आपराधिक आचरण को माफ करने के लिए युवा और ग्रामीण परिवेश होना आधार नहीं: पुलिस कांस्टेबल चयन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

LiveLaw News Network

26 Aug 2021 3:13 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को आपराधिक मामलों के बावजूद पुलिस कांस्टेबल चयन के लिए कुछ उम्मीदवारों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

    ज‌स्टिस केएम जोसेफ और ज‌स्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कम उम्र और ग्रामीण परिवेश के आधार पर उम्मीदवारों के आपराधिक व्यवहार के प्रति एक हल्का दृष्टिकोण अपनाने में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की आलोचना की।‌

    ज‌स्टिस भट द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, "उच्च युवाओं और उम्मीदवारों की उम्र के बारे में टिप्पणियों से न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट है, यह व्यवहार की सामान्य स्वीकार्यता का संकेत देता है, जिसमें छोटे अपराध या दुराचार शामिल हैं। आक्षेपित आदेश एक व्यापक दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है कि युवाओं की उम्र और ग्रामीण परिवेश को देखते हुए इस प्रकार के दुराचार को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इस अदालत की राय है कि इस तरह के सामान्यीकरण, अपराधी के आचरण को माफ करने के लिए, न्यायिक फैसले में प्रवेश नहीं करना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए।"

    "कुछ प्रकार के अपराध, जैसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़, या अतिचार और पीड़ित की पिटाई, हमला, चोट या गंभीर चोट पहुंचाना, (हथियारों के उपयोग के साथ या बिना) ग्रामीण परिवेश में जाति या पदानुक्रम आधारित व्यवहार का संकेत भी हो सकता है।"

    कोर्ट ने जोर देकर कहा कि चूंकि चयन पुलिस बल के लिए था, जिसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता से निपटने का काम सौंपा गया था, इसलिए जनता के विश्वास को प्रेरित करने के लिए चयन अधिकारियों द्वारा अधिकतम जांच होनी चाहिए।

    पीठ ने कहा कि न्यायिक समीक्षा करने वाली अदालतें किसी भी सार्वजनिक कार्यालय या पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती हैं और राज्य नियोक्ता के पास छूट या पसंद का एक तत्व हो कि किसे अपनी सेवा में प्रवेश करना चाहिए।

    चयन प्राधिकरण ने कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि उन्हें आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ा था और उनमें से ज्यादातर में आरोप भी तय किए गए थे जिसके बाद उनके खिलाफ मामले एक समझौते में समाप्त हो गए थे। उन्होंने उनकी उम्मीदवारी को खारिज करने वाले इन आदेशों को चुनौती देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। कैट ने उनके आवेदनों को अनुमति दी और इन आदेशों को पुलिस विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए , उच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों के युवाओं और उम्र पर ध्यान दिया और कहा कि उनके दुर्व्यवहार को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।

    उच्च न्यायालय की राय से असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक नियोक्ता की स्वायत्तता या पसंद को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, जब तक कि निर्णय लेने की प्रक्रिया न तो अवैध, अनुचित या वास्तविक रूप से कमी है।

    अदालत ने इस मुद्दे पर भी विचार किया कि क्या किसी आवेदक/उम्मीदवार को विभिन्न अपराधों के आरोपी के रूप में दोषमुक्ति देने या बरी करने की स्थिति में उसकी उपयुक्तता पर विचार करने के लिए एक निर्णायक कारक है। पीठ ने इस संबंध में अवतार सिंह बनाम यूओआई में की गई टिप्पणियों को नोट किया।

    मामला: पुलिस आयुक्त बनाम राज कुमार

    सिटेशन: एलएल 2021 एससी 402

    कोरम: जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस एस रवींद्र भट

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें





    Next Story