महिलाएं सिंहासन पर नहीं बैठना चाहतीं, हम केवल समान व्यवहार चाहती हैं: जस्टिस बीवी नागरत्ना

Shahadat

18 March 2023 5:22 AM GMT

  • महिलाएं सिंहासन पर नहीं बैठना चाहतीं, हम केवल समान व्यवहार चाहती हैं: जस्टिस बीवी नागरत्ना

    सुप्रीम कोर्ट की जज, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें समाज में किसी सिंहासन पर नहीं रखा जाए, बल्कि उनके साथ पुरुष समकक्षों के समान व्यवहार किया जाए, चाहे वह कार्यस्थल में हो, घर पर हो या सार्वजनिक सड़क पर हो। जस्टिस बीवी नागरत्ना देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल हैं।

    उन्होंने कहा,

    "मुझे याद आया जब मैं एक साल में 8 मार्च को एक मामले को आगे बढ़ा रही थी, जब मैं वकील थी, तो एक न्यायाधीश ने कहा कि कृपया महिला को मामले को पहले स्थानांतरित करने की अनुमति दें, क्योंकि आज महिला दिवस है। मेरा जवाब था कि हर दिन महिला दिवस होना चाहिए। इस उत्सव की भावना को वर्ष में एक दिन तक सीमित नहीं रखना है; यह आने वाले सभी दिनों के लिए है, 24 गुणा 7, 365 दिन के लिए है। हम महिलाएं जो पूछ रही हैं, वह समाज में किसी तरह का आधार नहीं है। हम जो पूछ रही हैं, वह समान व्यवहार के लिए है, न कि अपमानित होने के लिए, चाहे वह कार्यस्थल में हो, घर पर हो या सार्वजनिक सड़कों पर हो।

    जस्टिस नागरत्ना बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के विलंबित समारोह के लिए सुप्रीम कोर्ट की लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थीं।

    इस समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, समिति के अध्यक्ष, जस्टिस हिमा कोहली और समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज, जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी उपस्थित थीं।

    लैंगिक संवेदीकरण समिति की सदस्य जस्टिस नागरत्ना ने धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए जेंडर के बीच समानता के बारे में महत्वपूर्ण संदेश दिया। विशेष रूप से उन्होंने कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न पर सख्त होने की आवश्यकता के बारे में बात की, क्योंकि यह न केवल सुरक्षा के अधिकार के बारे में है, बल्कि आजीविका के अधिकार के बारे में भी है।

    उन्होंने बताया कि भले ही समानता का अधिकार संवैधानिक रूप से प्रतिष्ठित मौलिक अधिकार था, मगर जब तक कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, (1997) 6 एससीसी 241 में ऐतिहासिक फैसला नहीं आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न को रोकने और निवारण के लिए दिशानिर्देश और मानदंड जारी किए। कार्यस्थल में उत्पीड़न को लेकर "यौन उत्पीड़न के संबंध में महिलाओं के पास कभी आवाज नहीं थी।"

    जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि इस फैसले के लिए महिलाओं को धन्यवाद देने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, जिसने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया।

    उन्होंने आगे कहा,

    "कई महिलाओं को उनके कार्यस्थलों पर असुरक्षित वातावरण के कारण बाहर काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए यह सुनिश्चित करना सभी का और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा हो।

    जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा,

    "शौर्य इस देश में हर आदमी की पहचान है और यह ऐसी चीज है, जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए।"

    इस संबंध में उन्होंने अपने ही सीनियर बैरिस्टर वासुदेव रेड्डी का उदाहरण दिया। उन्होंने याद किया कि वे इतने विनम्र थे कि जज (जब वह उनके चैंबर में जूनियर थीं) को चुनने के दौरान अदालत के अंदर उन्हें कुर्सी पर बैठने देते थे और खुद खड़े रहते थे।

    अंत में, सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा कि लैंगिक संवेदनशीलता के माध्यम से लैंगिक समानता का लक्ष्य बिंदु का एजेंडा नहीं है, बल्कि इसके कई चरण हैं। इसके लिए कई हितधारकों को शामिल करते हुए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

    उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की,

    “इस अवसर पर हम सभी संयुक्त रूप से महिलाओं के लिए समावेशी और लैंगिक-संवेदनशील कार्यस्थल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, और 21 का सार संरक्षित रहे। हमारा देश लैंगिक समानता की सभी सीमाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो, न कि केवल महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन में, जो कहा गया है, उस तक ही सीमित है।

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