष्ट भूमिका है। फिर अनिल पटेल, बाबू बजरंगी और जयदीप पटेल ने बाबू, भरत भट, दिलीप त्रिवेदी, अरविंद पांडेय के साथ रिवॉल्वर कैसे रखा। जरा पृष्ठ 85 वॉल्यूम वीए को देखें। पीपी लोगों को धमका रहे थे कि वे कुछ ऐसा कहें जो उनके द्वारा वांछित बै।"

    पारित होने में नरोदा पाटिया और गुलबर्ग हत्याकांड का जिक्र करते हुए, सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

    "अगला नरोदा पाटिया और गुलबर्ग नरसंहार है - हम यहां उससे चिंतित नहीं हैं। इन बयानों पर उन मामलों पर भरोसा किया गया था, टेप प्रमाणित किए गए थे और आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। हमने एसआईटी की जांच के अलावा वॉल्यूम वीए और वीबी पूरा कर लिया है। मैं आपको वह दिखाऊंगा।"

    एसआईटी ने आरोपी के सामने प्रतिलेख

    रखा, उन्होंने इसे खारिज कर दिया और एसआईटी ने इसे स्वीकार कर लिया

    तहलका टेप के संबंध में एसआईटी ने जिस तरह से जांच की थी, उसे दर्शाते हुए उन्होंने कहा:

    "एसआईटी उन्हें (आरोपी) टेप दिखाती है। सबसे पहले, वे 618 पर आशीष खेतान का बयान लेते हैं। एसआईटी आशीष खेतान के बयान को रिकॉर्ड करती है। वह विस्तार से बताते हैं कि वह कैसे गए, कैसे रिकॉर्ड किया, कैसे उन्होंने एक जासूसी कैमरे का इस्तेमाल किया। सितंबर 2007 में बैठकें हुई थीं। लैपटॉप का स्पाईकैम, हार्ड डिस्क अंततः सीबीआई द्वारा जब्त कर लिया गया था।"

    सीबीआई द्वारा तहलका टेपों के प्रमाणीकरण की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा -

    "एनएचआरसी ने सीबीआई से इसे प्रमाणित करने के लिए कहा था। हमने प्रासंगिक अंश निकाले हैं। सीबीआई ने उन लोगों के फोरेंसिक आवाज परीक्षण के बाद टेप को प्रमाणित किया, जिन पर स्टिंग किया गया था ... 188 पृष्ठ का दस्तावेज़। मैंने निष्कर्ष पढ़ा। हमने इसे दायर नहीं किया है, लेकिन हम इसे दिन के दौरान सौंप सकते हैं।"

    बेंच ने महसूस किया कि फिलहाल सीबीआई प्रमाणीकरण रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

    फिर से सिब्बल अरविंद पांडेय की गवाही पर वापस आ गए।उन्होंने प्रस्तुत किया कि पांडेय ने एसआईटी के सामने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने श्रीकुमार को वास्तव में धमकी दी थी, जब उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था।

    "वह वकील थे जो नानावती शाह आयोग में सरकार का बचाव करने वाले थे। [एसआईटी के सामने उन्होंने कहा] उन्होंने सरकारी अधिकारियों को आयोग के समक्ष कार्यवाही के बारे में सलाह दी। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की ... उन्होंने उनसे (श्रीकुमार) अपने हलफनामे के अनुसार पेश होने के लिए कहा। स्टिंग में हमने दिखाया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें (श्रीकुमार को) धमकी दी थी और एसआईटी के सामने उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें धमकी नहीं दी थी।

    एसआईटी के दृष्टिकोण से हैरान सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि एसआईटी ने उस आरोपी के सामने प्रतिलेख रखा था जिसने इसे खारिज कर दिया था और बाद में, एसआईटी द्वारा अभियुक्तों की अस्वीकृति के बयानों को स्वीकार कर लिया गया था -

    "एसआईटी ने उन्हें टेप का ट्रांसक्रिप्शन दिया। उन्होंने कहा कि सीडी से छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने आजतक चैनल के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत (बाद में रद्द) दर्ज की थी।"

