"मेयर को आदेश की सूचना के बाद विध्वंस पर गंभीरता से विचार करेंगे": सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी विध्वंस पर यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया

LiveLaw News Network

21 April 2022 6:39 AM GMT

  • मेयर को आदेश की सूचना के बाद विध्वंस पर गंभीरता से विचार करेंगे: सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी विध्वंस पर यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका में एनडीएमसी को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह के भीतर इसका जवाबी हलफनामा मांगा है।

    पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा,

    "मेयर को सूचना दिए जाने के बाद हुए विध्वंस को हम गंभीरता से लेंगे।"

    पीठ ने जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा विभिन्न राज्यों में अधिकारियों के खिलाफ दायर एक अन्य याचिका पर भारत संघ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें अपराधों में आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने का सहारा लिया गया था।

    याचिकाओं को दो सप्ताह के बाद फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा।

    कल, भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली एक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद अगले आदेश तक विध्वंस पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था।

    आज, वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने प्रस्तुत किया कि यह "राष्ट्रीय महत्व" से संबंधित मामला है।

    न्यायमूर्ति राव ने पूछा कि क्या यह "राष्ट्रीय महत्व" का मामला है क्योंकि यह केवल दिल्ली के एक क्षेत्र तक ही सीमित है।

    दवे ने कहा कि यह अब "राज्य की नीति" बन गई है कि हर दंगों के बाद, बुलडोजर का उपयोग करके समाज के एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जाता है।

    उन्होंने पूछा,

    "ऐसा कैसे है कि बुलडोजर राज्य की नीति का एक साधन बन गए हैं?"

    उन्होंने कहा,

    "यह मामला जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है। यह हमारे देश के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करने वाला मामला है। अगर इसकी इजाजत दी गई तो कानून का राज नहीं बचेगा। भाजपा के अध्यक्ष ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर विध्वंस शुरू करने के लिए और वे उसके बाद ध्वस्त कर देते हैं? नगर निगम अधिनियम नोटिस, अपील की सेवा प्रदान करता है..ओल्गा टेलिस मामले को देखें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित किया है।"

    दवे ने कहा कि दिल्ली में एक कानून है जो कॉलोनियों को नियमित करता है। "दिल्ली में लाखों लोगों के साथ 731 अनधिकृत कॉलोनियां हैं और आप एक कॉलोनी चुनते हैं क्योंकि आप 1 समुदाय को टारगेट करते हैं!

    दवे ने पूछा,

    "हमारे घर 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। हमारी दुकानें 30 साल से ज्यादा पुरानी हैं। हम लोकतंत्र में हैं और इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है।"

    दवे ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 343 का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना विध्वंस का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

    दवे ने प्रस्तुत किया,

    "उन्होंने घरों को ध्वस्त कर दिया है। किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए? ये गरीब लोग हैं। यदि आप अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आप सैनिक फार्म पर जाएं। गोल्फ लिंक पर जाएं जहां हर दूसरा घर अतिक्रमण है। आप नहीं चाहते हैं उन्हें छूएं, लेकिन गरीब लोगों को निशाना बना रहे हैं।"

    मुसलमानों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है: सिब्बल

    जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा अन्य राज्यों में आरोपियों के घरों को तोड़े जाने के खिलाफ दायर दूसरी याचिका में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दवे के बाद दलीलें दीं।

    सिब्बल ने कहा,

    "अतिक्रमण पूरे भारत में एक गंभीर समस्या है, लेकिन मुद्दा यह है कि मुसलमानों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है।"

    न्यायमूर्ति राव ने पूछा,

    "कोई हिंदू संपत्ति प्रभावित नहीं हुई?"

    सिब्बल ने कहा,

    "कुछ अलग-अलग उदाहरण हैं। मेरी दलील है कि इस तरह की घटनाएं दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं। जब जुलूस निकाले जाते हैं और मारपीट होती है, तो केवल एक समुदाय के घरों पर बुलडोजर क्यों चलाया जाता है!"

    सिब्बल ने कहा,

    "मध्य प्रदेश को देखें। जहां मंत्री कहते हैं कि अगर मुसलमान ऐसा करते हैं तो वे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। यह कौन तय करता है? उसे वह शक्ति किसने दी?"

    सिब्बल ने कहा,

    "मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं जहां एक समुदाय के लोगों को गेट से बांध दिया गया और उनके घरों को गिरा दिया गया। यह क्या प्रक्रिया है, जिससे कानून के शासन को दरकिनार करने का डर पैदा हो?"

