'आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया है, अब आप शहर के अंदर आना चाहते हैं?' : सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह की अनुमति की मांग वाली किसान समूह की याचिका पर कहा

LiveLaw News Network

1 Oct 2021 6:58 AM GMT

  • आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया है, अब आप शहर के अंदर आना चाहते हैं? : सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह की अनुमति की मांग वाली किसान समूह की याचिका पर कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने किसान समूह से पूछा कि एक बार जब किसान समूह पहले ही विवादास्पद कृषि कानूनों को चुनौती देने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा चुके हैं, तो कानूनों के खिलाफ विरोध जारी रखने का क्या मतलब है।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने यह सवाल मौखिक रूप से किसान समूह "किसान महापंचायत" से किया, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,

    "सत्याग्रह करने का क्या मतलब है। आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत पर भरोसा रखें। एक बार जब आप अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं, तो विरोध का क्या मतलब है? क्या आप न्यायिक प्रणाली का विरोध कर रहे हैं? व्यवस्था में विश्वास रखें।"

    जज ने विरोध प्रदर्शन के तहत दिल्ली-एनसीआर सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा की गई सड़क नाकेबंदी के खिलाफ भी आलोचनात्मक टिप्पणी की।

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,

    "आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया है, अब आप शहर के अंदर आना चाहते हैं! आसपास के निवासी, क्या वे विरोध से खुश हैं? यह बंद होना चाहिए। आप सुरक्षा और रक्षा कर्मियों को बाधित कर रहे हैं। यह मीडिया में था। यह सब रोका जाना चाहिए। एक बार जब आप अदालत में कानूनों को चुनौती देने आते हैं तो विरोध करने का कोई मतलब नहीं है।"

    याचिकाकर्ता के वकील अजय चौधरी ने प्रस्तुत किया कि "किसान महापंचायत" प्रदर्शनकारियों के समूह का हिस्सा नहीं है, जिन्होंने दिल्ली-एनसीआर में सड़क-नाकाबंदी का आयोजन किया है। उन्होंने आगे कहा कि सड़कों को पुलिस ने अवरुद्ध किया था न कि किसानों ने।

    पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार भी शामिल हैं, ने वकील से इस आशय का एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा कि याचिकाकर्ता सड़क नाकाबंदी का हिस्सा नहीं है।

    पीठ ने वकील से भारत के महान्यायवादी को याचिका की अग्रिम प्रति देने को कहा और मामले को अगले सोमवार को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

    संबंधित टिप्पणी में, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने गुरूवार को दिल्ली-एनसीआर सीमाओं में किसानों के विरोध में आयोजित सड़क नाकाबंदी के खिलाफ मौखिक टिप्पणी की थी।

    पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राजमार्गों को हमेशा के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है और शिकायतों का निवारण न्यायिक मंच या संसदीय बहस के माध्यम से किया जाना चाहिए।

    याचिका का विवरण

    किसान समूह "किसान महापंचायत" ने केंद्र सरकार के तहत उपराज्यपाल और आयुक्त दिल्ली पुलिस (प्रतिवादियों) को निर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि महापंचायत को जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति दी जाए जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा को अनुमति दी गई है।

    किसान महापंचायत पिछले साल संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के कृषि समुदाय और किसानों का एक निकाय है।

    एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अजय चौधरी के माध्यम से दायर रिट याचिका में प्रतिवादियों को जंतर मंतर पर कम से कम 200 किसानों / महापंचायत के प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण और अहिंसक सत्याग्रह आयोजित करने और उन्हें जंतर मंतर की ओर आगे बढ़ने से नहीं रोकने के लिए निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।

    किसान महापंचायत ने अपनी याचिका में कहा है कि महापंचायत को निर्धारित स्थान पर शांतिपूर्ण और अहिंसक सत्याग्रह से वंचित करने में दिल्ली पुलिस की "भेदभावपूर्ण, मनमानी और अनुचित कार्रवाई" जंतर-मंतर पर स्थापित भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है।

    याचिका में कहा गया है,

    "एक ही जगह पर समान विरोध की अनुमति देने में प्रतिवादियों की कार्रवाई अनुचित है और भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।"

    यह भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के 2018 के स्थायी आदेश संख्या 10 के अनुसार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से सत्याग्रह करते समय महापंचायत के सत्याग्रहियों को पूरे दिन के लिए हिरासत में रखने की दिल्ली पुलिस की कार्रवाई मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

    महापंचायत ने अपनी याचिका में यह भी तर्क दिया है कि प्रतिवादी की कार्रवाई भी भेदभावपूर्ण और मनमानी है क्योंकि याचिकाकर्ता को सत्याग्रह आयोजित करने से इनकार करते हुए विरोध करने की अनुमति एक अन्य किसान निकाय को दी गई है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नागरिकों का विरोध करने और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार भारत के लोकतंत्र का एक मूलभूत पहलू है।

    याचिकाकर्ताओं ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) 1 SCC 248, रामलीला मदन घटना बनाम गृह सचिव, भारत संघ और अन्य (2012) 5 एससीसी 1, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) 3 एससीसी 637, हिम्मत लाल के शाह बनाम पुलिस आयुक्त (1973) 1 एससीसी 227, एस रंगराजन वी पी जगजीवन राम 1989 2 एससीसी 574 और अमित साहनी बनाम राज्य (2020) 10 एससीसी 439 मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

    याचिका को जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

    केस का शीर्षक: किसान महापंचायत बनाम भारत संघ

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