    एसआईटी के समक्ष बाबू बजरंगी के बयान का जिक्र करते हुए, जहां उन्होंने बचाव किया था कि वह खेतान द्वारा उन्हें सौंपी गई एक फिल्म की पटकथा से पूरा प्रतिलेख पढ़ रहे थे, जिन्होंने खुद को पीयूष अग्रवाल के रूप में पेश किया, जो हिंदुत्व पर एक फिल्म बना रहे थे, सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

    "फिर बाबू बजरंगी। उन्होंने कहा कि वह ( खेतान) मुझसे मिले लेकिन पीयूष अग्रवाल के रूप में पहचान दी। आपने (बाबू) गोवर्धन जदाफिया के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनका मानना ​​​​है कि खेतान हिंदुत्व पर एक फिल्म बना रहे थे और वह एक स्क्रिप्ट से पढ़ रहे थे। उन्होंने (बाबू) कहा कि उन्होंने गोवर्धन जदाफिया की मदद करने के बारे में कुछ नहीं कहा।"

    इसके बाद, सिब्बल ने अदालत को अवगत कराया कि नरोदा पाटिया मामले में बाबा बजरंगी का बचाव निचली अदालत के सामने विफल हो गया:

    "नरोदा पाटिया में इस बचाव को न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है।"

    इस मौके पर बेंच ने कहा कि बयानों की सत्यता में जाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसने स्पष्ट किया कि उसने नोट किया था कि एसआईटी ने इन मुद्दों की जांच नहीं की और सिब्बल से कहा कि वे प्रतिलेखों में आगे न जाएं।

    सिब्बल ने समझाया कि वह केवल एसआईटी के नेतृत्व वाली जांच के बारे में सीमित बिंदु बनाने की कोशिश कर रहे हैं-

    "उन्होंने (एसआईटी) आरोपियों के बयानों को स्वीकार कर लिया। फिर, मैं उनमें से प्रत्येक के माध्यम से नहीं जा सकता। उन्होंने कमोबेश एक ही बचाव किया।"

    बेंच की सुविधा के लिए उन्होंने सीबीआई की प्रमाणीकरण रिपोर्ट से जुड़ी चार अहम तारीखें मुहैया कराईं-

    "सीबीआई प्रमाणीकरण रिपोर्ट - 08.05.2009; एनएचआरसी को अग्रेषित - 13.05.2009; एनएचआरसी ने एसआईटी, गांधीनगर को 22.09.2009 को प्रतिलिपि अग्रेषित करने का निर्णय लिया; अग्रेषित - 01.10.2009। उस तारीख से उनके पास (एसआईटी) थी ।"

    पीठ ने सिब्बल को सूचित किया कि तहलका में प्रकाशन की तारीख, जिसकी कुछ समय पहले वे तलाश कर रहे थे, 03.11.2007 थी।

    इसे स्वीकार करते हुए, सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि खेतान के बयान के अलावा अन्य सभी को 01.10.2009 के बाद यानी एसआईटी को टेप प्राप्त होने के बाद दर्ज किया गया था -

    "ये सब बयान उसके बाद दर्ज किए गए। आशीष का बयान पहले का है। खेतान का बयान 27.08.2009 का है।"

    बेंच ने आगे पूछा, "01.10.2009 के बाद आगे ?"

    सिब्बल ने जवाब दिया, "हां, बाद में। 188 पेज सीबीआई दस्तावेज का यह सब हिस्सा। हमें इसे स्पष्ट रूप से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सभी को नकार दिया है।"

    सिब्बल 27.02.2002 को भीड़ जुटाने और हेट स्पीच के मुद्दों को सामने लाए; पुलिसकर्मियों और अन्य सार्वजनिक अधिकारियों की निष्क्रियता; शवों के अहमदाबाद पहुंचने से पहले हुए हमलों की एसआईटी ने जांच नहीं की।

    उन्होंने जोड़ा:

    " आगे तहलका में सामूहिक लामबंदी पर प्रतिलेख, फिर फोन कॉल रिकॉर्ड, उपलब्ध लेकिन जांच नहीं की गई।"

    पीठ द्वारा सिब्बल के संज्ञान में लाया गया था कि तहलका एक अलग शीर्षक नहीं होना चाहिए और अदालत के साथ-साथ प्रतिवादी की सुविधा के लिए गवाहों को प्रत्येक अन्य शीर्षकों के तहत शामिल किया जाना चाहिए। बेंच ने आगे कहा कि फोन कॉल भी सबूत का हिस्सा थे और इन्हें अलग हेडर के तहत नहीं रखा जाना चाहिए। फोन कॉल के संबंध में, सिब्बल ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वे केवल सबूत का हिस्सा थे। उन्होंने प्रकाश डाला -

    "बहुत सम्मान के साथ, ऐसा नहीं है। पांडे ने कॉल रिकॉर्ड को रोक दिया था।"

    सिब्बल की शिकायत पर सुनवाई करते हुए बेंच ने सुझाव दिया कि, "तब आपकी मुख्य सुनवाई सबूतों को रोकना होगी।"

    उन्होंने इस संबंध में कोर्ट के सुझाव को स्वीकार कर लिया।

    भड़काऊ व्यवहार - जांच नहीं की गई

    इस संबंध में संगठन के सदस्यों के भड़काऊ व्यवहार और भीड़ जुटाने के बारे में पढ़ते हुए, सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

    "भड़काऊ व्यवहार। इस पर मजिस्ट्रेट और हाईकोर्ट द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।"

    बेंच ने सुझाव दिया कि पसंदीदा कालक्रम वह होगा जिसे पहले एसआईटी, फिर मजिस्ट्रेट और उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया नहीं गया था।

    फैक्स संदेश अलर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया; कोई निवारक कार्रवाई नहीं की गई - जांच नहीं की गई

    सिब्बल ने दिखाया कि फैक्स संदेश थे जो पहले से ही राज्य भर में होने वाली हिंसा की भयावहता के बारे में सचेत कर चुके थे। लेकिन, उन पर कार्रवाई नहीं की गई और दुर्भाग्य से एसआईटी द्वारा इस तरह की निष्क्रियता की जांच नहीं की गई। उन्होंने प्रस्तुत किया -

    "बस सीधे पृष्ठ पर आइए। 1. यह 27.02.2002 का एक फैक्स संदेश है। ट्रेन में आग लगाने की बात कही। विहिप ने कर्फ्यू लगाया। फिर 27.02.2002 और 28.02.2002 के संदेश। दोपहर 3 बजे हिंसा शुरू हुई। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए। बीजेपी मेयर, नेता वडोदरा थाने पहुंचे। क्षतिग्रस्त संपत्ति, एक की मौत। अब गांधीनगर।"

    यह खुलासा करते हुए कि संदेशों का अनुवाद एसआईटी द्वारा नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था, उन्होंने कहा -

    "ये हमारे द्वारा अनुवादित हैं। एसआईटी ने उनका अनुवाद नहीं किया। हमने गुजराती संस्करण भी दिए हैं। मुझे नहीं पता कि एसआईटी ने इसे कैसे पढ़ा। राघवन वहां थे, वे गुजराती नहीं जानते थे।"

    संदेशों से पढ़ना जारी रखते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया -

    "हत्या की घटना..सब शुरू (27.02.2002)। ये सभी राज्य के विभिन्न हिस्सों से गांधीनगर को आने वाली समस्याओं के बारे में भेजे गए फैक्स संदेश हैं। इनमें से कई संदेश हैं, इसलिए उन्हें पता था कि वहां इसके गंभीर परिणाम होंगे, कि गांधीनगर को निवारक कार्रवाई करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। 27.02.2002 एसपी द्वारा दिया गया संदेश। शव 3-3:30 बजे कालूपुर पहुंचे। 3 बजे बापू नगर में भीड़ का हमला… "