    सिब्बल ने अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई होने तक इस तरह से विध्वंस को रोकने के लिए एक आदेश पारित किया जाए। पीठ ने कहा कि वह अखिल भारतीय आधार पर विध्वंस के खिलाफ एक व्यापक आदेश पारित नहीं कर सकती है।

    वृंदा करात की याचिका

    वृंदा करात की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी सुरेंद्रनाथ ने प्रस्तुत किया कि वह लगभग 10.45 बजे जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी में पहुंचीं और अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया। लेकिन दोपहर 12.25 बजे तक तोड़फोड़ जारी रही।

    सुरेंद्रनाथ ने कहा,

    "उसे रोकने के लिए उसे शारीरिक रूप से बुलडोजर के सामने खड़ा होना पड़ा। अगर वह वहां नहीं होती तो पूरा सी ब्लॉक ध्वस्त हो जाता।"

    पीठ ने पूछा कि वास्तव में आदेश की सूचना कब दी गई।

    दवे ने कहा,

    "महापौर ने खुद 11 बजे कहा कि एससी के आदेशों का पालन किया जाएगा।"

    नोटिस दिया गया था, मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया है : सॉलिसिटर जनरल का जवाब

    उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि निष्कासन अभियान जनवरी में शुरू हुआ था।

    एसजी ने कहा,

    "जहां तक दिल्ली का सवाल है। उन्होंने फुटपाथ और सार्वजनिक सड़कों पर जो पड़ा था उसे हटाने की कोशिश की, यह जनवरी में शुरू हुआ, फिर फरवरी 2022 और फिर अप्रैल में। इसे सड़कों को साफ करने के लिए शुरू किया गया था।"

    एसजी ने कहा कि कई मामलों में फुटपाथों और सार्वजनिक सड़कों से अतिक्रमण हटाने के न्यायिक आदेश हैं। लोगों को नोटिस दिया गया है।

    एसजी ने कहा,

    "ऐसा तब होता है जब संगठन रिट याचिका दायर करते हैं। कोई भी प्रभावित व्यक्ति यहां नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना ठिकाना दिखाना होगा।"

    एसजी ने कहा,

    "कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है क्योंकि उन्हें नोटिस दिखाना होगा और अचानक संगठन आ गए हैं।"

    एसजी ने उस दावे को भी खारिज कर दिया कि केवल मुसलमानों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

    एसजी ने कहा,

    "खरगोन विध्वंस में, 88 प्रभावित पक्ष हिंदू थे और 26 मुस्लिम थे। मुझे यह विभाजन करने के लिए खेद है, सरकार नहीं चाहती है। लेकिन मैं याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर हूं।"

    उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 2021 और 2022 में पार्टियों को नोटिस दिए गए थे।

    एसजी ने प्रस्तुत किया कि स्टालों, कुर्सियों आदि को हटाने के लिए नोटिस का कोई प्रावधान नहीं है।

    न्यायमूर्ति गवई ने पूछा,

    "क्या स्टालों, कुर्सियों को हटाने के लिए बुलडोजर की आवश्यकता है?"

    एसजी ने कहा कि भवनों के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

    गणेश गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हेगड़े, जिनकी जहांगीरपुरी में जूस की दुकान को नष्ट कर दिया गया था, ने कहा कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

    न्यायमूर्ति राव ने कहा,

    "हम याचिकाकर्ताओं से नोटिस पर हलफनामा चाहते हैं और विध्वंस के विवरण पर जवाबी हलफनामे और तब तक यथास्थिति का आदेश जारी रहेगा।"

    एसजी ने यह भी कहा कि दवे की ओर से यह कहना गलत था कि विध्वंस दोपहर 2 बजे के बजाय सुबह 9 बजे शुरू हुआ जैसा कि नोटिस में कहा गया है क्योंकि अधिकारियों को पता था कि याचिका का उल्लेख अदालत में किया जाएगा।

    एसजी ने कहा कि कल के लिए नोटिस सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे का उल्लेख कल के एक दिन पहले के लिए था।

    न्यायमूर्ति राव ने इस मौके पर कहा,

    "महापौर को सूचना दिए जाने के बाद हुए विध्वंस को हम गंभीरता से लेंगे।"

    इस बिंदु पर सुनवाई समाप्त हो गई जब पीठ ने नोटिस जारी किया और मामले को दो सप्ताह बाद पोस्ट किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि यथास्थिति जहांगीरपुरी विध्वंस के संबंध में है।

    पीठ ने कहा,

    "रिट याचिकाओं में नोटिस जारी करें। अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। 2 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें। तब तक दलीलें पूरी की जाएंगी।"

    पीठ के आदेश के बाद सिब्बल ने दूसरी याचिका में विध्वंस पर रोक लगाने का दूसरा अनुरोध किया।

    सिब्बल ने कहा,

    "इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि दूसरे राज्यों में बुलडोजर से घरों को गिराना जारी रहे।"

    न्यायमूर्ति राव ने पूछा,

    "आप हमारे संज्ञान में ला रहे हैं कि कुछ समय पहले क्या हुआ था और आपकी आशंका है कि क्या होगा। एक बार जब हमने एक मामले में आदेश पारित कर दिया, तब भी आपको लगता है कि कुछ होगा?"



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