सार्वजनिक बहस और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता के बिना कोई लोकतंत्र नहीं होगा: जस्टिस नागेश्वर राव
LiveLaw News Network
11 March 2022 8:30 AM IST
जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अपने सभी निर्णयों के माध्यम से मुक्त भाषण की रक्षा की है ताकि प्रत्येक व्यक्ति मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए।
वह सोली जे सोराबजी प्रथम उत्कृष्टता पुरस्कार, छात्रवृत्ति और उद्घाटन स्मारक व्याख्यान में बोल रहे थे। जस्टिस राव 'मौलिक अधिकारों के दायरे को बढ़ाने में भारत के सुप्रीम कोर्ट की भूमिका' विषय पर बोल रहे थे।
लुइस ब्रैंडिस के एक उद्धरण का हवाला देते हुए कि 'निष्क्रिय लोग लोकतंत्र के लिए खतरा हैं' जस्टिस राव ने कहा कि केवल सार्वजनिक चर्चा से ही आप व्यक्तिगत रूप से विकसित होते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और जागरूकता होगी।
जस्टिस राव ने विचारों के बाजार के सिद्धांत के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि, इस देश में अगर सच्चाई सामने आनी है तो यह केवल चर्चा से ही हो सकती है।
जस्टिस राव ने कहा ,
"सत्य को झूठ से जूझना पड़ता है। जब तक सार्वजनिक चर्चा और बहस नहीं होगी, जब तक लोगों में राजनीतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता नहीं होगी, तब तक ऐसा लोकतंत्र नहीं होगा जो इसके नाम पर हो।"
जस्टिस राव ने कहा कि मौलिक अधिकार मूल अधिकार हैं, जिनका आविष्कार संविधान ने नहीं किया था, वे पहले से ही थे। ये अहस्तांतरणीय, पारलौकिक अधिकार हैं, जो निरपेक्ष नहीं हैं और इन अधिकारों पर प्रतिबंध हो सकते हैं।
भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में, जस्टिस राव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मामलों को इस आधार पर निपटाया है कि उनके भाषण के परिणामस्वरूप देशद्रोह या नफरत को बढ़ावा मिला।
उन्होंने कहा कि जब भी सरकार के खिलाफ नागरिकों द्वारा कोई टिप्पणी की जाती है, जब भी सत्ता के खिलाफ कुछ कहा जाता है तो कोई भी देखता है कि प्रतिष्ठान की प्रतिक्रिया होती है और वे आलोचना को उचित तरीके से नहीं लेते हैं।
जस्टिस राव ने कहा
"धारा 124 ए को सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह भाषण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, अदालत ने इसे असंवैधानिक घोषित करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह कहा है कि सरकार की नीति के खिलाफ किए गए हर भाषण को राजद्रोही भाषण नहीं कहा जा सकता है।"
'अभद्र भाषा' के पहलू के बारे में बोलते हुए, जस्टिस राव ने कहा कि कोई भाषण को अभद्र भाषा के रूप में कैसे वर्गीकृत करता है, यह सवाल अदालतों को उलझा रहा है।
उन्होंने कहा, "मान लीजिए कि मैं किसी समूह के नेता की आलोचना करता हूं, तो क्या वह अभद्र भाषा होगी? अगर मैं किसी समूह को हथियार उठाने के लिए उकसा रहा हूं, तो वह अभद्र भाषा हो सकती है, लेकिन यह तथ्यों पर निर्भर करता है।"
उन्होंने बताया कि जब अभद्र भाषा के अपराधीकरण से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधि आयोग की सहायता मांगी गई थी, तो आयोग ने कहा था कि हर भाषण को अभद्र भाषण नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी ओर अभद्र भाषण को केवल हिंसा की ओर ले जाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इसे तब भी रोका जा सकता है जब आपराधिक कार्रवाई की प्रवृत्ति के बिना भी यह समूहों, धर्मों आदि के बीच एक दरार पैदा कर रहा हो।
स्वतंत्र भाषण के संबंध में, जस्टिस राव ने एक और पहलू की ओर इशारा किया जिसने अदालत का ध्यान आकर्षित किया: इंटरनेट बंद करके सोशल मीडिया में हस्तक्षेप करने में कार्यपालिका की कार्रवाई। उन्होंने कहा कि जनता और कानून-व्यवस्था के हित में इंटरनेट बंद करने के लिए जो आधार बनाया गया है, उस पर अदालतें कार्रवाई कर चुकी हैं।
उन्होंने इंटरनेट बंद करने के दो ऐसे उदाहरण साझा किए, जो अदालत तक पहुंचे थे, जिसमें कश्मीर और असम में इंटरनेट बंद होना भी शामिल है।
जस्टिस राव ने कहा, "बढ़ते कम्प्यूटरीकरण और इंटरनेट के युग के साथ बोलने की स्वतंत्रता अदालत के समक्ष असंख्य तरीकों से रही है ।"
भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का उल्लेख करते हुए, जस्टिस राव ने कहा कि देश बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि हम विविधता में एकता में विश्वास करते हैं, और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाए।
जस्टिस राव ने अपने व्याख्यान का समापन करते हुए कहा, "इन प्रगतिशील विचारों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को बढ़ा रहा है। मुझे यकीन है कि मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार हैं, भारत के संविधान के भाग III के दायरे को बढ़ाकर संरक्षित किए जाएंगे।"