    चौंकिए कि जब हिंसा की आशंका के बारे में इतनी खुफिया जानकारी पहले से ही प्रशासन के पास थी, तो त्रासदी को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिब्बल ने तर्क दिया -

    "इस स्थिति में कर्फ्यू क्यों घोषित नहीं किया गया था। यह केवल 28.02.2002 को 12:45 बजे घोषित किया गया था। ये सभी संदेश 27.02.2002 के हैं। इसका कारण यह है कि ये सभी चेतावनियां हैं, कृपया कानून और व्यवस्था बनाए रखें। [संदेश पूछा गया] पुलिस बंदोबस्त रखें। फिर वहां 3000 लोग कैसे इकट्ठा हुए? वे व्हाट्सएप के दिन नहीं थे। फिर आप कृपया आइटम 11, वायरलेस संदेश देखें। गांधीनगर में निवारक कार्रवाई पर आइटम 9। पूरे गांधीनगर में चेतावनी दी जा रही थी। इसलिए यह अनुमान लगाया गया था। भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए केवल अंदेशा काम करता है। यह एक भयानक त्रासदी है जो हुई है। 27.02.2002 को आप जानते थे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।"

    पुलिस की घोर निष्क्रियता का उल्लेख करने के बाद, सिब्बल ने अदालत का ध्यान गुजरात पुलिस नियमावली की ओर आकर्षित किया जो हिंसा को रोकने और नियंत्रित करने के बारे में दिशानिर्देश प्रदान करती है -

    "कृपया हिंसा को रोकने के लिए गुजरात पुलिस नियमावली पर आएं।

    कल मैंने एक निर्णय पढ़ा कि कैसे एक नियमावली का पालन किया जाना है और क्योंकि जांच एजेंसी की मंशा संदिग्ध नहीं थी। कृपया नियम 45 देखें - आदेश का रखरखाव। फिर नियम 46. [प्रावधानों को पढ़ें] फिर, आप, पैरा 53 पर आएं, सांप्रदायिक घटनाओं की धमकी के दौरान निवारक उपाय किए जाने चाहिए। - इसकी जांच नहीं की गई, कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोई जांच नहीं हुई। फिर, पेज 37 पैरा 60।

    नियमावली पढ़ने की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए, सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

    "मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं? आप चाहे किसी भी तरह से यह तय कर रहे हों, लेकिन आपको को यह निर्धारित करना चाहिए कि भविष्य में क्या किया जाना है। हम इसे त्रिपुरा, पंजाब, दिल्ली और कई अन्य जगहों पर देख रहे हैं। नियमावली केवल एक मुद्रित शब्द है। संविधान भी मुद्रित शब्द है। शीत मुद्रण में संविधान की आत्मा निहित है। आप, अपनी घोषणाओं के माध्यम से इसे ऊर्जा देते हैं, यह जीवित हो जाएगा, यह एक मृत पत्र नहीं रहेगा। यह केवल यह न्यायालय है कि उस शीत मुद्रण को ऊर्जा दे सकते हैं।"

    सिब्बल ने जोरदार तर्क देते हुए कहा कि पुलिस की निष्क्रियता की ऐसी घटनाओं को भविष्य में पनपने नहीं देना चाहिए, सिब्बल ने कहा -

    "हमें भविष्य में इस देश के लिए इसे रोकना चाहिए। फिर, पेज 41 पर निवारक कार्रवाई पर एक पूरा अध्याय है। आवश्यक शहर गश्त, गांव में गश्ती। नियमावली का पालन नहीं किया गया।

    नियमावली पर आंखें मूंद लीं और हम इस स्थिति में आ गए, जिसे रोका जा सकता था।"

    एसआईटी के समक्ष जयंती रवि, डीएम गोधरा के बयानों में बदलाव- जांच नहीं

    फिर जयंती रवि, डीएम गोधरा के एसआईटी को दिनांक 15.09.2009 के बयान को पढ़ते हुए, सिब्बल ने बताया कि शवों को सड़क मार्ग से अहमदाबाद भेजने में प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सहमति थी। वह पढने लगे:

