जहां कानून के मुताबिक नियुक्ति नहीं की गई है, वहां रिट ऑफ क्वो वारंटो जारी की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

11 Oct 2022 4:36 PM GMT

  • जहां कानून के मुताबिक नियुक्ति नहीं की गई है, वहां रिट ऑफ क्वो वारंटो जारी की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां कानून के मुताबिक नियुक्ति नहीं की गई है, वहां रिट ऑफ क्वो वारंटो जारी की जा सकती है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य और सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज करते हुए इस प्रकार कहा, जिसने बनर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के की कुलपति (वीसी) के रूप में फिर से नियुक्त करने के राज्य के फैसले को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अनिंद्य सुंदर दास द्वारा दायर रिट याचिका और कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति के खिलाफ रिट ऑफ क्वो वारंटो की मांग करने वाले एडवोकेट को अनुमति दी थी।

    सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पाया कि पश्चिम बंगाल राज्य ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में बनर्जी को फिर से नियुक्त करते हुए कुलाधिपति ( पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ) की शक्तियों का इस्तेमाल किया।

    पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा था कि रिट ऑफ क्वो वारंटो जारी की जा सकती है जब: (i) सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति में ऐसी नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड का अभाव होता है; और (ii) नियुक्ति वैधानिक प्रावधानों या नियमों के विपरीत की गई है। इसलिए, अदालत ने रिट ऑफ क्वो वारंटो की सीमाओं के संबंध में प्रक्रियात्मक आपत्ति पर विचार किया।

    पीठ ने भारती रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य (2018) 6 SCC 162 सहित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए,कहा :

    "इन फैसलों के माध्यम से, न्यायालय ने इस स्थिति को सुलझा लिया है कि जहां कानून के अनुसार नियुक्ति नहीं की गई है, वहां रिट ऑफ क्वो वारंट जारी की जा सकती। "


    मामले का विवरण

    पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनिंद्य सुंदर दास | 2022 लाइव लॉ (SC) 831 | सीए 6706/ 2022

    | 11 अक्टूबर 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली

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    हेडनोट्स

    कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, 1979; धारा 8 - कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया जिसने सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति (वीसी) के रूप में फिर से नियुक्त करने के राज्य के फैसले को रद्द कर दिया - राज्य सरकार वीसी को फिर से नियुक्त करने का आदेश जारी नहीं कर सकती थी - पुनर्नियुक्ति सहित नियुक्ति की शक्ति कुलाधिपति को सौंपी जाती है न कि राज्य सरकार को। धारा 8(2)(ए) के संशोधित प्रावधानों का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि पुनर्नियुक्ति की शक्ति कुलाधिपति से छीन ली गई है और राज्य सरकार को सौंपी गई है - संशोधित धारा 8 (2) (ए) जो प्रावधान करती है कि किसी अन्य कार्यकाल के लिए वीसी की पुनर्नियुक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पुनर्नियुक्ति के लिए धारा 8(1) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। (पैरा 29-57)

    भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 226 - क्वो वारंटो - क्वो वारंटो रिट जारी की जा सकती है जहां कानून के अनुसार नियुक्ति नहीं की गई है - भारती रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य (2018) 6 SCC 162 का संदर्भ। (पैरा 28)

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2018 - कुलपति की नियुक्ति - भले ही राज्य अधिनियम के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा कुलपति की नियुक्ति की अनुमति हो, यह यूजीसी विनियमों का उल्लंघन होगा। - गंभीरदन के गढ़वी बनाम गुजरात राज्य 2022 लाइव लॉ (SC) 242 का संदर्भ। (पैरा 56)

    क़ानून की व्याख्या - एक सरकार अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए "कठिनाई को दूर करने वाले खंड" का दुरुपयोग नहीं कर सकती है, जो वैधानिक प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न होती है। ऐसे कार्यों की अनुमति देना कानून के शासन के विरुद्ध होगा। इसके कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए किसी क़ानून में मामूली अनुकूलन और परिधीय समायोजन करने के लिए दी गई सीमित शक्ति का दुरुपयोग, क़ानून के प्रावधानों को पूरी तरह से दरकिनार करना कानून के उद्देश्य को विफल कर देगा - जहां कोई विशिष्ट प्रावधान है, यह राज्य सरकार को एक कमी या चूक को स्वीकार करने के लिए और कथित तौर पर कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए खुला नहीं है । (पैरा 48- 49)

    कानून की व्याख्या - एक निर्माण से बचने के लिए एक क़ानून को पढ़ा जाना चाहिए जो कुछ प्रावधानों या शर्तों को अर्थहीन या बेमानी बना देगा। (पैरा 41)

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