अदालत की भाषा में 'गृहिणी', 'व्यभिचारिणी', 'छेड़छाड़' जैसे कोई और शब्द नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 'लैंगिक रूप से अनुचित शब्दों के लिए विकल्प दिए

Sharafat

16 Aug 2023 2:26 PM GMT

  • अदालत की भाषा में गृहिणी, व्यभिचारिणी, छेड़छाड़ जैसे कोई और शब्द नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक रूप से अनुचित शब्दों के लिए विकल्प दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जारी 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' में पूर्वाग्रही शब्दों की एक सूची की पहचान की है जो विशेष रूप से महिलाओं के बारे में हानिकारक लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। कुछ मामलों में अदालत ने उन पुरानी धारणाओं के कारण ऐसे शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह दी है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य में वैकल्पिक शब्दों या वाक्यांशों का सुझाव दिया गया, जिनका उपयोग वकीलों द्वारा दलीलों का मसौदा तैयार करते समय और न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा आदेश और निर्णय लिखते समय किया जा सकता है।

    मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस परियोजना का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रस्तावना में लिखा,

    “यहां तक ​​​​कि जब रूढ़िबद्ध भाषा का उपयोग किसी मामले के नतीजे में बदलाव नहीं करता है, तब भी रूढ़िबद्ध भाषा हमारे संवैधानिक लोकाचार के विपरीत विचारों को मजबूत कर सकती है। कानून के जीवन के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। शब्द वह साधन हैं जिसके माध्यम से कानून के मूल्यों का संचार किया जाता है। शब्द कानून निर्माता या न्यायाधीश के अंतिम इरादे को राष्ट्र तक पहुंचाते हैं। हालांकि, एक न्यायाधीश जिस भाषा का उपयोग करता है वह न केवल कानून की उनकी व्याख्या को दर्शाता है, बल्कि समाज के बारे में उनकी धारणा को भी दर्शाता है। जहां न्यायिक प्रवचन की भाषा महिलाओं के बारे में पुरातनपंथी या गलत विचारों को दर्शाती है, यह कानून और भारत के संविधान की परिवर्तनकारी परियोजना को बाधित करती है, जो लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार सुरक्षित करना चाहती है।

    जिन शब्दों या वाक्यांशों पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है वे आम तौर पर ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति के चरित्र के एक या अधिक पहलुओं के बारे में आरोप लगाते हैं।

    इसी तरह कोर्ट ने सलाह दी है कि पत्नी को कर्तव्यपरायण, वफादार, अच्छी या आज्ञाकारी पत्नी कहने के बजाय सिर्फ पत्नी कहें। एक मां को उसकी वैवाहिक स्थिति का हवाला दिए बिना बस इतना ही कहा जाना चाहिए। 'हार्मोनल' (एक महिला की भावनात्मक स्थिति का उपयोग करने के लिए), 'स्त्रीवत' और 'लेडीलाइक' जैसे शब्दों से बचा जाना चाहिए और इसके बजाय, लिंग-तटस्थ शब्दों का उपयोग करके व्यवहार, विशेषताओं या भावनात्मक स्थिति का सटीक वर्णन करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

    हैंडबुक में दी गई उदाहरणात्मक सूची से शब्दों की दूसरी श्रेणी निकाली जा सकती है। हालांकि ये शब्द आमतौर पर कानूनी भाषा में उपयोग किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि कानूनी लेखन में उनके अधिक राजनीतिक रूप से सही और वैज्ञानिक विकल्पों का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ उदाहरण हैं: 'व्यभिचारिणी' के बजाय 'वह महिला जो विवाहेतर यौन संबंधों में संलग्न है'; 'जैविक लिंग' के बजाय 'जन्म के समय निर्धारित लिंग'; 'कार्नल इंटरकोर्स' की जगह 'सेक्सुअल इंटरकोर्स'; 'छेड़खानी' के बजाय 'सड़क पर यौन उत्पीड़न'; 'वेश्या' की जगह 'सेक्स वर्कर' कहा जाए।

    विशेष रूप से यह हैंडबुक यौन उत्पीड़न का सामना करने वाले किसी व्यक्ति के संदर्भ में 'पीड़ित' के विपरीत 'सर्वाइवर' शब्द के उपयोग को लेकर एक आम दुविधा को छूती है।

    'सर्वाइवर' या पीड़ित? यौन हिंसा से प्रभावित व्यक्ति स्वयं को 'सर्वाइवर' या "पीड़ित" के रूप में पहचाना जा सकता है। दोनों शर्तें तब तक लागू होती हैं जब तक कि व्यक्ति ने कोई प्राथमिकता व्यक्त न की हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की प्राथमिकता का सम्मान किया जाना चाहिए।"

    मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस साल की शुरुआत में महिला दिवस समारोह में खुलासा किया कि कानूनी प्रवचन में इस्तेमाल होने वाले अनुचित लिंग संबंधी शब्दों की इस कानूनी शब्दावली को जारी करने की योजना पर कई वर्षों से काम चल रहा है - जिसकी संकल्पना कोविड काल के दौरान की गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा, यह एक मिशन था जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चलाया था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि जल्द ही ऐसी एक हैंडबुक जारी की जाएगी।

    यह हैंडबुक उस भाषा की पहचान करती है जो लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है और उपयुक्त विकल्प पेश करती है, लैंगिक रूढ़िवादिता, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में, पर आधारित सामान्य लेकिन गलत तर्क पैटर्न को चिह्नित करती है और सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्णयों पर प्रकाश डालती है जिसने इन रूढ़ियों को खारिज कर दिया है। यह मसौदा ई-कमेटी की सामाजिक न्याय उप-समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य कर रही हैं। इस प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों में दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, पूर्व न्यायाधीश जस्टिस प्रभा श्रीदेवन और गीता मित्तल और वकील और एनयूजेएस की सहायक संकाय सदस्य झूमा सेन शामिल थीं।

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