    " उन्होंने (रवि) महसूस किया कि कुछ समस्या होने वाली थी, इसलिए तुरंत कर्फ्यू लगा दिया। अब पेज 76 पर आते हैं। यह एक सर्वसम्मत राय थी, कि शवों को सड़क मार्ग से अहमदाबाद भेजा जा सकता है ... कुछ शव जले हुए थे। मान्यता से परे। मुझे याद है कि जयदीप पटेल शवों के साथ सड़क मार्ग से गए थे।"

    सिब्बल ने बताया कि एक महीने में उन्होंने 26.10.2009 को दिए गए बयान में अपना रुख बदल दिया था। हालांकि शुरू में उसने स्वीकार किया था कि शवों को अहमदाबाद ले जाने का स्टैंड एक सर्वसम्मत निर्णय था, बाद के बयान में उसने पूरी तरह से मामलातदार पर आरोप लगाया था। -

    "एक महीने बाद वह 26.10.2009 को बयान देती है। कृपया दूसरा पैरा देखें ... मुझे 9 ट्रकों द्वारा भेजे गए 52 शवों के संबंध में नलवाया, मामलातदार द्वारा संबोधित एक पत्र 27.02.2002 दिखाया गया है। नलवाया को शव जयदीप पटेल को सौंपने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। कलेक्टर अहमदाबाद को शवों के भेजे जाने के बारे में सूचित किया गया था ... पत्र मेरी जानकारी के बिना नलवाया द्वारा भेजा गया था, जो मुझे लग रहा था कि जयदीप पटेल को शव सौंपने के भी निर्देश दिए गए हैं।"

    उन्होंने जोड़ा -

    " उन्होंने पहले कहा था कि यह एक सर्वसम्मत निर्णय था। अब वह मामलातदार पर दोष डालती हैं।इसमें से किसी की भी जांच नहीं की गई। रेलवे यार्ड में पोस्टमॉर्टम क्यों किया गया? जब तक आप जिम्मेदारी तय नहीं करते।1 महीने के भीतर उन्होंने अपनी धुन बदल दी।"

    निजी व्यक्ति को सौंपे गए शव - जांच नहीं

    फिर सिब्बल संक्षेप में गोधरा में पुलिस के डीएसपी राजू भार्गव के बयान का हवाला देते हैं और जयदीप पटेल द्वारा दिए गए बयान पर जाते हैं। सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एसआईटी ने जयदीप पटेल के फोन को जब्त नहीं किया जबकि उनके खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप थे।

    "अगला महत्वपूर्ण बयान जयदीप पटेल का है। 'बर्निंग कोच के बारे में जानकारी मुझे किसी कार सेवक से 8:30 से 9 बजे के बीच किसी समय मिली थी ....' वह हशमुख पटेल के साथ गया था। इस मोबाइल फोन में बहुत सारी जानकारी हो सकती है। . जब्त नहीं किया गया, मांगा नहीं गया। 'मैंने (जयदीप) अन्य विहिप कार्यकर्ताओं के साथ शवों को बाहर निकाला ... मैंने उनसे शवों को अहमदाबाद ले जाने के लिए मुझे सौंपने का अनुरोध किया। उन्होंने मान लिया।' यह डीएम के कहने के विपरीत है। शवों को एक निजी निकाय को कैसे सौंपा जा सकता है? जांच नहीं की गई।"

    इस बात पर जोर देते हुए कि यह प्रदर्शित किया गया है कि शवों को सौंपने का एक सर्वसम्मत निर्णय था, सिब्बल ने तर्क दिया -

    "तो, उस राज्य में सभी शवों को जला दिया गया था। कृपया पृष्ठ 87 देखें। बहुत पहले सुबह शहर में दंगे भड़क उठे थे। यह स्पष्ट है कि सौंपने का एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था।"

    जयदीप पटेल के दिनांक 27.02.2002 के प्रेस वक्तव्य का उल्लेख है जिसमें उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था।

    "उन्होंने (जयदीप) कहा 'मासूम बहनों के साथ बलात्कार किया गया।' ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा।"

    सरकारी अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड - जांच नहीं की गई

    इसके बाद भावनगर में टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड के बारे में ली गई एक आईपीएस अधिकारी की गवाही और एसआईटी की निष्क्रियता के संबंध में सिब्बल ने स्पष्ट किया -

    "अब, कृपया टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड के मुद्दे पर आते हैं, जिसकी फिर कभी जांच नहीं की गई। अब, पृष्ठ 109 तीसरा पैरा। 'हमें अहमदाबाद में भी बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन के उपयोग की जानकारी थी। वह भावनगर में एक आईपीएस अधिकारी जो यह कह रहा है। यहां एक पुलिस अधिकारी है जो इस सब पर संदेह कर रहा है - कि आरोपी, पुलिस, नौकरशाह और राजनेता मोबाइल फोन पर संदेशों का आदान-प्रदान कर रहे हैं। इसलिए यह कॉल डेटा रिकॉर्ड उपलब्ध है, और पीपी पांडे को दिया गया था। कभी विश्लेषण नहीं किया, कभी जांच नहीं की, कभी नहीं देखा। अब कृपया पृष्ठ 115 देखें। हमें एसआईटी से डेटा मिला, हमने इसका विश्लेषण किया।"

    सिब्बल ने 27.02.2002 को दिए गए पुलिस आयुक्त पीसी पांडेय की गवाही के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सहयोग का संकेत देने के लिए अपनी आने वाली कॉलों का उल्लेख किया।

    पीठ ने स्पष्ट किया, "यह घटना के बाद की है। पहले नहीं।"

    सिब्बल ने अदालत को सूचित किया, "हम गोधरा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।"

    पीठ ने आगे स्पष्ट किया, "यह अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त हैं।"

    सिब्बल ने न्यायालय को अवगत कराया, "तब तक शव नहीं पहुंचे।"

    कोर्ट ने कहा कि सिब्बल द्वारा बताई गई कॉल गोधरा की घटना के ठीक बाद की गई थी, लेकिन शवों को ले जाने का निर्णय रात में लिया गया था।

    अपने तर्क पर प्रकाश डालते हुए सिब्बल ने कहा:

    "हां। लेकिन, सभी (विहिप और पार्टी के अन्य सदस्यों) ने फैसला किया कि वे गोधरा जाएंगे। उन्होंने सुबह फैसला किया।"

    इस संबंध में बिना किसी जांच के किसी पर मकसद आरोपित करना असंभव बताते हुए सिब्बल द्वारा बताई गई शिकायत थी -

    "लेकिन, जांच अधिकारी पीपी पांडे से पता लगा सकते थे कि क्या हो रहा है। मैं संकेत दे रहा हूं कि जांच होनी चाहिए थी।"

    सिब्बल ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि पीसी पांडे भले ही अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त के पद पर थे, पूरे घटना के दौरान वे कॉल रिकॉर्ड के अनुसार अपने कार्यालय में थे।

    चार्ट में दिए गए समय के बारे में कुछ भ्रम है कि पीसी पांडे कार्यालय में थे।

    बेंच ने कहा, "वह कार्यालय से बाहर नहीं गए हैं, यही आप कह रहे हैं। अभी 3 बजे नहीं हैं, यह नीचे है। हमने नोट किया है कि वह अपने कार्यालय से नहीं गए हैं।"

    सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि, "एक जांच की जानी चाहिए थी।"

    बेंच ने तब पूछा कि क्या पीसी पांडे का बयान दर्ज किया गया है। बेंच की राय थी कि ऐसा हो सकता है कि उसने अपना फोन ऑफिस में ही छोड़ दिया हो -

    "यह चार्ट कॉल रिकॉर्ड नहीं स्थान दिखा रहा है। चार्ट केवल आपकी दलील का समर्थन करता है। यह इसे स्थापित नहीं करता है।"

    स्थान की पहचान करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए और यह कि आगे की जांच की आवश्यकता है, सिब्बल ने कहा -

    "जब मुझे कोई कॉल आती है, तो टावर मुझे बताएगा कि मैं कहां हूं। कॉल या मैसेज के संबंध में लोकेशन रिकॉर्ड की जाती है। अगर मुझे कोई कॉल आती है तो कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि मैं कॉल पर हूं, मैं भी वहां मौजूद हूं। यह केवल डेटा है। इसकी जांच की आवश्यकता है या नहीं यह जांच अधिकारी के लिए है।"

    तोगड़िया के भाई के दिनांक 27.02.2002 के फोन रिकॉर्ड का हवाला दिया गया। यह देखा गया कि उसने अन्य बातों के साथ-साथ हथियारों के वितरण के लिए माया कोडनानी को बुलाया था।

    यह के ध्यान में लाया गया था कोर्ट ने कहा कि जब तक जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया गया, तब तक पोस्टमार्टम 6:45 बजे खत्म हो चुका था।

    उनकी निराशा के लिए, एसआईटी ने इन पहलुओं की भी जांच नहीं की। सिब्बल ने प्रस्तुत किया -

    "जिसके आदेश के तहत रेलवे यार्ड में ही पोस्टमॉर्टम किया जा रहा था... मोबाइल फोन रिकॉर्ड में अशोक भट्ट को निर्देश देते हुए दिखाया गया है। इसमें से किसी की भी जांच नहीं की गई। एसआईटी द्वारा कोई सवाल नहीं पूछा गया। यह सब मेरे द्वारा विरोध याचिका में इंगित किया गया था। यह रिकॉर्ड एसआईटी के पास उपलब्ध था। उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी।"

    बेंच ने सिब्बल को याद दिलाया कि वह शुरू में बड़ी साजिश के बारे में अधिक चिंतित थे। लेकिन, बेंच यह समझ नहीं पा रही थी कि प्रस्तुत सामग्री ने बड़े षड्यंत्र के मुद्दे को कैसे संबोधित किया। यह देखा गया कि वर्तमान स्तर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा था।

    अपनी बात को दोहराते हुए, सिब्बल ने तर्क दिया -

    "किसने क्या कहा, मोबाइल फोन ही बताएगा। इन लोगों को इस तरह से इन चीजों को करने का निर्देश किसने दिया। मोबाइल फोन इसे प्रतिबिंबित करेगा, इसलिए उन्हें जब्त और जांच की जानी चाहिए। ठीक है, मैं इन्हें यहीं छोड़ देता हूं।"

    झा के बयान और राहुल शर्मा द्वारा प्रस्तुत सीडी का उल्लेख करते हुए, सिब्बल ने शोक व्यक्त किया:

    "जांच एजेंसी, जिसके पास इतना बड़ा डेटा था, उसने कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच भी नहीं की। पहले सीडी रिकॉर्ड को प्रमाणित किया जाना था। ऐसा कौन करेगा? एसआईटी हो सकती है। अगर वे नहीं करते हैं, तो इसकी जांच नहीं की जा सकती है। उन्होंने (पांडे ने) 2011 में रिकॉर्ड सौंपे थे। रिकॉर्ड मिलने के बाद एसआईटी प्रमाणित नहीं करती है। फिर, कुछ ऐसा था जो छिपा हुआ था।"

    जांच की कमी पर टिप्पणी करते हुए,सिब्बल ने कहा कि, यदि बुनियादी साक्ष्य एकत्र नहीं किए जाते हैं और यदि विश्लेषण नहीं किया जाता है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एसआईटी कुछ छिपा रही है।

    सिब्बल ने फिर से लोक अधिकारियों की निष्क्रियता को चित्रित करते हुए प्रस्तुत किया -

    "मिलॉर्ड्स कृपया ध्यान दें कि अहमदाबाद में केवल 2 निवारक गिरफ्तारियां वह भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों

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